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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 4 (C) I, 10 June 2026

Published 10 June 2026

Department
Finance Department
Type
Extraordinary
Part
Part 4 (C) I
Notification no.
F.2(3)FD/FR/SPFC/2025
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Finance(Financial Rules) Department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-10.5118095
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 20, बधवार 10, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 20, Wednesday, Saka 1948- June 10, 2026

भाग 4 (ग)

उप-ख(cid:214)ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों (cid:217)वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हएु ) सामान्य काननी नियम।ू

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , जन ू 10, 2026

जी.एस.आर.13.− राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तक के अनसरण में इस विभाग की अधिसचना

ू क्रमांक एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025 दिनांक 08-05-2026 का हिन्दी अनवाद सर्वसाधारण की ु

सचनार्थ एत(cid:217)(cid:217)वारा

ू प्रकाशित किया जाता हैः-

महेन्द्र मोहन, संयक्तु शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , मई 08, 2026

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्यु सरकार, यह राय होने पर कि के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, के न्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उ(cid:217)यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसचना संख्यां

ू क एफ.1(8)/एफडी/जीएफए(cid:214)डएआर/2011दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके (cid:217)वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात ्:- 46 राजस्थान राज-पत्र, जनू 10, 2026 भाग 4 (ग) संशोधन उक्त अधिसचना ू की सारणी में, क्रम संख्यांक 65 के सामने स्तंभ 4 में, वि(cid:217)यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक मामले में 50.00 लाख रुपये तक उपापन" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "प्रत्येक मामले में 1.00 करोड़ रुपये तक उपापन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(3)/एफडी/एफआर/एसपीएफसी/2025]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र मोहन,

संयुक्त शासन सचिव।

____________

Government Central Press, Jaipur.

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 10 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-10.5118095/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-10.5118095.