| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
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| ज् येष् ठ 29, शक्रवार 19, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026 |
भाग 1 (क)
विज्ञप्तियों।
नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु
उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मई 29, 2026
संख्या एफ 89(27) उ.मा.वि./अध्यक्ष सदस्य/2025-00489 :-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का के न्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-42 उपधारा (3) ख(cid:214)ड (ख) के अनसरणु में एवं उक्त अधिनियम में अधिसचितू उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियक्तिु के लिए अर्हता, भर्ती की प(cid:217)धति, नियक्तिु की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु श्री लियाकत अली को विभागीय अधिसचनाू एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 के (cid:217)वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपरु में पर्णकालिकू सदस्य (गैर-न्यायिक) 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पर्ण
ू करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियक्तु किया गया था।
माननीय उच्चतम न्यायालय (cid:217)वारा सिविल अपील संख्या 9982/2024 GaneshKumar Rajeshwarrao Selukar and Ors. Vs. Mahendra Bhaskar Limaye and ors. में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2025 के आलोक में श्री लियाकत अली का कार्यकाल, नवीन नियक्तिु होने या नियम ू होने या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संशोधित होने तक या 65 वर्ष की आयु पर्ण बढाया जाता है।
राज्यपाल की आज्ञा से,
अम्बरीष कमार ु शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)।
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