Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 29 April 2026

Published 29 April 2026

Department
Forest department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Forest department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117791
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
वैशाख 09, बधवार , शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 ु Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपरु , दिसम्बर 23, 2025

क्रम संख्या:- प. 2(19) वन/2025 :-चकिू ँ निम्नलिखित अनसचीु ू में दिखाई गई वन भमिू सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर्ण

ू वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled)है।

और चकिू ँ सरकार उपर्यक्तु वन भमिू तथा बंजर भमिू को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।

और चकिू ँ सरकार यह भी विचार रखती है कि पर्वोक्तू वन भमिू अथवा बंजर भमिू मे अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें

ँ इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस लेखब(cid:217)ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चकिू

बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहचानें

ँ की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखब(cid:217)ध करने हेतू नियकितु करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्त की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18,तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तकु (cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसराु में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भमिू और बंजर भमिू को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30(cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसरणु में यह भी घोषणा

ू में अकितं किये गये है,राजपत्र करती है कि उक्त रक्षित वन के वह वक्षृ जो संलग्न (िcid:217)वतीय अनसचीु

में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पर्वोक्तू तारीख से उक्त वन 1076 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चनाू या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना

और उक्त वन में किसी भमिू का कषिृ अथवा भवन निर्माण अथवा पशपालनु अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषि(cid:217)ध करती है।

प्रथम अनसचिु ू (वन भमिू और बंजर भमिू )

(िcid:217)वतीय अनसचिु ू (आरक्षित वक्षृ )

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

क्र. सं नाम ब्लॉक नाम तहसील नाम जिला सीमा ग्राम का नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1 3 ND (ब्लॉक ए) अनूपगढ़ गंगानगर उतर मे राज. सरकार निजी भमिू मु.न. 252 व 251 व 250 480 481 482 249 व 248 482 482 दक्षिण मे वन विभाग मु.न. 253 व 252 व 251 484 484 484 250 व 249 व 248 484 484 484 पर्व मे वन विभाग ू मु.न. 247 483 पश्चिम मे निजी भमिू मु न 253 व 253 व 254 481 482 483 3 ND (ब्लॉक ए) क्र. सं प. न./ मु. न. भू मि विवरण
कि. न. /ख. न. रकबा ह ैक्टेयर मे भमिू किस्म
1 248/ 483 1 0.2530 (अ.क.)
48
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10 0.2530 (अ.क.)
11 0.2530 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20 0.2530 (अ.क.)
21 0.2530 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.3250 (अ.क.)
2 249/ 483 1 0.2530 (अ.क.)
47
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10 0.2530 (अ.क.)
11 0.2530 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20 0.2530 (अ.क.)
21 0.2530 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.3250 (अ.क.)
3 250/483 1/1 0.2020 (अ.क.)
46
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10/ 2 0.2530 (अ.क.)
11/ 1 0.2020 (अ.क.)
12 0.2030 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20/ 2 0.2530 (अ.क.)
21/ 1 0.2020 (अ.क.)
22 0.2030 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.0720 (अ.क.)
4 251/ 482 1 0.2530 (अ.क.)
37
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10 0.2530 (अ.क.)
11 0.2530 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20 0.2530 (अ.क.)
21 0.2530 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.3250 (अ.क.)
5 251/48 3 1 0.2530 (अ.क.)
45
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10 0.2530 (अ.क.)
11 0.2530 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20 0.2530 (अ.क.)
21 0.2530 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.3250 (अ.क.)
6 252/48 1 1/1 0.2280 (अ.क.)
29
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10/ 1 0.2280 (अ.क.)
11/ 1 0.2280 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20/ 1 0.2280 (अ.क.)
21/ 1 0.2270 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.1990 (अ.क.)
7 252/482 1/1 0.2280 (अ.क.)
38
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10/ 2 0.2280 (अ.क.)
11/ 2 0.2280 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20/ 1 0.2270 (अ.क.)
21/ 2 0.2280 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग- कलु किता 25 6.1990 (अ.क.)
8 252/48 3 1/2 0.2280 (अ.क.)
44
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10/ 1 0.2270 (अ.क.)
11/ 2 0.2280 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20/ 1 0.2280 (अ.क.)
21/ 1 0.2280 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.1990 (अ.क.)
9 253/ 483 1 0.2530 (अ.क.)
43
2 0.2530 (अ.क.)
3 0.2530 (अ.क.)
4 0.2530 (अ.क.)
5 0.2530 (अ.क.)
6 0.2530 (अ.क.)
7 0.2530 (अ.क.)
8 0.2530 (अ.क.)
9 0.2530 (अ.क.)
10 0.2530 (अ.क.)
11 0.2530 (अ.क.)
12 0.2530 (अ.क.)
13 0.2530 (अ.क.)
14 0.2530 (अ.क.)
15 0.2530 (अ.क.)
16 0.2530 (अ.क.)
17 0.2530 (अ.क.)
18 0.2530 (अ.क.)
19 0.2530 (अ.क.)
20 0.2530 (अ.क.)
21 0.2530 (अ.क.)
22 0.2530 (अ.क.)
23 0.2530 (अ.क.)
24 0.2530 (अ.क.)
25 0.2530 (अ.क.)
योग - किता कलु 25 6.3250 (अ.क.)
(ब्लॉक ए) का 56.2940 (अ.क.)
1 3 ND (ब्लॉक बी) अ नपगढ़ ू ग गानगर ं उ तर मे राज. सरकार मु.न. 254 478 दक्षिण मे निजी भमिू मु. न. 254 481 पर्व मे राज. सरकार ू मु.न. 253 व 253 479 480 पश्चिम मे निजी भमिू मु न 255 व 255 479 480 3 ND (ब्लॉक बी) कलयोग ु 225
1 254/ 479 1 0.2530 नर्सरी
10
2 0.2530 नर्सरी
3 0.2530 नर्सरी
4 0.2530 नर्सरी
5 0.2530 नर्सरी
6 0.2530 नर्सरी
7 0.2530 नर्सरी
8 0.2530 नर्सरी
9 0.2530 नर्सरी
10 0.2530 नर्सरी
11 0.2530 नर्सरी
12 0.2530 नर्सरी
13 0.2530 नर्सरी
14 0.2530 नर्सरी
15 0.2530 नर्सरी
16 0.2530 नर्सरी
17 0.2530 नर्सरी
18 0.2530 नर्सरी
19 0.2530 नर्सरी
20 0.2530 नर्सरी
21 0.2530 नर्सरी
22 0.2530 नर्सरी
23 0.2530 नर्सरी
24 0.2530 नर्सरी
25 0.2530 नर्सरी
योग - किता कलु 25 6.3250 नर्सरी
2 254/48 0 24 1 0.2530 नर्सरी
2 0.2530 नर्सरी
3 0.2530 नर्सरी
4 0.2530 नर्सरी
5 0.2530 नर्सरी
6 0.2530 नर्सरी
7 0.2530 नर्सरी
8 0.2530 नर्सरी
9 0.2530 नर्सरी
10 0.2530 नर्सरी
11 0.2530 नर्सरी
12 0.2530 नर्सरी
13 0.2530 नर्सरी
14 0.2530 नर्सरी
15 0.2530 नर्सरी
16 0.2530 नर्सरी
17 0.2530 नर्सरी
18 0.2530 नर्सरी
19 0.2530 नर्सरी
20 0.2530 नर्सरी
21 0.2530 नर्सरी
22 0.2530 नर्सरी
23 0.2530 नर्सरी
24 0.2530 नर्सरी
25 0.2530 नर्सरी
योग - किता कलु 25 6.3250 नर्सरी
ब्लॉक (बी) का कलु योग 50 12.6500 ह ैक्टेयर
ब्लॉक (ए) व (बी) का कलु 68.9440 ह ैक्टेयर

भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 1087

महायोग

कलु किता 275

श्यामलाल, राके श दलारु ,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक घड़साना। श्रीगंगानगर

(िcid:217)वतीय अनसचीु

ू

आरक्षित वक्षृ

क्र.सं. वानस्पतिक नाम हिन्दी नाम
1 Acacia Tortalis ईजराईल बबलू
2 Acacia Nilotica द ेशी बबलू
3 Zizyphusjhujhuba lam बेर
4 Prosopis Cineraria खेजड़ी
5 Capparis Decidna क े र
6 Aerua Tometosa सफे द/काली बईु
7 Calotropis Procera आक
8 Cenchrus Cilliaris धामण घास
9 Leptadeniapyrotechnica खींप
10 Zizyphus Nummularia झड़ बेर
11 Saccharum Munja मजा घास ू

श्यामलाल, राके श दलारु ,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक घड़साना। श्रीगंगानगर

परिशिष्ठ ''क'' प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक (cid:217)वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन ख(cid:214)ड & 3 ND

नाम रेंज & घड़साना

नाम तहसील & अनपगढ़ू

नाम वन म(cid:214)डल & श्रीगंगानगर 1088 राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 29, 2026 भाग 1(ख) 1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भमि का वर्गीकरण वन विभाग ू

हिस्सा-पर्ण ू सा. विभागीय कि भमि ू है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तत रूप से किला नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2. वतर्मान में राजस्व रिकार्ड में भमिू वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर वन विभाग (cid:217)वारा वन विकास कार्य करवाये गये इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।

3. वतर्मान में कलु क्षेत्र में वक्षारोपणृ करवाया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। 4. भमिू पर वक्षोंृ झाडियों व घास का घनत्व 60 प्रतिशत है। इस वनख(cid:214)ड में वक्षारोपणृ कार्य करवाया गया है।

5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों की भमिू है तथा चारों और सीमाओं का विस्ततृ उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।

6. वनख(cid:214)डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनरूपु है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पर्व

ू नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के काननीू स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनरूपु शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भमियोंू पर वन विभाग का साक्ष्य सि(cid:217)ध हो सके ।

8. उक्त वन विभाग की भमिू का पर्व

ू में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हआु है।

9. उक्त वनख(cid:214)ड 3 ND (ब्लॉक ए) के मध्य से व पश्चिम से गैर मुमकिन रास्ता गजरु रहा है। रास्ते को विज्ञप्ति मे शामिल नहीं किया गया है व रास्ते को लाल स्याही से अंकित किया गया है।

10. भमिू प्रकार के अनसारु वर्गीकरण वन विभाग हिस्सा-पर्ण

ू सा. विभागीय कि भमिू है ब्लॉक (ए) का कलु किता/खसरे 225 कलु क्षेत्रफल 56.2940 हैक्टेयर व ब्लॉक (बी) का कलु किता/खसरे 50 कलु क्षेत्रफल 12.6500 हैक्टेयर ब्लॉक (ए) व (बी) का कलु किता/खसरे 275 कलु क्षेत्रफल 68.9440 हैक्टेयर है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।

श्यामलाल, राके श दलारु ,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक घड़साना। श्रीगंगानगर

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 29 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117791/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-04-29.5117791.