| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 17, गरूवार , शाके 1948- मई 07, 2026 ु Vaisakha 17, Thursday, Saka 1948- May 07, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
(ख(cid:214)ड-डीडवाना)
अधिसचनाू
जयपरु , अप्रेल 29, 2026
[ अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]
Rajkaj 21886785 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पुनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार्रे ु डीडवाना-कचामनु जिले की छोटी खाटु तहसील में राज्य राजमार्ग संख्या-90 पर डेगाना-रतनगढ़ रेलवे लाईन के लेवल क्रोसिंग एलसी-97 हेतु रेलवे ओवरब्रिज/अ(cid:214)डरब्रिज निर्माण की परियोजनार्थ, परियोजना प्रभावित गांव कोनियाड़ा (ग्राम पंचायत पावा) में भमिू अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।
परियोजना हेतु नियमानसारु सामाजिक समाघात निर्धारण सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड़- डीडवाना (cid:217)वारा एजेन्सी का चयन कर करवाया जायेगा। चयनित एजेन्सी (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:-
1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समचितु स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात ् प्रभावित गांव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाईु की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समचितु रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसनवाईु के दौरान आये सझावोंु /आपत्तियों के समचितु समाधान को शामिल कर सामाजिक 1556 राजस्थान राज-पत्र, मई 07, 2026 भाग 1(ख) 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्याकं नू के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकतृ और शन्यु बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचनाू की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पर्व
ू सम्पर्ण
ू कराया जाना आवश्यक है।
सम्पर्क सत्रू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
ख(cid:214)ड़-डीडवाना (राजस्थान) 341303
फोन नं. +91-9414648670
ई-मेलः [email protected]
आदेश (cid:217)वारा,
आर.के . लथराू ,
संयक्तु सचिव (पथ),
सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपरू ।