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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 29 April 2026

Published 29 April 2026

Department
Forest department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Forest department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117789
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 09, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 ु Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपरु , जनवरी 08, 2026

क्रम संख्या:- प. 2(20) वन/2025 :-चकिू ँ इसके साथ संलग्न प्रथम अनसचीु ू में बतलाई गई वन भमिू अथवा बंजर भमिू सरकार की संपति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पर्ण

ू वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चकिू ँ सरकार पर्वोक्तू वन भमिू तथा बंजर भमिू को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अधीन रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।

और चंकिू पर्वोक्तू भमिू में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चंकिू सरकार यह भी सोचती है कि पर्वोक्तू वन भकिू अथवा बंजर भमिू में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना ओर उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहंचने

ु की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों को पर्वोक्तू वन भकिू अथवा बंजर भमिू में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियक्तु करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्यक्तु अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11(1), 12, 14, 17, 18,तथा 19 में प्रवाहित विधि के अनसारु ही किया जायेगा।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तकु (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसारु में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक एतद् (cid:217)वारा कथित उक्त वन भमिू और बंजर भमिू को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसरणु में यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न (िcid:217)वतीय अनसचीु ू में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वक्षृ इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरखित किये जाते है और पर्वोक्तू तारी ख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चनाू या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भमिू 1061 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) को कषिृ के लिए या मकान बनाने के लिए या पशपालनु के लिए अथवन किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषि(cid:217)ध करती है।

प्रथम अनसचिु ू (वन भमिू और बंजर भमिू )

(िcid:217)वतीय अनसचिु ू (आरक्षित वक्षृ )

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

क्र. सं नाम ब्लॉक नाम तहसील नाम जिला सीमा ग्राम का नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1 3 एस एम पगलू बीकानेर उत्तरः- काश्तकार मु.न.179/16 दक्षिणः-काश्तकार मु.न. 179/10 पर्वः ू -काश्तकार मु.न. 179/16, 180/17,18 पश्चिमः-नहर मु.न. 179/16 के किला न. 21,22,23 में रास्ता ह ै। 3 एस एम पार्ट ब क्र. सं प. न./ म ु. न. भमिू विवरण
कि. न. /ख.न रकबा (बीघा- बिस्वा म ें) भमिू किस्म
1 179/8 15/1 0-03
16/1 0-09
24/1 0-04
25/2 0-19
योग 1-15
179/16 18 ता 20 3-00
21/2 0-18
22/1 0-18
23/1 0-18
योग 5-14
180/1 4/2 0-15
5 ता 6 2-00
7/1 0-09
14/1 0-04
15/1 0-19
16/1 0-17
25/2 0-11
योग 5-15
180/2 5/2 योग 0-06 0-06
180/9 1 ता 3 3-00
8 ता15 8-00
18ता2 3 6-00
योग 17-00
180/10 1 ता 9 9-00
10/1 0-19
11/2 0-16
12ता1 9 8-00
20/1 0-11
योग 19-06
पार्ट ब का योग 49-16
3 एस एम पार्ट अ 2 179/15 5/2 0-11
6/2 0-15
14/2 0-04
15/1 0-19
16 1-00
17/1 0-18
18/1 0-03
23/2 0-16
24 ता 25 2-00
योग 7-06
2/1 0-14
3 ता 5 3-00
योग 3-14
1/2 0-18
2/2 0-14
3/2 0-02
7/2 0-06
8/2 0-18
9 ता 14 6-00
15/2 0-16
16 ता 25 योग 10-00 19-14
1 ता 9 9-00
योग 9-00
11/2 0-03
18/2 0-02
19/1 0-11
20/1 0-17
21/2 0-18
22 1-00
23/2 0-18
योग 4-09
1/2 0-18
2 ता 4 3-00
7 ता 9 3-00
10/1 0-18
12 ता 14 3-00
योग 10-16
पार्ट अ का योग 54-19
3 एस एम पार्ट अ तथा ब का महायोग = 104-15 बीघा 26.494 ह ैक्टेयर

श्यामसिंह भाटी, बलराम शर्मा,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

इकाई प्रथम 682 आरडी। इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

(िcid:217)वतीय अनसचीु

ू

S.No. Botanical Name Hindi Name
1 Azadirachta indica, A.juss नीम
2 Acacia arubica willd बबलू
3 Acacia jaquemontil बोवली
4 CordiaMyxa, Linn लसौडा
5 Cordia rothi गंदी ू
6 Calligonum polygonouides फोग
7 Calotropis procera R.Sr. आक
8 Cassia fistula, Linn अमलतास
9 Capparis decidna क े र
10 Dalbergis sissoo, Roxb शीशम
11 Encalyptus spp सफे दा
12 Ficus religiosa, Linn पीपल
13 Ficus bengalensis Linn बड
14 Leptadeniam Reticulatam Wight & Ar खीप
15 Morus alba, Linn शहततू
16 Ricinus communis अरÖड
17 Prosopis spiicigera ख ेजडा
18 Prosopis cineraria ख ेजडी
19 prosopis juliflora विलायती बबलू
20 Salvadora oligoides पीलू
21 Salvadora persica जाल
22 Saccharum munja मंजा घास ू
23 Acacia Tortalis इजराईल बबलू
24 Tecomella undulata रोहिड़ा
25 Zizyphus jujuba Lam ब ेर
26 zizyphus xylopyra willd घोट
27 Zizyphus nummularia झड़ बेर

श्यामसिंह भाटी, बलराम शर्मा,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

इकाई प्रथम 682 आरडी। इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

परिशिष्ठ ''क'' प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक (cid:217)वारा प्रमाण - पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन ख(cid:214)ड/चक & 3 एस एम

रेन्ज & इकाई प्रथम 682 आरडी 1065 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) नाम तहसील & पगलू नाम वन म(cid:214)डल & उप वन संरक्षक, स्टेज-II, बीकानेर

1. संलग्न प्रारुप में दशाई गई भमिू का वर्गीकरण गैर कषिपायतीृ है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्ततृ से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2. वतर्मान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग (cid:217)वारा कछु क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।

3. वतर्मान में कछु क्षेत्र में सी.एस.पी. वक्षारोपणृ का कार्य 1994-95 करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हएु है भविष्य में कछु क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।

4. भमिू पर वक्षोृ का घनत्व लगभग 48 प्रतिशत है इस वन ख(cid:214)ड में प्रमख प्रजातिया बैरु , खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 48 प्रतिशत है।

5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों और की सीमाओं का विस्तत ृ उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।

6. वनख(cid:214)डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनरुपु है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है ।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारुप यथा विधी परू ्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के काननीू स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनरुपु शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है । जिससे कि इन भमियोंू पर वन विभाग का साक्ष्य सि(cid:217)ध हो सके ।

8. उक्त भमिू का पर्व

ू में राजपत्र में प्रकाशन नही हआु है।

श्यामसिंह भाटी, बलराम शर्मा,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

इकाई प्रथम 682 आरडी। इंगानप स्टेज-II बीकानेर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 29 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117789/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117789.