| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 04, सोमवार, शाके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
(ख(cid:214)ड-कचामन सिटीु )
अधिसचनाू
जयपरु , मई 19, 2026
2013 की धारा 4 (1) ] [ अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन म उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम
Rajkaj Ref : 22298528 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पनर्वा
ु सन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं
2016 राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम के प्रावधानानसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज- 6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार डीडवाना
ु -कचामन जिले में कचामन सिटी रिंग रोड़ निर्माण परियोजना हेत सार्वजनिक ु प्रयोजनार्थ निम्नानसार परियोजना प्रभावित गावों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।
| क्र.सं. | जिला | तहसील | राजस्व गांव | सक्षम प्राधिकारी भमि अवाप्ति एवं ू उपखÖड़ अधिकारी |
| 1 | डीडवाना-कचामन ु | कचामन सिटी ु | असनपरा ु | उपखÖड़ अधिकारी, कचामन सिटी ु |
| 2 | डीडवाना-कचामन ु | कचामन सिटी ु | उगरपरा ु | |
| 3 | डीडवाना-कचामन ु | कचामन सिटी ु | भंवरपरा ु | |
| 4 | डीडवाना-कचामन ु | कचामन सिटी ु | आशपरा ु |
उक्त सड़क निर्माण कार्य हेत नियमानसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिक 2084 राजस्थान राज-पत्र, मई 25, 2026 भाग 1(ख) 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गावों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित ु रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों
ु /आपत्तियों के समचित समाु धान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मल्याकं न के दौरान किसी भी
ू प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस
ु
कवायद को अकत और शन्य बना देगा। ृ
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतम ू 6 माह की अवधि से पर्व सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।
ू
सम्पर्क सत्रू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
ख(cid:214)ड़-कचामन सिटी ु (राजस्थान) 341508
फोन नं. +91-9929016881
ई-मेलः [email protected]