Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 03 June 2026

Published 03 June 2026

Department
Labour and Employment department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Labour department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-03.5118004
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 13, बधवार 03, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 13, Wednesday, Saka 1948- June 03, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।

श्रम विभाग

परिपत्र

जयपरु , मई 21, 2026

संख्या एफ2(3)(1)श्रनि/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ :- राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा)

ू 4 के अनसार श्रम निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा माह जलाई ु - नियम 1959 के नियम 7 की अनसची ु 2026 में दिनांक 30.07.2026 एवं दिनांक 31.07.2026 को आयोजित की जायेगी। उक्त नियमों के नियम 8 के अनसार इस परीक्षा में निम्नलिखित श्रेणी के श्रम निरीक्षक बैठने के पात्र होंगे।

1.ऐसे श्रम निरीक्षक जिन्होंने 01.01.2026 तक विभाग में न्यनतम ू 1 वर्ष की सेवा अवधि पर्ण कर ली ू गई है लेकिन विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हई है।ु

कोई भी श्रम निरीक्षक जो उक्त परीक्षा मे नियमानसार बैठ सकता है तथा उक्त परीक्षा में बैठना चाहता है तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन पत्र (संलग्न प्रपत्र) में उचित माध्यम (cid:217)वारा दिनांक 15.06.2026 तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भेज दें। परीक्षा का पाठयक्रम विवरण संलग्न है।

पजा पार्थ

ू ,

पंजीयक विभागीय परीक्षा,

(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयक्तु , राजस्थान जयपर।ु

कार्यालय पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं एवं श्रम आयक्तु , राजस्थान जयपरु विज्ञप्ति

जयपरु , मई 21, 2026

संख्या एफ2(3)(1)श्रनि/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ :- राजस्थान सिविल सर्विसेज विभागीय परीक्षा नियम 1959 के अनसार संबंधित श्रम निरीक्षकों को सचित किया जाता है कि श्रम विभाग के श्रम निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा दिनांक 30.07.2026 एवं 31.07.2026 को निम्नलिखित कार्यक्रमानसार होगी।ु2397 राजस्थान राज-पत्र, जनू 03, 2026 भाग 1(ख)

क्र.सं. दिनांक समय प्रश्न पत्र
1 30.07.2026 10-00AM to 01-00 PM प्रशासन(Administration)-प्रथम
2 30.07.2026 02-30PM to 5- 30PM श्रम कल्याण(Labour Welfair)- Ùिवतीय
3 31.07.2026 10-00AM to 01-00 PM (Labour Legislation)-ततीय श्रम काननू ृ
4 31.07.2026 02-30PM to 5- 30PM हिन्दी - चतर्थ ु

पजा पार्थ

ू ,

पंजीयक विभागीय परीक्षा,

(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयक्तु , राजस्थान जयपर।ु

सची ू (1) विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र नियम 9(1) देखे।

1 आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) :

2 पिता का नाम :

3 जन्म तिथि :

4 सेवा का नाम (नियक्ति आदि परिवीक्षाधीन स्थाईु

/अस्थाई हों कपया इसका स्पष्ट रूप से ृ

उल्लेख करें) :

5 पद एवं नियक्ति का स्थानु : 6 यदि विभागीय परीक्षा के नियमों के अन्तर्गत पहले कभी परीक्षा में बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रों में उतीर्णहो गए हो, उल्लेख करें। :

7 गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो :

8 सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं।: राजस्थान अधीनस्थ सेवा (श्रम निरीक्षक)

9 प्रश्न पत्र जिनमें बैठना चाहते हैं। (इसका स्पष्ट उल्लेख करें)

1. प्रशासन (Administration) प्रथम

2. श्रम कल्याण (Labour Welfair)- (िcid:217)वतीय

3. श्रम कानन ू (Labour Legislation)- ततीयृ 4. हिन्दी - चतर्थ

ु , सीनियर सेक(cid:214)ड्री या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होने पर छट।ूभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जनू 03, 2026 2398 आवेदक के हस्ताक्षर एवं पद......................................

परा पताू ............................

...........................................

हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाकर आवेदन पत्र पंजीयक विभागीय परीक्षा (श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयक्त ु राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है।ु

आवेदक के उच्च अधिकारी

के हस्ताक्षर एवं पद नोटः- आवेदन पत्र भरने संबंधी निदश पीछे दिये गये है। जिस प्रश्न पत्र में छट चाहे उसके बारे में क्रम संख्या 9 में उसका स्पष्ट उल्लेख करें।

कार्यालय पंजीयक, विभागीय परीक्षाएं एवं श्रम आयक्तु , राजस्थान जयपर ु क्रमांकःएफ2(3)(1)श्रनि/विभागीय परीक्षा/स्था./2019/ जयपरु , दिनांकः क्रम संख्या........................ पंजीयन संख्या....................

श्री................................................................. प्रशिक्षु श्रम निरीक्षक को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनमति दी जाती है। जो कि दिनां

ु क 30.07.2026 एवं 31.07.2026 को कार्यालय श्रम आयक्तु , राजस्थान जयपर मे होगी। उनकी पंजीयन संख्या उपर अंकित की गयी है भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है।

(पजा पार्थ

ू ) पंजीयक विभागीय परीक्षा

(श्रम निरीक्षक) एवं श्रम आयक्तु राजस्थान, जयपरु आवेदन पत्र भरने के लिए निदर्शःे -

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भराना चाहिए।

2. अपना नियक्ति स्थान पर्ण स्पष्ट लिखे जिससे रोल नम्बर प्राप्त होने में विलम्ब ना हो।

3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पर्व उसमें

ू की गयी पर्तियों की सत्यता की जांच ू

कर लेनी चाहिए।

4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में परा नाम लिखना चाहिए।ु 5. पंजीयन विभागीय परीक्षा से प्राप्त रोल नम्बर स्लिप नोट संभाल कर रखने चाहिए। इसे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा अधीक्षक के समक्ष प्रस्तत करनीु होगी।

6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र तथा उत्तर पस्तिका दी जायेगी अन्य लेखन सामग्री उन्हें स्वयं को लानी होगी।

, आदेश 7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम आदेश आदि के उपयोग की छट है उनमें के वल वहीं नियमु

लाने की इजाजत होगी। जिसके साथ टिप्पणी नहीं होगी।

8. आवेदन पत्र क्रम संख्या 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि वह विभागीय परीक्षा 08 के किस प्रावधान के अनसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है।

2399 राजस्थान राज-पत्र, जनू 03, 2026 भाग 1(ख) 9. जिन प्रश्न पत्रों से छट चाही है उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलि पि प्रार्थना पत्र

के साथ भेजें। जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छट चाहने के लिए सीनियर सके (cid:214)ड्री एवं समकक्ष परीक्षा

में हिन्दी विषय सहित उतीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र/अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि

आवेदन पत्र के साथ भेजें।

10. अपर्ण आवेदन पत्रों पर विचा

ू र नहीं किया जा सके गा।

THE SYLLABUS FOR DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR LABOUR INSPECTORS OF THE LABOUR DEPARTMENT

Maximum marks 100 Time 3 hours

Paper-I Administration 1. Rajasthan service rules 2. Rajasthan classification control and appeal rules 3. Knowledge of the office procedure and preparation of confidential reports 4. General financial and accounts rule chapter 1 to 12, 14 and 18 and Schedule of powers of the Head of the Department and different Gazetted officer under him

5. Travelling Allowance rules 6. Treasury Manual.

Maximum Marks 100 Time 3 hour Paper II : Labour Welfare 1. Silent feature of Housing Scheme of the Government of India with special reference to Subsidies Industrial Housing Scheme.

2. Rajasthan Industrial Housing Allotment Rules. 3. Administration and progress of industrial housing in Rajasthan . 4. Provision of labour welfare in different labour enactments. 5. Administration and progress of labour welfare activities in Rajasthan. 6. Study of Departmental Labour Welfare Manual

Maximum Marks 100 Time 3 hour Paper III Labour Legislation 1. Industrial Disputes Act 1947 2. Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946. 3. Trade Union Act 1926. 4. Minimum Wages Act 1948 5. Employees Compensation Act 1923. Note:- These acts maybe e studied together with rules made there-under either by the the Central Government or the Rajasthan Government as applicable in Rajasthan.

Minimum Pass Marks 40% in each paper and 40% in aggregate. Books recommended 1. All Central and Rajasthan Labour acts and rules made there-under. 2. Indian Labour Code. 3. Indian Labour year books ( Labour Bureau) Books permitted at the time of departmental examination Paper-I A. Rajasthan Civil Service Rules.

B. General Financial And Accounts Rules without commentary भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जनू 03, 2026 2400 Paper-II: A Printed Copies Of The Subsidies Industrial Housing Scheme And Labour Welfare Centre Manuals

Paper-III: A copies of the bare Acts (labour laws)

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 03 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-03.5118004/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-03.5118004.