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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 29 April 2026

Published 29 April 2026

Department
Forest department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Forest department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117786
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 09, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 ु Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपरु , फरवरी 09, 2026

क्रम संख्या:- प. 2(2) वन/2026 :- चकिू ँ निम्नलिखित अनसचीु ू में दिखाई गई वन भमिू सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर्ण

ू वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled)है।

ँ सरकार उपर्य

और चकिू

ुक्त वन भमिू तथा बंजर भमिू को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।

और चकिू ँ पर्वोक्तू भमिू में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखब(cid:217)ध नहीं किये गयें है।

और चकिू ँ सरकार यह भी विचार रखती है कि पर्वोक्तू वन भमिू अथवा बंजर भमिू मे अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया

ँ इन कार्यो के सम्पादन में जाना तथा उन्हें लेखब(cid:217)ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चकिू

जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहचानें

ँ की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट ऑफिसर /असिस्टेन्ट फोरेस्टर सेटलमेन्ट आफिसर को पवोक्तू वन भमिू अथवा बंजर भमिू में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारो की जॉच करके उन्हें लेखब(cid:217)व करने हेतु नियक्तु करती है तथा ऐसी जॉच तथा अभिलेखन तथा साक्षय उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6,7,8,10,11 (1) 12,13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तकु (cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसराु में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भमिू और बंजर भमिू को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियो के अग्रेतर अनसरणु मे यह

ू में भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वक्षृ जो इसके संलग्न (िcid:217)वतीय अनसचीु1031 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) अ◌ि◌ंकत किये गये है राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पर्वोक्तू तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चनाू या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रकिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भमिू का कषिृ अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषि(cid:217)व करती है।

प्रथम अनसचिु ू (वन भमिू और बंजर भमिू )

(िcid:217)वतीय अनसचिु ू (आरक्षित वक्षृ )

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

क्र. सं नाम ब्लॉक नाम तहसील नाम जिला सीमा विवरण
ग्राम का नाम खसरा नं. रकबा
1 2 3 4 5 6
1 कमला ए ू दीगोद कोटा उत्तर- राजस्व भमिू कमला ू पर्व - खरावा का नाला ू भमिू दक्षिण- कषिृ भमिू पश्चिम- कषिृ कमला ू 52 0.56
53 0.61
54 1.96
55 0.48
56 0.63
57 0.16
58 0.16
59 0.32
60 0.31
61 24.4 0
62/261 0.50
63 0.84
64 1.05
70 79 0.92 0.87
221 38
226 2.65
228 0.10
योग कलु खसरे 18 74.5 2

अपर्व

ू कष्णृ श्रीवास्तव,

उप वन संरक्षक,

कोटा।

क्र.सं. बोटेनिकल नाम हिन्दी नाम
1 Senegalia catechu खैर
2 Propopis Juliflora विलायती बबलू
3 Balanites Roxburglii हिंगोट
4 Buteamono sperma पलाश (छोला)
5 Holoptelea integrifolia चरैलु
6 Anogeissus pendula धोंक

अपर्व

ू कष्णृ श्रीवास्तव,

उप वन संरक्षक,

कोटा।

1033 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख)

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक,(cid:217)वारा प्रमाण-पत्र

वन ख(cid:214)ड - कमलाू ए

रेंज - दीगोद

वनम(cid:214)डल - कोटा

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भमिू का वर्गीकरण गैर ममकिनु जंगलात वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 6 में विस्ततृ रूप से खसरा नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2. वतर्मान में भमिू राजस्व लेखो में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग (cid:217)वारा कछु क्षेत्रो में कराया गया है/कराना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।

3. भमिू पर वक्षोंृ का घनत्व 0.0 से 0.2 है।

4. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व सिवाय चक बंजड व वन भमिू है। चारों ओर की सीमाओं का विस्ततृ उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।

5. वन ख(cid:214)ड के वांछत मानचित्र (नक्षे) संलग्न है। एवं विज्ञप्ति में दर्शाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनरूपु है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्षें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जीटी शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

6. उल्लेखित वन क्षेत्रों को काननीू रूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनरूपु शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे की इन भमियोंू पर वन विभाग का साक्ष्य सि(cid:217)व हो सके ।

7. उक्त भमिू का पर्व

ू में राजपत्र में प्रकाशन नही हआु है।

अपर्व

ू कष्णृ श्रीवास्तव,

उप वन संरक्षक,

कोटा।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 29 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117786/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117786.