| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 22, शक्रवार , शाके 1948- जन 12, 2026 ु ू Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर
अधिसचनाू
अलवर, दिसम्बर 03, 2025
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/10519-22 :-5 यार्ड इन्फ्रा प्रोजेक्(cid:210)स प्रा0 लि0 जर्ये डायरेक्टर श्री स्पर्श ख(cid:214)डेलवाल पत्रु श्री निलेश ख(cid:214)डेलवाल निवासी- 268, स्कीम नं0 8, गांधी नगर जिला अलवर के (cid:217)वारा व्या0 भख(cid:214)डू संख्या ए-113 व ए-114 योजना वेयर हाउसिंग गोदाम जिसका क्षेत्रफल 501.66 वगर्मीटर है, का वेयर हाउस एंव गोदाम से भू-उपयोग पर्यटन ईकाई होटल मे उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 के अनसारु आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनसारु वेयर हाउसिंग आरक्षित होने के कारण विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2021 एंव 06.11.2024 के अनसारु मास्टर प्लान से भिन्न उपयोग प्रस्तावित होने पर निर्णय की सक्षमता राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति मे निहित है। न्यास के पत्रांक 1896-97/25 दिनांक 27.05.2025 के अनसारु प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भिजवाया गया। मख्यु नगर नियोजक कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 11.09.2025 के अनसाु र नगरीय विकास विभाग की अधिसचनाू दिनांक 14.10.2024 की तालिका 02A वेयर हाउसिंग एंव गोदाम के बिन्दू ख के अन्तर्गत पर्यटन ईकाई होटल अनमतिु योग्य गतिविधि है। साथ ही न.वि.वि. (cid:217)वारा जारी अधिसचनाू दिनांक 06.11.2024 (cid:217)वारा डीपीसीआर के अनरूपु भू-उपयोग परिवर्तन हेतू स्थानीय स्तर सक्षम होने के कारण निर्णय लिये जाने का अकं न किया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 06.10.2025 में लिये उक्त भख(cid:214)डू के मध्य विभागीय आदेष दिनांक अनसारु भू उपयोग परिवर्तन राषि शन्यू , व्या0 गये निर्णयानसारु उक्त भख(cid:214)डू को पर्यटन ईकाई होटल भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया से पर्यटन ईकाई होटल एक मष्तु लीज लीज राषि शन्यू , एन.सी.पी. वर्ष 2025-26 तक - 361195/- गया।
495 jktLFkku jkt&i=] जून 12] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 03. यह के वल मात्र आवेदित भमिू पर्यटन ईकाई होटल भू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इसस्वीकतिृ को आवेदित भमिू के स्वामित्व/वैधता एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
04. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपरु के अधिसचनाू क्रमांक प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के (cid:217)वारा प(cid:210)टा/आवंटन शदाु भख(cid:214)डू में आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमिू का पर्यटन इकाई होटल भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसारु जमा तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन के अनसारु लीजडीड/परकू लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।
05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनसारु जो भी अधिक हो, समस्त प्रावधान रखना होगा।
06. भख(cid:214)डू पर प्रस्तावित उपयोग अनसारु न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनसारु सैंटबेक की सनिश्चितताु करते हएु भवन मानचित्र अनमोदितु करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्यु सडक से ही अनज्ञेयु होगे।
07. अन्य कोई देय शल्कु जमा होने से रह गया तो नियमानसारु जमा कराना होगा।
08. सलंग्न :- अनमोदितु साईट प्लान