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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 19 June 2026

Published 19 June 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
UIT, Alwar
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118432
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 29, शक्रवार 19, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

आदेश

अलवर, मार्च 26, 2025

भू-उपयोग परिवर्तन आदेश

संख्या यआईटीू /आवंटन/भू.उप.परि./2025/14635 :-श्रीमती ममता खन्ना पत्नी श्री राके श खन्ना निवासी-99 बैंक कॉलोनी, अलवर के (cid:217)वारा प्लाट संख्या आई-19 योजना अम्बेडकर नगर जिसका क्षेत्रफल 334.44 वगर्मीटर है, का आवासीय से व्यावसायिक उपयोग चाहा गया है। वतर्मान में मास्टर प्लान-2051 के अनसार आवासीय एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनसार मिश्रित उपयोग दर्शाया ु गया है।

उक्त भख(cid:214)ड के मध्य भ उपयोग परिवर्तन राषि

ू 4,28,083/-रु, आवासीय से व्यावसायिक एक मश्त लीज राशि ु 97,812/- रु, एन.सी.पी. 1,33,776/-रू राशि एंव बी0एस0यू0पी0 शैल्टर फ(cid:214)ड राशि 8361/-रु कल राशि ु 6,68,032/-रू जय रसीद संख्यार् े

3390/14 दिनांक 19.03.2025 एवं 3378/49 दिनांक 19.03.2025 के (cid:217)वारा न्यास कोष मे जमा करा दिये गये है।

अतः राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन संषोधन नियम-2021 दिनांक 24.02.2021 के प्रावधान क अन्तर्गत भू-

/जोनल उपयोग नियंत्रण हेत दिनांक ु 14.10.2024 को जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियत्रंण उपविधियों के अनसार मास्टर प्लानु

प्लान में मख्य सडकों के दोनों ओर दर्शित प(cid:210)टी में एकल उपयोग प्रस्तावित होने पर व्यवसायिक भ ू-उपयोग परिवर्तन अनज्ञेय निम्न शर्तो के साथ किया जाता है।

01. भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 से संबंधित अधिसचना दिनांक ू 28.10.2010 व दिनांक 24.02.2021 एवं राज्य सरकार (cid:217)वारा भू-उपयोग परिवर्तन के सबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र में उल्लेखित समस्त सम्बन्धित प्रावधानों की पालना की जानी होगी।

02. प्रार्थी (cid:217)वारा ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जावेगी जिससे उस क्षेत्र की शान्ति भंग हो।

03. यह के वल मात्र आवेदित भमि भू

ू /वैधता

ू-उपयोग के परिवर्तन की स्वीकतिृ , इस स्वीकति को आवेदित भमि के स्वामित्वृ

एवं निर्माण की नियमितता के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।

04. नगरीय विकास आवासन म(cid:214)डल एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपर के अधिसचना क्रमांक ु

प.11(8)नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 के (cid:217)वारा प(cid:210)टा/आवंटन शदा भख(cid:214)ड में आवेदक (cid:217)वारा आवेदित भमि का भ ू- उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से भू-उपयोग परिवर्तन की देय राशि नियमानसार जमा तिथि से भु

ू-उपयोग परिवर्तन के अनसार लीजडीडु /परक लीजडीड पंजीकरण कराया जावें।

05. राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 अथवा साईट-प्लान के अनसार जो भी अधिक हो , समस्त प्रावधान रखना होगा।

06. भख(cid:214)ड पर प्रस्तावित उपयोग अनसार न्यास से प्रचलित भवन विनियमों अनसार सैंट

ु बेक की सनिश्चितता करते हए ू

भवन मानचित्र अनमोदित करवाना आवश्यक होगा एवं प्रवेश व निकास मख्य सडक से ही अनज्ञेय होगे।

ु

07. अन्य कोई देय शल्क जमा होने से रह गया तो नियमानसार जमा कराना होगा।

ु

सलंग्न:- अनमोदित साईट प्लानु

स्नेहल धायगडे नानाु ,

सचिव,

नगर विकास न्यास, अलवर।

498

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 19 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118432/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118432.