| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| ज् येष् ठ 13, बधवार 03, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026 |
भाग 5 (घ)
औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय।
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मई 29, 2026
संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/विधि/2016/00010 :-यतः राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औ(cid:217)योगिक ईकाईयों को राज्य सरकार की अधिसचनाू दिनांक 09.04.2015 के (cid:217)वारा औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा 2 एन (VI) के अन्तर्गत लोकोपयोगी सेवा घोषित करने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम की प्रथम अनसचीु ू को संशोधित करते हये
ु क्रम संख्या- 37 पर सम्मिलित किया गया है।
औरअतः राज्य सरकार (cid:217)वारा यह सन्तष्टिु कर ली गई है कि राज्य में स्थित जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औ(cid:217)योगिक ईकाईयों को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जाना अपेक्षित है।
अतः राज्य सरकार औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 एन (VI) के (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हये
ु राज्य में स्थित ''जापानी इन्टरनेशनल इन्वेस्टमेन्ट जोन स्थित समस्त औ(cid:217)योगिक ईकाईयों'' को अधिसचनाू जारी होने की दिनांक से 6 माह की अवधि के लिये लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है।
राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सहारण,
अतिरिक्त श्रम आयक्तु एवं, पदेन संयक्तु शासन सचिव, राजस्थान, जयपर।ु
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