| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 09, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 ु Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
वन विभाग
विज्ञप्ति
जयपरु , फरवरी 09, 2026
क्रम संख्या:- प. 2(2) वन/2026 :-चकि निम्नलिखित अनसची में दिखाई गई वन भमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled) है।
, ँ पर्यक्त वन भमि तथा बंजर भमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट और चकि सरकार उू
1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।
और चकि पर्वोक्त भमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखब(cid:217)ध नहीं किये गयें है।
और चकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पर्वोक्त वन भमि अथवा बंजर भमि मे अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखब(cid:217)ध किया जाना आवश्यक है परन्त चकि इन कार्यो
ँ के सम्पादन में
ँ जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहचानें की आशंका है।ु
इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर /असिस्टेन्ट फोरेस्टर सेटलमेन्ट आफिसर को पवोक्त वन भमि अथवा बंजर भमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारो की जॉच करके उन्हें लेखब(cid:217)व करने हेत ु नियक्त करती है तथा ऐसी जॉच तथा अभिलेखन तथा साक्षय उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।
और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तक (cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के ु
अग्रेतर अनसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भमि और बंजर भमि को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा
ू रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्त इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।
1028 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख)और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनसरण मे यह ु
भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वक्ष जो इसके संलग्न (िcid:217)वतीय अनसची में अ◌ि◌ंकत किये गये है राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रकिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भमि ू का कषि अथवा भवन निर्माण अथवा पश पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषि(cid:217)व करती है।
प्रथम अनसचि ु ू (वन भमि और बंजर भमिू
ू )
(िcid:217)वतीय अनसचि ु ू (आरक्षित वक्षृ )
राज्यपाल की आज्ञा से,
बीजो जॉय,
विशिष्ट शासन सचिव, वन।
प्रथम अनसचीु
ू
| क्र. सं | नाम ब्लॉक | नाम तहसी ल | नाम जिला | सीमा | ि ववरण | ||
| ग्राम का नाम | खसरा नं. | रकबा | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | कमला बी ू | दीगोद कोटा उत्तर- कषि भमि | ू ृ पर्व - कषि भमि ू ू ृ दक्षिण- चारागाह भमि ू पश्चिम- कषि भमि ू ृ | कमला ू | 82 | 1.4 | |
| 83 | 0.32 | ||||||
| योग | कल ु खसरे 2 | 1.72 |
अपर्व कष्ण श्रीवास्तवू ृ ,
उप वन संरक्षक,
कोटा।
(िcid:217)वतीय अनसचीु
ू
| क्र.सं. | बोटेनिकल नाम | हिन्दी नाम |
| 1 | Senegalia catechu | खैर |
| 2 | Propopis Juliflora | विलायती बबलू |
| 3 | Balanites Roxburglii | हिंगोट |
| 4 | Buteamono sperma | पलाश (छोला) |
| 5 | Holoptelea integrifolia | चरैलु |
| 6 | Anogeissus pendula | धोंक |
अपर्व कष्ण श्रीवास्तवू ृ ,
उप वन संरक्षक,
कोटा।
परिशिष्ट-क प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,(cid:217)वारा प्रमाण-पत्र
वन ख(cid:214)ड - कमला बीू
रेंज - दीगोद
वनम(cid:214)डल - कोटा
1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भमि का वर्गीकरण गैर ममकिन जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्तत रूप से खसरा नम्बर का ृ
विवरण दर्शाया गया है।
2. वतर्मान में भमि राजस्व लेखो में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग (cid:217)वारा कु छ क्षेत्रो में कराया गया है/कराना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. भमि पर वक्षों का घनत्व ू
ृ 0.0 से 0.2 है।
4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवाय चक बंजड व वन भमि है। चारों ओर की सीमाओं ू
का विस्तत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।
5. वन ख(cid:214)ड के वांछत मानचित्र (नक्षे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्षें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
6. उल्लेखित वन क्षेत्रों को काननी रूप देने हेत प्रचलित नियमों के अनरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भमियों पर वन विभाग का ू
साक्ष्य सि(cid:217)व हो सके ।
7. उक्त भमि का पर्व में राजपत्रू
ू में प्रकाशन नही हआ है।ु
अपर्व कष्ण श्रीवास्तवू ृ ,
उप वन संरक्षक,1030 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) कोटा।