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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 25 May 2026

Published 25 May 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117939
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 04, सोमवार, शाके 1948- मई 25, 2026 Jyaistha 04, Monday, Saka 1948- May 25, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , मई 19, 2026

[अन्तर्गत भमि अर्जनू , पनर्वासन औरु पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम

2013 की धारा 4 (1)]

Rajkaj Ref : 22299162 :-राजस्थान के राज्यपाल (cid:217)वारा भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्था

ु पन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और ु

पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु राजस्थान राज्य के

ब्यावर-भरतपुर (ग्रीनफील्ड़ एक्सप्रेसवें) सड़क को छः लेन/चार लेन मय पेव्ड शोल्ड विकसित किए जाने के प्रयोजन से जिला दौसा में प्रभावित गांवों में भमि अर्जन प्रस्तावित है। ू

उक्त परियोजना हेत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानसार प्रभावित गांवों में भमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित

क्र.सं. जिला तहसील गांव का नाम सक्षम प्राधिकारी एवं भमि अवाप्ति ू अधिकारी
1. दौसा लालसोट बाढ़श्रीमा उपखंड अधिकारी लालसोट
2. जोनपा
3. श्रीगोविन्दपरा ु
4. बड़ेखन
5. टोड़ाधामाउर्फ़ गोपालपरा ु
6. भैरूवासचकनं. 4
7. बलरामपरा ु
8. पÒटीचिमनपरा ु
9. चक़शाहपरा ु
10. चिमनपरा ु
11. बड़कापाड़ा
12. तलावगांव
13. निर्झरना अजबपरा ु उपखंड अधिकारी लालसोट
14. शिवसिंहपरा ु
2086 राजस्थान राज-पत्र, मई 25, 2026 भाग 1(ख)

यह अधिसचना जारी कर भमि अर्जनू

ू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्य

ु स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनसरण में उक्त सची अनसार प्रभावित

, नगरपालिका, नगर निगम या क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेत सम्बन्धित ग्राम पंचायतु

अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चित करने हेत अधिशाषी ु

अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड - लालसोट को तहसील लालसोट एवं निर्झरना के लिए अधिकत किया जाता है।ृ

2013 की भूमि अर्जन, पनर्वासन और पनव्र्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम

धारा 4(6) के अन्तर्गत तहसील लालसोट एवं निर्झरना के लिए उपख(cid:214)ड अधिकारी- लालसोट जिला

दौसा भमि अवाप्ति अधिकारी होंगे।

ू

परियोजना के लिए नियमानसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेत सार्वजनिक निर्माण विभाग (cid:217)वारा "मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक. संयक्त उ(cid:217)यम में आटफै क्ट प्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेड सहयोग में एनवी प्रोजेक्ट कं सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड" एजेंसी का चयन किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड - लालसोट जिला दौसा (cid:217)वारा परियोजना हेत ु

प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील लालसोट एवं निर्झरना के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात

का अधिकार निर्धारण राजस्थान भमि अर्जनू , पनर्वासन और पनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

नियम, 2016 के प्रावधानानसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसार हो

ु गी:-

1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी

ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित ु रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन-सनवाई के दौरान आये सझावों

ु /आपत्तियों के समचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस

ू

कवायद को अकत और शन्य बना देगा।ृ

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतम ू 6 माह की अवधि में सम्पर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

ू

सम्पर्क सत्रू :-

तहसील लालसोट, निर्झरना

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.

ख(cid:214)ड - लालसोट

जिला -दौसा (राज)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसीभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, मई 25, 2026 2087 मेसर्स एमएसवी इंटरनेशनल इंक.

संयक्त उ(cid:217)यम में

ु

आटफै क्ट प्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेर्डे

सहयोग में

एनवी प्रोजेक्ट कं सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड

(श्री अविनाश मिश्रा)

मोबाईल 9929383076

आर.के .लथराू ,

संयक्त सचिव ु (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपरु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 25 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117939/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-05-25.5117939.