| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 22, शक्रवार , शाके 1948- जन 12, 2026 ु ू Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-जायल
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 01, 2026
[ अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]
RAJKAJ NO : 22440936 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार्रे ु नागौर जिले की डेह तहसील में डेह (एनएच-58) से गेनाना (एनएच-458) वाया खेडा छापड़ा रोटू गोराऊ सांडास मालगांव सड़क सदृढ़ीकरणु और चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत रोटू बाईपास सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यक भमिू अवाप्ति प्रयोजनार्थ
| क्र.सं. | जिला | तहसील | राजस्व गांव | अवाप्ति एवं सक्षम प्राधिकारी भमिू उपखÖड़ अधिकारी |
| 1 | नागौर | डेह | रोटू | उपखÖड़ अधिकारी, जायल |
उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु नियमानसारु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड- जायल (cid:217)वारा "वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713" एजेन्सी का चयन किया गया हैं। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू- अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:- 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु
ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2442 राजस्थान राज-पत्र, जनू 12, 2026 भाग 1(ख) 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।5. सामाजिक समाघात मल्याकं न के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकत और शन्य बना
ु देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतमू 6 माह की अवधि से पर्व ू सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।
ू
सम्पर्क सत्रू :-
सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई
कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
ख(cid:214)ड-जायल, जिला-नागौर (राज) 341023
फोन नं. 7568752051
ई-मेलः [email protected]
सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713
प्रतिनिधि: अमित कमारु , मोबाईलः 9694916630
ई-मेलः [email protected]