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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (C), 24 April 2026

Published 24 April 2026

Department
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (C)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
State Election Commission, Rajasthan, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117767
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 04, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 ु Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपरु , जनवरी 19, 2026

संख्या एफ.1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/603 :-यत: राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन)

ू नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पर्व मतदान अधिकारी मतदाता सचीू में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यत: राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोरइ् मतपत्र दिये जाने के पर्व

ू किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान के न्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता (cid:217)वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पछकरू जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सके गा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यत: भारत निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकतृ मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत ु हैं एवं नव निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चके

पंजीकतृ मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकतृ मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वत: ही पंजीकतृ हो जाते है। अत: राज ्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा जारी फोटोयक्तु मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनच्छे दु 243K एवं अनच्छेदु 243ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इसू आदेश सख्या 559 निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु अपने पर्व 22 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग) दिनांक 07.02.2019 को अधिक्रमित करते हएु यह निदर्शे देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चनावु हेतु मतदान के उ(cid:217)देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्ततु करना होगा। यदि कोरइ् निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्ततु करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयक्तु दस्तावेजो में से कोरइ् एक दस्तावेज प्रस्ततु करना होगा :-

1- आधार र्काड,

2- मनरेगा कार्ड,

3- बैंको/डाकघर (cid:217)वारा जारी किए गए फोटोयक्तु पासबकु , 4- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कोर्ड/आयष्मानु भारत हैल्थ कार्ड,

5- ड्राइविगं लाइसेन्स,

6- पैन कार्ड,

7- भारतीय पासपोर्ट,

8- फोटो यक्तु पेंशन दस्तावेज, 9- के न्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कं पनियों (cid:217)वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयक्तु सेवा पहचान पत्र,

10- सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और

् ) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, 11- यनिकू डिसएबिलिटी आरइडी् (यडीआरइडीू

भारत सरकार।

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा नगरपालिका के चनावु का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चनावु कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग (cid:217)वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मखियाु को जारी उपर्यक्तु दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर के वल परिवार के मखियाु को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनमतिु दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मखियाु (cid:217)वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके ।

भवदीय,

राजेश वर्मा,

मख्यु निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु
Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 24 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117767/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-24.5117767.