| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| 15, 2026 ज् येष् ठ 25, सोमवार, शाके 1948- जनू Jyaistha 25, Monday, Saka 1948- June 15, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 03, 2026
प्रपत्र-7
(धारा-11 भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)
अनपरकु ू प्रारम्भिक अधिसचनाू
(नियम 16 का उपनियम (1) देखें)
RAJKAJ REF 22599062 :-राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसचनाू संख्या 5122145 दिनांक 19.12.2023, जो कि भमिू -अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) तथा राजस्थान भूमि-अर्जन, पनर्वासनु एवं पनव्र्यवस्थापनु नियम-16(1) के प्रावधानानसारु लोक प्रयोजनार्थ ग्राम भदोरा में बाईपास सड़क के पननिर्र्माणु /चौड़ीकरण/विकसित किये जाने हेतु जिला-नागौर, तहसील-म(cid:214)डवाू के ग्राम भदोरा में कलु 6.47 हेक्टेयर भमिू अवाप्ति हेतु प्रकाशित किया गया था। उक्त प्रकाशित अधिसचनाू में परियोजना ग्राम भदोरा के खसरा संख्या 927/663 एंव 522 का मौका-स्थिति एवं नक्शानसारु जाँच करने पर पाया गया है कि उक्त दोनों खसरों में कलु 0.5153 हेक्टेयर अतिरिक्त भमिू के अर्जन करने की आवश्यकता है। अतः उक्त खसरों की प्रभावित अतिरिक्त भमिू को सम्मिलित कर धारा-11 के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसचनाू जारी करने हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया है।
अतः एतद् (cid:217)वारा घोषणा की जाती है कि उपरोक्त ् भदोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु दिनांक 19.12.2023 को प्रकाशित धारा-11 (प्रारम्भिक अधिसचनाू ) के परिप्रेक्ष में मानक माप एवं संशोधित भमिू अवाप्ति योजना के अनसारु जिला-नागौर, तहसील-म(cid:214)डवाू के राजस्व ग्राम भदोरा के खसरा संख्या 927/663 एंव 522 में कलु 0.5153 हेक्टेयर अतिरिक्त भमिू अर्जन हेतु अधिसचितू की जाती है।
प्रस्तावित परियोजना से भदोरा राजस्व ग्राम की प्रभावित अतिरिक्त भमिू का विस्ततृ विवरण संलग्न ू में अंकित हैं तथा परियोजना से सम्बन्धित जानकारी, कोई भी हितब(cid:217)ध व्यक्ति कार्य दिवसों अनसचीु में कार्यालय भमिू -अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपख(cid:214)ड़ अधिकारी, म(cid:214)डवाू से प्राप्त कर सकता हैं।
ू अनसचीु2456 राजस्थान राज-पत्र, जनू 15, 2026 भाग 1(ख)
| क्र . स ं . | खसरान म्बर | भमिू का प्रकार | भमिू की कि स्म | कलरक ु ब ा (हे) | प्रभावि तरकबा (हे) | हितबÙधव्यक्तियोंकानामवप ता | सीमाओंकाविवरण | वक्षोंका ृ विवरण | संरचनाओं काविवरण | |||||
| उत्तर | दक्षि ण | परबू | पश्चि म | कि स्म | सं ख्या | प्रका र | कर्सी ु क्ष ेत्र फल | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 14 | 15 | ||
| 1 927/6 63 | निजी बारा | नी 2 | 1.214 1 | 0.210 2 | 1.) अमडी पत्री मन्नाखां ु ु ु हिस्सा-1/7जाति-तेली सा. द ेह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर 2.) उच्छब पत्री मन्नाखां ु ु हिस्सा-1/7जाति-तेली सा. द ेह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर मन्नाखां 3.) बाबु खां पत्रु ु हिस्सा-1/7जाति-तेली सा. द ेह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर 4.) बाया बानो पत्री ु मन्नाखां हिस्सा-1/7जाति- ु तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर 5.) भंवरी पत्नि मन्नाखां ु हिस्सा-1/7जाति-तेली सा. | 95 9 | 663 66 | 2 | 963 | - | - | |||
| द ेह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर 6.) साबीर खां पत्रु मन्नाखां हिस्सा-1/7जाति- ु तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर 7.) हसेन खां पत्रु ु मन्नाखां हिस्सा-1/7 ु जाति-तेली सा. देह खातेदार हिस्सा-1/7 (पर्ण ू खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा स्टेशन रोङ नागौर | ||||||||||||||
| 2 | 522 | निजी बारा | नी 2 | 2.225 8 | 0.305 1 | पनाराम 1.) जगदीश पत्रु ू हिस्सा-पर्ण जाति-रावणा ू सा. देह खातेदार राजपतू (पर्ण खाता) ू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा नागौर | 50 8 | 517 51 | 4 | 523 | - | - | ||
| कलु | योग 0.515 3 |
भमिू -अर्जन, पुनर्वासन एवं पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ख(cid:214)ड-जायल को, अन्य तकनीकी विशेषज्ञों से सहयोग लेने व स्वयं मय अधीनस्थ स्टाफ के अपने श्रमिकों सहित यदि कोई हो, को प्रवेश करने और उसका सवक्षर्णे करने, तलमापन/अन्य कोई माप करने, अवमदाृ के भीतर खोदने/भेदन करने तथा वे समस्त कार्य हो धारा-12 में वर्णित हैं, को करने के लिए प्राधिकतृ करती हैं।
अधिनियम की धारा-11(4) अनसारु कोई भी व्यक्ति प्रारम्भिक अधिसचनाू में विनिर्दिष्ट भमिू का कोई संव्यवहार नहीं करेगा ना ही किसी से करवाएगा अथवा ऐसी भमिू पर कोई विल्लंगम सजितृ नहीं करेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर भी, अर्थात ् क्रय/विक्रय, रहन, स्वरूप/शीर्षक/भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी कार्य, इस अधिसचनाू के जारी होने के पश्चात ् भमिू -अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी म(cid:214)डवाू की बिना पर्वानमतिू ु के नहीं कर सके गा।
अधिनियम की धारा-15 के तहत यथा बंधित इस अधिसचनाू के प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि में यदि किसी हितब(cid:217)ध पक्षकार (खातेदार) को भमिू -अर्जन से सम्बन्धी कोई आपत्ति/आक्षेप यदि कोई हो, तो भमिू -अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी म(cid:214)डवाू के समक्ष प्रस्ततु कर सकता हैं।
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