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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 12 June 2026

Published 12 June 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-12.5118141
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 22, शक्रवार , शाके 1948- जन 12, 2026 ु ू Jyaistha 22, Friday, Saka 1948- June 12, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड-जायल

अधिसचनाू

जयपरु , जन ू 01, 2026

[ अन्तर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]

RAJKAJ NO : 22440936 :-राजस्थान के राज्यपाल महोदय (cid:217)वारा भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानसारु एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रपु -6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निदशानसार्रे ु नागौर जिले की डेह तहसील में डेह (एनएच-58) से गेनाना (एनएच-458) वाया खेडा छापड़ा रोटू गोराऊ सांडास मालगांव सड़क सदृढ़ीकरणु और चौड़ीकरण परियोजना अंतर्गत रोटू बाईपास सड़क निर्माण कार्य हेतु आवश्यक भमिू अवाप्ति प्रयोजनार्थ

क्र.सं. जिला तहसील राजस्व गांव अवाप्ति एवं सक्षम प्राधिकारी भमिू उपखÖड़ अधिकारी
1 नागौर डेह रोटू उपखÖड़ अधिकारी, जायल

उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु नियमानसारु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, ख(cid:214)ड- जायल (cid:217)वारा "वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713" एजेन्सी का चयन किया गया हैं। सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू- अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानसारु किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानसारु होगी:- 1. संस्था (cid:217)वारा परियोजना हेत प्रस्तावित भु

ू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चा त प्रभावित गांव में ् पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसनवाई की जावेगी ु , जिसका कार्यवाही विवरण समचित रूप से रिकार्ड ु किया जावेगा। 3. जनसनवाई के दौरान आये सझावों ु /आपत्तियों के समचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी। 2442 राजस्थान राज-पत्र, जनू 12, 2026 भाग 1(ख) 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात मल्याकं न के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकत और शन्य बना

ु देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसचना की तिथि से अधिकतमू 6 माह की अवधि से पर्व ू सम्पर्ण कराया जाना आवश्यक है।

ू

सम्पर्क सत्रू :-

सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

ख(cid:214)ड-जायल, जिला-नागौर (राज) 341023

फोन नं. 7568752051

ई-मेलः [email protected]

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी

वंश कं सलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, जिला-सीकर (राज) 332713

प्रतिनिधि: अमित कमारु , मोबाईलः 9694916630

ई-मेलः [email protected]आदेश (cid:217)वारा पंकज आर्य, संयक्तु सचिव (पथ), सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपर।ु राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 12 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-12.5118141/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-12.5118141.