Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 25 May 2026

Published 25 May 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117937
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 04, सोमवार, शाके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।

(अन्तर्गत भमि अू र्जन,पनर्वासन और पर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एंव राजस्थान नियम 21(1) के अधीन घोषणा

)

प्रपत्र -9

भमिू अवाप्ति की घोषणा

जयपरु , अप्रेल 24, 2026

RajKaj Ref No.: 21785353 :-भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पन(cid:373)यु स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 (1) एवं नियम 21 (1)के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन jkTkLFkku jkT; ds chdkusj ftys ds ywudj.klj rglhy esa Constt of Two Lane (RUB) in Lunkaransar of Railway Chainage 245/5-6 Bikaner ds fuekZ.k कार्य हेत ु ग्राम लणकरणसर तहसील लणकरणसर जिला बीकानेर मे कल

ु 0.1402 हैक्टेयर भमि ू आवश्यक हैं।

अत: घोषणा की जाती हें कि मानक माप के अनसार कलु ु 0.1402 हैक्टेयर भमि के खंडो ू

का उपरोक्त परियोजना के लिए ग्राम लणकरणसर तहसील लणकरणसर जिला बीकानेर कीभमि का सार्वजानिक प्रयोजनार्थ हेत अधिग्रहण किया जाना है , जिसका विस्तत विवरण ृ निम्नलिखित हैं धारा 19(1) के अंतर्गत भमिू अवाप्ति की घोषणा

Ø- la- [kljk la[;k fgrc) O;fDr;ksa dk uke Xkkao dk uke Hkwfe dh fdLe dqy {ks=Qy ¼gSDVs;j½ {ks=Qy vokIr ¼gSDVs;j½ Hkwfe dk izdkj m- n- i w- i-
1 2075/882 1-e.Mh fodkl lfefr fgLlk&iw.kZ l LFkk ds a fy,] ¼nqdku l a [;k 44 l 51 dqy s 8 nqdku izHkkfor gS½ ywudj.klj ckjkuh 2 11.9647 0.0426 futh 261 521 533 263
2 1789/1561 . राज सरकार ywudj.klj ckjkuh 2 24.7500 0.0975 ljdkjh 774 678 874 2031/ 875
dqy 0.1402
2082 राजस्थान राज-पत्र, मई 25, 2026 भाग 1(ख)

यह घोषणा भमिू अर्जन,पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 के तहत इच्छकु और हितब(cid:217)व

् और जांच के बाद की जा रही है। उपरोक्त परियोजना व्यक्तियों की आपतियों की सनवारइु

हेतु की जा रही भमिू अवाप्ति से कोरइ् भी व्यक्ति/परिवार विस्थापित नही होने से पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु योजना की आवश्यकता नही है। अर्जित की जा रही भमिू के नीचे स्थित खनिजों का उपर्यक्तु परियोजना के निर्माण हेतु खडडे खोदने, हटाने व निर्माण में प्रयक्तु करने के सिवाय खनन नही किया जावेगा।

भमिू अवाप्ति योजना (एल.ए.पी) का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस पर भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी लणकरणसर ू के कार्यालय में किया जा सकता है।

आर.के .लथराू , संयक्त सचिव ु (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपरु राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु
Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117937/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117937.