Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 25 May 2026

Published 25 May 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117938
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 04, सोमवार, शाके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(ख(cid:214)ड-कचामन सिटीु )

अधिसचनाू

जयपरु , मई 19, 2026

2013 की धारा 4 (1) ] [ अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन म उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

Rajkaj Ref : 22298528 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पनर्वा

ु सन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं

2016 राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम के प्रावधानानसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150) राज- 6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार डीडवाना

ु -कचामन जिले में कचामन सिटी रिंग रोड़ निर्माण परियोजना हेत सार्वजनिक ु प्रयोजनार्थ निम्नानसार परियोजना प्रभावित गावों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं. जिला तहसील राजस्व गांव सक्षम प्राधिकारी भमि अवाप्ति एवं ू उपखÖड़ अधिकारी
1 डीडवाना-कचामन ु कचामन सिटी ु असनपरा ु उपखÖड़ अधिकारी, कचामन सिटी ु
2 डीडवाना-कचामन ु कचामन सिटी ु उगरपरा ु
3 डीडवाना-कचामन ु कचामन सिटी ु भंवरपरा ु
4 डीडवाना-कचामन ु कचामन सिटी ु आशपरा ु

उक्त सड़क निर्माण कार्य हेत नियमानसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिकनिर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-कचामन सिटी (cid:217)वारा ु "वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713" एजेन्सी का चयन किया गया हैं। सामाजिक समाघात निर्धारण हेत चयनिु त संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु ू-अर्जन से प्रभावित गावों में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसार किया ु जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार होगीु :- 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 2084 राजस्थान राज-पत्र, मई 25, 2026 भाग 1(ख) 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गावों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित ु रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों

ु /आपत्तियों के समचित समाु धान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्याकं न के दौरान किसी भी

ू प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस

ु

कवायद को अकत और शन्य बना देगा। ृ

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतम ू 6 माह की अवधि से पर्व सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।

ू

सम्पर्क सत्रू :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

ख(cid:214)ड़-कचामन सिटी ु (राजस्थान) 341508

फोन नं. +91-9929016881

ई-मेलः [email protected]सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713 प्रतिनिधि: अमित कमारु , मोबाईलः 9694916630 ई-मेलः [email protected] आर.के .लथराू , संयक्त सचिव ु (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपरु राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117938/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117938.