| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 04, शक्रवार , शाके 1948- अप्रेल 24, 2026 ु Vaisakha 04, Friday, Saka 1948- April 24, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
आदेश
जयपरु , फरवरी 11, 2026
संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1600 :-सां. आ. 158/2026 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 75-क के उपबन्धों के अनसरणु में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निदर्शे जारी करता है कि आयोग
ु और (cid:217)वारा या किसी सक्षम न्यायालय (cid:217)वारा दिए गए किसी प्रतिकलू निदर्शे के अधीन रहते हये अधोलिखित पैरा-4 में समाविष्ट अनदेशोंु के अधीन रहते हये
ु निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सके गा :-
(1) नियम 75 क (क) के अधीन निदर्शे :-
(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात ् पीठासीन अधिकारियों (cid:217)वारा लौटाये गये और नियम-75 के ख(cid:214)ड (क) में निर्दिष्ट प्रतिपर्ण सहित अप्रयक्तु निविदत्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रंकों में 6 मास की कालावधि के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रतिधतृ (Retain) रखे हएु हैं, निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात ् कोषागार में रखा जायेगा और तत्पश्चात ् नष्ट कर दिया जायेगा।
(ख) रिटर्निंग अधिकारी के पास डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात ् बचे हएु अवितरित प्रतिवर्ण सहित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान के न्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हएु प्रतिपर्ण सहित अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, मतदान के तरन्तु बाद जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी को वापिस कर दिया जायेगा और जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के मतपत्रों के पैकिटों को 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात ् उसके पर्यवक्षण के अधीन ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से उन्हें नष्ट किया जा सके गा।
(2) नियम 75 क (ख) के अधीन निदर्शे :-
(क) मतों की गणना के पश्चात ् नियम 74-क के उप नियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गरइ् मतदान मशीन की यनिटें
ू ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उपधारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्ततु करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात ् निर्वाचन के परिणामों की32 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग) घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से अधिकतृ (Retain) रखी जायेगी, तत्पश्चात ् मतदान मशीनों की मद्राु हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यनिटू में अंतर्विष्ट सचनाू हटा दी जायेगी तथा मतदान यनिटू में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जायेगा।
(ख) मतदान मशीनों के संबंध में उक्त पैरा (क) में वर्णित कार्यवाही के पश्चात ् इन्हें रिटर्निंग अधिकारी (cid:217)वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा।
(ग) नियम 74क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य पैके ट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधतृ रखे जायेंगे और तत्पश्चात ् नष्ट कर दिये जायेंगे।
इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यनिटें
ू (नियंत्रण यनिटू व मतदान यनिटू ) रिटर्निंग अधिकारी की सरक्षितु अभिरक्षा में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 36 की उप धारा (1) में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सरक्षितु रखी जायेगी।
(3) नियम 75 क (घ) के अधीन निदर्शे :-
(क) अनलंग्नकु में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मास व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।
(ख) आक्षेपित मतों की सचीू (प्ररूप-13) और आक्षेप फीस की वसलीू के लिए उपयोग में ली गरइ् रसीद बकु , मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निदशर्ने पत्रों के प्ररूपों को परिणाम का घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पर्व
ू नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।
(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियक्तु किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियक्तिु संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।
(घ) अंतिम प्रमाण-पत्र और निर्वाचन की घोषणा प्ररूप-22 या यथास्थिति प्ररूप 22-क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।
(ड.) निक्षेंपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किए जाने की रीति के अनसारु ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।
(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज-पत्रों को रोके रखना :-
(क) जहां कहीं कोरइ् निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय (cid:217)वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है, या निर्वाचन संबंधी कोरइ् अन्य मामला न्यायालय (cid:217)वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं,भाग 6 (ग) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 33 ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेंगे।
(ख) जहां कहीं कोरइ् निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय (cid:217)वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यनिटें
ू (यनिटोंू ) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सचनाू को हटाया जायेगा।
(5) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :-
मतदान मशीनों की नियंत्रण यनिटोंू के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयक्तु मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, प्रयक्तु डाक मतपत्र और उनके प्रतिपर्ण, निर्वाचकों (cid:217)वारा की गरइ् घोषणायें व उनके अनप्रमाणनु और निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियों के छोटे- छोटे टकड़े
ु कर दिये जाएं और उसके पश्चात ् उसकी लग्दीु बना दी जाए जिसे कागज आदि दबाराु बनने के प्रयोग किए जा सकें । निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टकड़े
ु राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी (cid:217)वारा एक प्रमाण-पत्र भी रिकार्ड किया जावे।
इस संबंध में आयोग (cid:217)वारा पर्व
ू में जारी पत्रांक 3150 दिनांक 06.11.1999 को अधिक्रमित करते हएु यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
संलग्न : एक
भवदीय,
राजेश वर्मा,
मख्यु निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव।
34 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 24, 2026 भाग 6 (ग)अनलग्नकु
| क्र.सं. | कागज-पत्रों का विवरण | |
| 1. | निर्वाचन का लोक नोटिस। | प्ररूप-2 |
| 2. | नियम-15 के अधीन विधिमान्यत: अभ्यर्थियों की सची। ू | प्ररूप-4 |
| 3. | अभ्यर्थिता वापस लेने की सचना। ू | प्ररूप-5 |
| 4. | निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सची। ू | प्ररूप-6 |
| 5. | निर्वाचन अभिकर्ता की नियक्ति। ु | प्ररूप-7 |
| 6. | निर्वाचन अभिकर्ता की नियक्ति का प्रतिसंहरण। ु | प्ररूप-8 |
| 7. | मतदान अभिकर्ता की नियक्ति। ु | प्ररूप-9 |
| 8. | मतदान अभिकर्ता की नियक्ति का प्रतिसंहरण। ु | प्ररूप-10 |
| 9. | अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सची। ू | प्ररूप-12 |
| 10. | निविदत्त मतों की सची। ू | प्ररूप-14 |
| 11. | निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से किसी मतदान के न्द्र पर प्रयक्तु भिन्न प्रतियां। | नियम-30(3) |
| 12. | मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने पर रÙध किये गये मतपत्रों एवं खराब हये और लौटाये गये मतपत्रों के पैकिट ु | नियम-37(6) और 45(2) |
| 13. | पीठासीन अधिकारी Ùवारा रखी गरइ् टिप्पणियाँ और अभिलेख, मतदान अभिकर्ताओं Ùवारा की गरइ् घोषणायें और कोरइ् अन्य कागज जिन्हें दिया हो। रिट◌िर्नंग अधिकारी ने माहरबन्द पैकिट में रखने का निदर्शे | |
| 14. | निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों के नामों की सची । ू | |
| 15. | निवारक निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों से डाक-मतपत्र Ùवारा मतदान करने की अनमति के लिये रिट◌िर्नंग अधिकारी Ùवारा प्राप्त ु किये गये आवेदन पत्र। | |
| 16. | निर्वाचन Ôयटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन एवं निर्वाचक Ôयटी प्रमाण- ू ू पत्र। | प्ररूप-15 प्ररूप-16 |
| 17. | गणन अभिकर्ता की नियक्ति एवं कार्यालय प्रतियाँ । ु | प्ररूप-19 |
| 18. | गणन अभिकर्ता की नियक्ति का प्रतिसंहरण। ु | प्ररूप-20 |
| 19. | मतों की पनर्गणना के लिए आवेदन पत्र। ु | नियम-67 |
| 20. | मतपत्र प्रतिपर्ण सहित अप्रयक्तु | |
| 21. | मतों की गणना के समय, स्थान एवं दिनांक आदि की सूचना। | |
| 22. | रिट◌िर्नंग अधिकारी और उम्मीदवारों व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं क े बीच पत्र व्यवहार। | |
| 23. | प्रतीकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र। | |
| 24. | क्षतिग्रस्त पत्र मद्रायें मद्रायें जो पीठासीन अधिकारियों से ु और अप्रयक्तु ु वापस प्राप्त हयी है। ु | |
| 25. | पीठासीन अधिकारी से प्राप्त सामान्य रिर्पोट, डायरियां व ज्ञापन, नोट | |
| बकें आदि। ु | ||
| 26. | नियम 30 के उप नियम (1) के खÖड (क) और (ख) के अधीन नोटिस। | |
| 27. | ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं Ùवारा आक्षेप रखे हैं। | |
| 28. | मतों की गणना के पश्चात ्, रिट◌िर्नंग अधिकारी Ùवारा तैयार की गरइ् कार्यवाहियों के मोहर बन्द पैकिट। | |
| 29. | मतों की गणना के लिये चैक मीमों के माहर बन्द पैकिट। | |
| 30. | मतपत्र लेखा। | प्ररूप-17 |
| 31. | निर्वाचन Ôयटी स्टॉफ मतपत्र लेखा। ू | प्ररूप-18 |
| 32. | पेपर सील का अभिलेख। प्रयक्तु | |
| 33. | प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैÖड-बिल और निर्वाचन क े समय उममीदवारों Ùवारा जारी किये गये खले बयान। ु | |
| 34. | निर्वाचक Ùवारा की गरइ् घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनप्रमाणन ु पैकिट। | नियम-38(1) |