| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| ज् येष् ठ 29, शक्रवार 19, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 10, 2026
संख्या प.12(2)नविवि/मंडापरा ु (बालोतरा)/2026 :-राजस्थान नगर सधार ु अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु , एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बालोतरा (cid:217)वारा राजस्व ग्राम मंडापरा के खसरा नु . 217 रकबा 0.7082 हैक्टेयर व 4360/1123 रकबा 3.4071 हैक्टेयर कल रकबा ु 4.1153 है, में मंडापरा ु बहउ(cid:217)देशीय वाणिज्यिक योजना विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित योजना की सीमायें निम्नानसार हैःु -
उत्तरः- ग्राम मंडापरा के खसरा नं
ु . 1124/207
दक्षिणः- ग्राम मंडापरा के खसरा नं
ु . 218, 2185/218 व 1131/215
पर्वःू - ग्राम मंडापरा के खसरा नं
ु . 1120/207
पश्चिमः- ग्राम मंडापरा के खसरा नं
ु . 4359/1123 व 221
उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्य दिवस में सायं 03:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र के
ू प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।
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