| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| वैशाख 23, बधवार , शाके 1948- मई 13, 2026 ु Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1948- May 13, 2026 |
भाग 5 (घ)
औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , अप्रेल 28, 2026
संख्या एफ.1(1)(1)श्रम/रोडवेज/लोकोपयोगी/विधि/1985/00012 :-औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा- 2 एन (VI) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हये
ु राज्य सरकार इससे सन्तष्टु होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, एत(cid:217)(cid:217)वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''ट्रांसपोर्ट (अदर देन रेल्वेज) फॉर दी कै रिज ऑफ पैसेन्जर्स ए(cid:214)ड ग(cid:212)सु बाई रोड़'' के कार्यों को अधिसचनाू जारी होने की दिनांक से आगामी 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।
राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सहारण,
अतिरिक्त श्रम आयक्तु एवं, पदेन संयक्तु शासन सचिव, राजस्थान, जयपर।ु
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