| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 21, सोमवार, शाके 1948- मई 11, 2026 Vaisakha 21, Monday, Saka 1948- May 11, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
राजस्थान वित्त निगम
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 04, 2026
संख्या आरएफसी/एफपीए-23(5): दी स्टेट फाईनेन्सियल कारपोरेशन्स एक्ट,1951 (63 ऑफ 1951) की धारा 23 सपठित धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राजस्थान वित्त निगम के संचालक म(cid:214)डल ने भारतीय लघु उ(cid:217)योग विकास बैंक से विचार विमर्श के पश्चात ् तथा राज्य सरकार की पर्वानमतिू ु लेकर राजस्थान फाईनेन्सियल कारपोरेशन (पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्युटी टू एम्पलोईज) रेग्यलेशन्सू , 1975 के रेग्यलेशनू 7 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवतृ व मतकृ ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि में निम्न प्रकार से पथकृ पथकृ संचालक म(cid:214)डल की बैठकों में संशोधन करने का निर्णय लिया है:-
1. निगम के आदेश संख्या पीए-23(5)/261 दिनांक 16.05.2018
The maximum amount of Death-cum-Retirement gratuity permissible under Regulation No.7 of Rajasthan Financial Corporation (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1975 is increased from Rs.10.00 lac to Rs.20.00 lac w.e.f. 01.01.2017.
2. निगम के आदेश संख्या पीए-23(5)/1280 दिनांक 04.03.2026
The maximum amount of Death-cum-Retirement gratuity permissible under Regulation No.7 of Rajasthan Financial Corporation (Payment of Gratuity to Employees) Regulations, 1975 is increased from Rs.20.00 lac to Rs.25.00 lac w.e.f. 01.04.2024.
आज्ञा से,
पंकज परोहितु , सचिव।
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