| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 15, मंगलवार, शाके 1948- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , अप्रेल 29, 2026
संख्या प.01(01)न्याय/2026 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन ् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सरक्षाु संहिता, 2023 (सन ् 2023 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मख्यु न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तरन्तु प्रभाव से सजिृ त एवं स्थापित करती हैः-
| क्र.सं. | नवसजित न् यायालय का नाम ृ | जिला/न्यायक्षेत्र | बैठक का स् थान |
| 1. | वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक् त न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाटश् या म मख्यु ू | सीकर | खाटश् या म ू |
नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सरक्षाु संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश एवं मख्यु न्यायिक मजिस्ट्रेट (cid:217)वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सरक्षाु संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय (cid:217)वारा अपर मख्यु न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमखु शासन सचिव।
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