| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 05, मंगलवार, शाके 1948- मई 26, 2026 Jyaistha 05, Tuesday, Saka 1948- May 26, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।
जल संसाधन विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मई 08, 2026
संख्या:06/भू.अ./ज.स./2026/697-703:- चंकिू राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Bagoliya Feeder Rd 0 to 30.6 Km. off Taking From Left Main Canal Ch. 480 of Udaisagar Tank Tehsil Girwa and Mavli District Udaipur हेतु भमिू को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।
यह अधिसचनाू जारी कर भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थाु पन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनसरणु में संलग्न सचीू अनसारु प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सनिश्चितु करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन ख(cid:214)ड, उदयपरु को अधिकतृ किया जाता है।
भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी अधिसचनाू क्रमांक 1(51) Rev- 6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भमिू अवाप्ति अधिकारी (उपख(cid:214)ड अधिकारी) मावली होगे।
विवरण
अवाप्त की जाने वाली भमिू अर्जन पनर्वासु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
| क्र. सं. | परियोजना का नाम | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील का नाम | जिला | अवाप्ति भमिू अधिकारी |
| 1 | Construction of Bagoliya feeder 0 to 30.6 km off-taking from LMC Ch. 480 of Udaisagar Tank Teh. Girwa & Mavli Dist. | मेड़ता | मेड़ता | घासा | ||
| ढाणा | गडली ु | घासा | ||||
| मोरिया | मेड़ता | घासा | ||||
| बजाज नगर | नाहरमगरा | घासा | ||||
| राणावतों का गढ़ा ु | ख ेमली | घासा | ||||
| Udaipur | जनावास ू | ख ेमली | घासा | उदयपरु | उपखÖड अधिकारी मावली | |
| आसना | ख ेमली | घासा | ||||
| सांगवा | सांगवा | घासा | ||||
| नांदवेल | नांदवेल | घासा | ||||
| द ेवाली | नांदवेल | घासा | ||||
| बोयणा | बोयणा | मावली | ||||
| सड़ियारेल | बोयणा | मावली | ||||
| भीमल | भीमल | मावली | ||||
| गडवाडा | भीमल | मावली | ||||
| रठाना | रठाना | मावली | ||||
| बांसलिया | बांसलिया | मावली | ||||
| मोरडी | बड़ियार | मावली | ||||
| मर्तड़ी | बड़ियार | मावली | ||||
फार्म-2
(देखे-नियम-5)
पार्ट-बी
सामाजिक समाधात निर्धारण की अधिसचनाू
| (क) | परियोजना विकासकर्ता का नाम | अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खÖड़ उदयपरु |
| प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और का विस्तार, अर्जन के लिये प्रस्तावित भमिू सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षैत्र और प्रभावित क्षैत्र | बागोलिया फीडर परियोजना मे उदयसागर बांध से अतिरिक्त पानी का बागोलिया बांध मे ले जाने का प्रस्ताव है, ताकि मावली ब्लॉक मे सिंचाई के पानी की दीर्घकालीन कमी को दरू किया जा सके , जिसके अंतर्गत लगभग 80 ह का अधिग्रहण प्रस्तावित है।। ेक्टेयर भमिू | |
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मख्यु उÙदेश्य और महत्वपर्ण क्रियाकलाप जिसके ू (3) अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सवक्षर्णे सार्वजनिक सनवाई /सनवाईया◌ॅ भी दें। ु ु | (1) परामर्श (2) सवक्षर्णे (3) सार्वजनिक सनवाई ु |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और/ भू- स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसचना में इस बारे में ू | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं ह ै। |
| कथन किया जाना होगा। | ||
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होगे। | अ धिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनसार ु |
| (ड़) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही हो जाएगी। और शन्यू अकतृ | हाँ |
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी | अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खÖड़ उदयपरु |
महेश कमारु राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लै(cid:214)ड बैंक),
कार्यालय मख्यु अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपर।ु