| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 04, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 ु Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
आदेश
जयपरु , जनवरी 23, 2026
संख्या एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/882:-सां.आ. क्रमांक: 151/2026 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) में यह प्रावधान है कि कोरइ् अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे साधारण या विशेष निदर्शोंे के अध्यधीन रहते हये
ु , जो निर्वाचन आयोग समय-समय पर इस निमित्त जारी करें, मतपत्रों की गणना के समय अपनी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियक्तु कर सके गा।
उक्त के संबंध में आयोग (cid:217)वारा पर्व
ू में जारी आदेश क्रमांक 362/27.10.1994 (सां. आ. 07/1994) को अधिक्रमित करते हएु उक्त नियमों के नियम 58 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग निदर्शे देता है कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों से मतों की गणना के लिये निर्धारित तारीख से कम से कम 2 दिन पहले गणन अभिकर्ताओं की सचीू मय उनके फोटो रिटर्निग अधिकारी के (cid:217)वारा प्राप्त की जायेगी। फोटो सहित ऐसी सचीू देने पर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के गणन अभिकर्ताओं के फोटो पहचान पत्र गणन अभिकर्ता के लिये बनाये गये बैजेज पर फोटो चिपकायी जाकर तैयार किये जायेंगे तथा एक फोटो प्ररूप-19 पर चिपकायी जायेगी। गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियक्तु व्यक्तियों की फोटोएं संबंधित व्यक्ति जो कि गणन अभिकर्ता के रूप में अपनी सहमति देता है, के (cid:217)वारा हस्ताक्षरित होगी और अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के (cid:217)वारा प्रमाणित की जायेगी। मतों की गणना के दिन के वल फोटो पहचान पत्र वाले गणन अभिकर्ताओं को ही गणना हॉल के अन्दर जाने की अनमतिु दी जायेगी।
भवदीय,
राजेश वर्मा,
मख्यु निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।
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