| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 29, शक्रवार 19, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 09, 2026
संख्या प.12(3)नविवि/मलसागरू (जैसलमेर)/2026:-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु 1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन ् 1959 की धारा 32 (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकार एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास , जैसलमेर की सीमा में अभिष्ठ नगरीय क्षेत्र के लिए ग्राम मलसागर के खसरा संख्या ू 220/106 रकबा 15.4772 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 223/107 रकबा 17.1575 हैक्टेयर कल रकबा ु 32.6347 हैक्टेयर भमि पर फार्म हाउस स्कीम ू योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाऐं निम्नानसार हैःु - 1. उत्तर- खसरा संख्या 108 व 109
2. दक्षिण- खसरा संख्या 236/105
3. पर्व खसरा संख्या ू 174/202, 174/201, 174/360, 175/237, 175/238, 175 व 175/204
4. पश्चिम खसरा संख्या 219/101, 224/107 व 221/106
उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
इस योजना का अनमानित क्षेत्रफल ु 32.6347 हैक्टर है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।
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