| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 04, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 ु Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
आदेश
जयपरु , फरवरी 06, 2026
संख्या प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/1451:-सां. आ. 157/2026 - राजस्थान नगरपालिका
आयोग (cid:217)वारा इस निमित्त दिए गए साधारण या विनिर्दिष्ट निदशों के अधीन रहते हए नियमर् े
(निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 64-क के उप नियम (1) के उपबन्धों के अनसार राज्य निर्वाचन ु ु 64 के उपबन्ध नियम 46-क के उप नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित (नामंजरू ) करने के संबंध में लाग होंगे।ू
अत: राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम नियम 64-क सपठित नियम 64 एवं 46-क के उप नियम (4) के उपबन्धों के अनसरण में पर्व में जारी आदेश क्रमांक
ू 4207 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 125/2019) को अधिक्रमित करते हए सदस्य पदों के निर्वाचन हेत डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित किए
:-
जाने के संबंध में निम्नांकित निदश जारी करता हैर् े
1- रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा मतगणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय की समाप्ति के पश्चात ् प्राप्त लिफॉफा-ख (प्ररूप 16-ग) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।
2- निर्धारित समयावधि में प्राप्त होने वाले लिफाफे को एक-एक करके खोला जायेगा और जैसे ही प्रत्येक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमत: उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 16-क में की गरइ घोषणा की संवीक्षा करेगा।
3- यदि प्ररूप 16-क में की गरइ घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ता(िcid:306)त और अनप्रमाणित नहीं किया
क्रम संख्यांक लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) पर पष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो लिफाफा ु गया है, अर्थात सारत् : त्रटिपर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का -क (प्ररूप 16-ख) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समचित पष्ठांकन करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजरू ) कर देगा।
4- बिन्द संख्याु -3 के अनसार प्रतिक्षेपित ु (नामंजरू ) किए गए ऐसे समस्त पष्ठांकित लिफाफे
ृ -क (प्ररूप 16-ख) और उनके साथ प्राप्त प्ररूप 16-क में घोषणा को पनु : लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) में रखा , जाएगा और इस तरह समस्त लिफाफा-ख (प्ररूप 16-ग) को एक पथक बडे पैके ट में रखा जाएगा29 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग) जिस पर नगरपालिका नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तओं का संक्षिप्त ु
वर्णन अभिलिखित कर पैके ट को मद्राबन्द किया जाएगा।ु
5- इसके पश्चात रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा प्ररूप 16-क में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, को पथक पैके ट में रखेगा एवं मद्राबंद किया जाएगा। इसके बाद ही रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा लिफाफा-क (प्ररूप 16-ख) को खोलना प्रारम्भ किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त मद संख्या-4 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।
6- प्ररूप 16-ख (लिफाफा-क) में उन लिफाफों को, जिनके मामले में उपरोक्त मद संख्या-5 के अन्तर्गत कार्यवाही की गरइ है
् , को एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।
7- उपरोक्त मद संख्या-6 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिपेक्षित (नामंजरू ) कर दिया जाएगा-
(क) यदि उस पर कोरइ च्ि à (मत को अभिलिखित करने के लिए चिà से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या
(ख) यदि उस पर कोरइ मत अभिलिखित नहीं है ; या मतपत्र के पीछे वाले हिस्से पर मत अभिलिखित किया गया है; या
(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोरइ नहीं
् ) के पक्ष में दिए गए हैं;
(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या
(ड़) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नही लौटाया गया है जो रिट◌िर्नंग अधिकारी (cid:217)वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।
(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि वह बात सन्देहपर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।
उपरोक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर डाक मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रतिक्षेपित किए गए डाक मतपत्र के संबंध में प्रतिक्षेपित किए जाने का स्पष्ट कारण अंकित करेगा। डाक मतपत्र के वैध या प्रतिक्षेपित होने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
स्पष्टीकरण I - ऐसे डाक मतपत्र जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट रूप से अभिलिखित हो उसे मात्र इस कारण नामंजर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, बालपैन या स्याही से ''x'' (क्रॉस) अथवा ''✓'' (रारइट टिक् ) का अंकन पर्याप्त होगा।
भाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 30स्पष्टीकरण II - डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को के वल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोरइ ् नहीं) के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।
ू रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी 8. बिन्द ु 7 के अधीन किसी डाक मतपत्र को नामंजर करने से पर्व ू
या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, जो उपस्थित हो, डाक मतपत्र का निरीक्षण करने का यक्तियक्त ु
ू अवसर देगा किन्त उसे किसी डाक मतपत्र को छने नहीं देगा।
9 रिटर्निंग अधिकारी ऐसे प्रत्येक डाक मतपत्र पर, जिसको वह नामंजरू /प्रतिक्षेपित करे, उस पर नामंजरू /प्रतिक्षेपित किया गया शब्द का अंकन करेगा और नामंजरू /प्रतिक्षेपित करने का कारण
ृ संक्षिप्त रूप में स्वयं के हाथ से या रबड़ की महर से पष्ठांकित करेगा।ु
10. रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र (cid:217)वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोरइ नहीं
् ) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा। और इस प्रकार गणना करके उनके जोड़ को प्ररूप-21 परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे सनाएगा।ु
11. तदपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजरू ) मतपत्रों के पथकृ -पथक बंडल ृ
बनाए जाएंगे और सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित (नामंजरू ) मतपत्रों को पथकृ - पथक पैके ट में रखा जा
ृ एगा, जिन्हें रिट◌िर्नंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकत्र्ताओं या गणन अभिकर्तात्ताओं की, जो इस पर अपने हस्ताक्षर एवं मद्राए अंकित करना ु , वार्ड संख्या, चाहें, मद्राओं से मद्रांकित किया जाएगा। ऐसे मद्राबंद पैके टों पर नगरपालिका का नाम
गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।
भवदीय,
राजेश वर्मा,
मख्यु निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।