| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 06, बधवार , शाके 1948- मई 27, 2026 ु Jyaistha 06, Wednesday, Saka 1948- May 27, 2026 |
भाग 4 (ग)
उप-ख(cid:214)ड (I)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-
विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियमू । खान एवं पेट्रोलियम (ग्रपु -1) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मई 19, 2026
जी.एस.आर. 429.- संख्या एफ.12(47)खान/ग्रपु -1/2016:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनसरणु में इस विभाग की अधिसचनाू संख्या एफ.12(47)खान/ग्रपु -1/2016 दिनांक 22 मार्च, 2022 का हिन्दी अनवादु सर्वसाधारण की सचनार्थ
ू एत(cid:217)(cid:217)वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-
राज्यपाल के आदेश से,
न(cid:296)ता वृष्णि,
विशिष्ट शासन सचिव
(प्राधिकतृ हिन्दी अनवादु )
खान एवं पेट्रोलियम (ग्रपु -1) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 22, 2022
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का कें द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 की उप-धारा (1क) के खंड (छ) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 को और संशोधित करने के लिए इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात ्:-
1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्तृ होंगे। 2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020, जिन्हे इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) में, वि(cid:217)यमान खंड (ग) के पश्चात और वि(cid:217)यमान खंड (घ) से पर्व
ू , निम्नलिखित नया खंड (ग-i) अंत:स्थापित किया 31 राजस्थान राज-पत्र, मई 27, 2026 भाग 4 (ग) "(ग-i) "मख्यु कार्यकारी अधिकारी'' से खान एवं भू-विज्ञान विभाग में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक (भू-विज्ञान) में से राज्य सरकार (cid:217)वारा नियुक्त मख्यु कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;'' 3. नियम 4 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 4 के वि(cid:217)यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-
| 1. | प्रभारी मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग | अध् यक्ष |
| 2. | सचिव/प्र.सचिव /सचिव खान एवं पेट्रोलियम अति. मख् यु | सदस् य |
| 3. | सचिव/प्र.सचिव /सचिव, वित्त अति. मख् यु | सदस् य |
| 4. | सचिव/प्र.सचिव /सचिव, पर्यावरण, वन अति. मख् यु | सदस् य |
| 5. | सचिव/प्र.सचिव /सचिव, राजस् व अति. मख् यु | सदस् य |
| 6. | प्रबंध निदेशक, राजस् थान राज् य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) | सदस् य |
| 7. | निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपरु | सदस् य |
| 8. | उप महानिदेशक (राजस् थान इकाई) जी.एस.आई. (डब् ल् यूआर) | सदस् य |
| 9. | अध् यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमईसीएल | सदस् य |
| 10. | मख् य कार्यकारी अधिकारी, राजस् थान राज् य खनिज खोज न् यास ु | सदस् य सचिव |
4. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 के वि(cid:217)यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात ्:-
| 1. | सचिव/प्र.सचिव/सचिव, खान एवं पेट्रोलियम अति. मख् यु | अध् यक्ष |
| 2. | निदेशक तकनीकी समन् वय, राज् य इकाई राजस् थान, जी.एस.आई. (डब् लयूआर) | सदस् य |
| 3. | क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब् यूरो का प्रतिनिधि | सदस् य |
| 4. | राजस् थान राज् य खान एवं खनिज लिमिटेड से नामनिदशिती ेर् | सदस् य |
| 5. | एचओडी, एक् सप् लोरेशन, मिनरल एक् सप् लोरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड | सदस् य |
| 6. | संयुक् त सचिव/उप-सचिव, खान एवं पेट्रोलियम | सदस् य |
| 7. | निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपरु | सदस् य |
| 8. | कार्यकारी अधिकारी, राजस् थान राज् य खनिज खोज न् यास मख् यु | सदस् य सचिव |
राज्यपाल के आदेश से
नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।
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