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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 6 (B), 19 June 2026

Published 19 June 2026

Department
Urban Development and Housing department
Type
Extraordinary
Part
Part 6 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Act
Subdepartment
Jaipur Development Authority, Jaipur
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118492
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
ज् येष् ठ 29, शक्रवार 19, 2026 ु , शाके 1948- जनू Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपर विकास प्राधिकरणु

, जयपरु

अधिसचनाू

जयपरु , मई 26, 2026

संख्या जविप्रा/अति.मनु .नि./बी.पी.सी.(बी.पी)/2026/ राजकाज रेफरेन्स संख्या 22411040 :-जयपरु विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम संख्या 25) की धारा 16 के ख(cid:214)ड (त) के साथ पठित धारा 96, 32(3) और 68 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु जयपरु विकास प्राधिकरण (cid:217)वारा दिनांक 08.07.2025 को अधिसचितू जयपरु रीजन भवन विनियम-2025, जयपरु विकास प्राधिकरण, जयपुर में टंकण/लिपिकीय त्रटियोंु को निम्नानसारु संशोधित किया जाता है:- 1- विनियम 2.4:- 'सक्षम संस्था (Competent Authority) से भवन निर्माण अनज्ञा हेत ग्राम पंचायत की ु आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकत अधिकारीृ , नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम के क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद / नगर निगम (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकत अधिकारीृ , नगर , विकास न्यासों में संबंधित न्यास (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकत अधिकारीृ

जयपरु /जोधपरु /अजमेर/कोटा/उदयपरु /बीकानेर/भरतपरु विकास प्राधिकरण में संबंधित विकास प्राधिकरणों (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकत अधिकारीृ , रीको एवं आवासन म(cid:214)डल के योजना क्षेत्रों में रीको एवं आवासन म(cid:214)डल (cid:217)वारा निर्दिष्ट प्राधिकत अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट क्षेत्र हेत राज्य

, सरकार (cid:217)वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी अथवा विनियम संख्या 11 के अनसार पंजीकत तकनीकीविज्ञु अभिप्रेत है।

2- विनियम संख्या 3.5 (2) विशेष सड़को पर भवन निर्माण को अनसचीु

पढ़ा जायें◌ः विशिष्ठ सड़को हेत जयपर विकास प्राधिकरण ु

ू -9 के स्थान पर निम्नानसार ु (जयपर रीजन भवनु ) विनियम 2010 की तालिका 6 में उल्लेखित सडकों हेत निर्धारित ऊचाई के मानद(cid:214)ड तथा संबंधित संशोधनों एवं समय- समय पर राज्य सरकार / जयपर विकास प्राधिकरण (cid:217)वारा जारी अधिसचनाये

ू , परिपत्र व आदेशों केअनसार होंगे। ु 3- विनियम संख्या 4.3.10 अर्कोडेबल हाउसेज के स्थान पर अफोडबर्ले हाउसेज पढ़ा जावे।

4- विनियम 4.4.5 (iv):- पार्किं ग तालिका 16 व सिनेमा / मिनीप्लेक्स / मल्टीप्लेक्स हेतु निर्धारित मानद(cid:214)डों केअनरूपु होंगे। 5- विनियम 4.4.10 (vii): अग्निशमन सम्बन्धी सरक्षात्मक प्रावधान एवं अन्य मानद(cid:214)ड राज्य सरकार (cid:217)वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसचना दिनांक ू 09.01.2020, आदेश दिनांक 14.09. 2023, अधिसचना ू दिनांक 31.07.2024 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के अनसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

506 jktLFkku jkt&i=] जनू 19] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 6- विनियम संख्या 4.5.3 के बिन्द संख्या ु (v) में अंकित मानक बी.ए.आर. होटल क्षेत्र हेत ु 400 (पर्यटन विभाग (cid:217)वारा पंजिकत होने परृ ) के स्थान पर मानक बी.ए. आर. होटल क्षेत्र हेत ु 4.00 (पर्यटन विभाग (cid:217)वारा पंजिकृ त होने पर) पढ़ा जावे।

7- तालिका- 06 को निम्नानसार पढ़ा जावे।ु

1 ऊपर से खला ु चबतरा और कएं की ु /प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उÙयान, रॉकरी, कआु ु संरचना, खला /फव्वारा एवं उनकी संरचनाऐ जो कि सड़क की ु वाटरपलू /स्विमिंग पलू -सचार टावर। सतह से 2.1 मी से अधिक ऊचाई की नहीं हो, बैच, स्लाईड, स्विंग, दरू
2 अस्थाई रूप से कवर्ड अस्थाई स्काई लाईट/ट्रस/डोम से कवर्ड एट्रियम (Atrium) |
3 संरचनाएँ प्रवेश एवं निकास Ùवार पर गेट, कम्पाउÖड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको, फायरस्के प स्टेयर के स, फायर टावर, फायर लिफ्ट, कार लिफ्ट, बेसमेंट में प्रवेश / सीढीयां। निकास हेतु ऊपर से खली ु
4 सैटबेक क्षेत्र/ खले क्षेत्र में ु प्रस्तावित की गई सर्विसेज ह ेतु कवर्ड संरचनाएँ ट्रान्सफार्मर / जीएसएस, जनरेटर रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, स्विच रूम, पी.बी. एक्स व वातानकलन उपकरण रूम, गैस बैंक / City Gas Distribution Station/ District ु ू Regulating Station/Mattering and Regulating Station इत्यादि ।
5 सैटबेक क्षेत्र/ खले क्षेत्र में ु प्रस्तावित की गई भमिगत ू (Underground) संरचनाऐं पानी का टैंक, पम्प रूम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज, कल्वर्ट, , कै च, चेम्बर आदि। कन्Ôयटू
6 प्रोजेक्शन विनियम 6.10 एवं 6.11 में वर्णित बालकनी, प्रोजेक्टेड कमरे, प्रोजेक्शनस ् ।
7 र ेम्प ब तक रैम्प (खला ), हॉस्पिटल में उपरी ैसमेंट में जाने के लिए वाहन रैम्प, भतलू ु मंजिलों पर मरिजों को ले जाने हेतु रेम्प, निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्हीलचैयर रैम्प (खला )। ु
8 निम्न क्षेत्रफल के भखÖडों में प्रवेश / निकास Ùवारों पर निम्नानसार चौकीदार के कमरे देय ू ु होंगे-
भखÖड का क्षेत्रफल (व.मी.) ू चौकीदार का कमरा
500 से अधिक व 750 वगर्मीटर से कम 6.25 वगर्मीटर
750 व इससे अधिक व 5000 वगर्मीटर से कम 10.00 वगर्मीटर
5000 मीटर से अधिक 20.00 वगर्मीटर

8- तालिका- 07 को निम्नानसार पढ़ा जावे।ु

क्र.सं. भवन का उपयोग मानक बी.ए.आर. अधिकतम बी.ए.आर.
1 होटल राज्य सरकार की पर्यटन नीति के तहत पंजीकतृ 4.00 भवन की अधिकतम देय ऊ ँ चाई के अन्दर जो भी प्राप्त हो।
2 मेडिकल कॉलेज/मेडिकल हेतु प्रशिक्षण संस्थान / हॉस्पिटल / डिस्पेंसरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थाएँ 3.00
3 रिसोर्ट एवं मोटल 0.75
4 स्पॉÒस कॉम्पलेक्स 0.40
5 एम्यजमेन्ट पार्क ू जो भी प्राप्त हो
6 फार्म हाउस / पर्यावरण मैत्री आवास जो भी प्राप्त हो
7 अन्य उपयोग 2.00
8 रिटेल फ्यल फिलिंग स्टेशन / इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग ू स्टेशन 0.25 -
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] जनू 19, 2026 507

9- तालिका- 08 को निम्नानसारु पढ़ा जावें।

1 चबतरा और कएं की संरचना, खला / स्विमिंग ू ु वाटरपलू / प्लेटफार्म एवं इनके समरूप संरचना, उÙयान, रॉकरी, कआु ु / फव्वारा एवं उनकी संरचनाएँ जो कि सड़क की सतह से 2.1 मी. से अधिक ऊं चाई की नहीं हो, बैंच, स्लाईड, स्विंग, पलू -संचार टावर। दरू
2 ब ेसमेन्ट, स्टिल्ट व किसी भी तल का वह भाग जो पार्किं ग के लिए प्रस्तावित किया गया हो (पार्किं ग फ्लोर / एरिया), पार्किं ग क्षेत्र में वाहनों के जाने हेत रैम्प , कार लिफ्ट। ु
3 प्रवेश एवं निकास Ùवार पर गेट, गार्ड रूम, कम्पाउÖड वाल, बिना मंजिल पोर्च या पोर्टिको।
4 सैटबेक क्षेत्र/खले क्षेत्र में प्रस्तावित की गई सर्विसे ज हेत कवर्ड संरचाएँ एवं भमिगत (Underground) ु ु ू संरचनाएँ।
5 नियमानसार छज्जा, सौन्दर्य वÙिध ु (Architectural elements) हेतु निर्मित संरचनाएँ (डोम, छतरी, प्रक्षेप आदि)। ृ
6 सीढी (फायर स्टेयरके स), लिफ्ट वैल, शॉफ्ट, गाबर्जे सर्विस फ्लोर, आग से बचाव हेतु खली ु शुट कवर, फायर टावर, एरिया। रिफ्यजू
7 भवन की छत पर पानी का टेंक और उनकी सहायक संरचनाएँ, लिफ्ट कक्ष एवं मशीन रूम, मम्टी, सौर ऊर्जा / वातानकलन संयंत्र, अन्य मशीनरी व संयंत्र, खला आदि। ु ु स्वीमिंग पलू ू

10- तालिका - 09 को निम्नानसार पढ़ा जावें।ु

क्र. सं श्रेणी निम्न श्रेणी अथवा समतल्यु अतिरिक्त मानक बी.ए.आर. (Incentive BAR)
1 प्लेटिनम रेटेड/5 स्टार / GEM-5/EDGE Advanced प्रस्तावित बी.ए.आर. का 10% कलु
2 गोल्ड रेटेड/4 स्टार / GEM-4/EDGE Certified (30-40% कल प्रस्तावित बी .ए.आर. का 07% ु
3 सिल्वर रेटेड/3 स्टार/GEM-3/EDGE Certified (20-30%) कल प्रस्तावित बी .ए.आर. का 04% ु

11- विनियम संख्या 5.3 (iii) की तालिका को निम्नानसार पढ़ा जावें।ु

सडक की ओर का सैटबैक योजनानसार अथवा 9 मी. अथवा भवन की ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी) ु जो भी अधिक हो।
अन्य ओर का सैटबैक 12 मी. अथवा भवन की ऊँ चाई का 1/4 (अधिकतम 16 मी.) जो भी अधिक हो।

12- विनियम 5.3 का बिन्द संख्या ु (iv) दो बार अंकित किया गया है। अतः उक्त क्रम संख्या को (iv) अ पढा जावे।

508 jktLFkku jkt&i=] जनू 19] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 13- विनियम 5.3 (vii) (viii संशोधन के पश्चात ्): पार्किं ग 18 मी. से कम चौडी सड़क की ओर से भख(cid:214)ड ू - 6.14 के में सीधे पार्किं ग किया जाना अनज्ञेय नहीं होगा। पार्किं ग हेत शेष प्रावधान विनियम

अनसार रखे जाने होगें।ु

14- विनियम संख्या 6.1 की तालिका 11 के बाद अंकित आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेल ू सेवा सहायक कक्ष (Domestic Service Assistant Room) का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग मीटर अनज्ञेय होगा के ु (Domestic Service स्थान पर आवासीय भवनों में अध्ययन कक्ष एवं घरेल सेवा सहायक कक्ष ू Assistant Room) का क्षेत्रफल न्यनतम ू 7.5 वर्ग मीटर अनज्ञेय होगा पढा जावें।ु

15- विनियम- 6.8 के बिन्द ु (vi) में चौपहिया वाहनों से अधिक पार्किं ग होने एवं 500 व.मी. से अधिक ु -6.13 (iv) के स्थान पर विनियम-6.14 (iv) क्षेत्रफल के भख(cid:214)डों के बेसमेन्ट में पार्किं ग हेत विनियमू

पढा जावें।

16- विनियम- 6.14 के (i) में विभिन्न प्रस्तावित उपयोगों हेत पार्किं ग मानद(cid:214)ड निम्न तालिका -08 के स्थान पर तालिका 16 पढा जावें।

17- विनियम संख्या 6.14 (xviii) रेम्प के नीचे भी पार्किं ग का प्रावधान किया जा सके गा। बशत फ्लोर सेर् े

स्पष्ट ऊं चाई 22 मीटर उपलब्ध हो के स्थान पर रेम्प के नीचे भी पार्किं ग का प्रावधान किया जा सके गा। बशत फ्लोर से स्पष्ट ऊं चाईर् े 2.2 मीटर उपलब्ध हो पढ़ा जावें।

18- विनियम 13.4 के (i) में विनियम 13.2 (ii) के स्थान पर विनियम 13.3 (ii) पढा जावें।

19- विनियम 13.6 (i):- आवासन म(cid:214)डल क्षेत्र, रीको क्षेत्र एवं विनियम 13.2 (ii) के स्थान पर विनियम 13.3 (ii) पढा जावें।

20- विनियम संख्या 13.7 के बिन्द संख्या ु (iii) में अंकित सरक्षा की दृष्टि से ु 24 मी तक के स्थान पर सरक्षा की दृष्टि से ु 2.4 मी. तक पढ़ा जावें।

21- विनियम- 16.5 सक्षमता (Competence) एवं पंजीकरण शल्क ु (Registration Fee):- की तालिका में क्रम संख्या 4.1, 4.2 इत्यादि अंकित है।

उक्त क्रम संख्या को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा जावे।

22- अनसचीु ू - 03 के क्रम संख्या 02 में (Airport NOC) हेत आवश्यकता विनियम ु 4.15 (x) के स्थान पर विनियम 4.16 (x) पढा जावें।

23- प्रपत्र-1 की तालिका के क्रम संख्या 4 में अंकित प्रकरण में दिनांक...................को आवासीय प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड लीज डीड जारी की गयी के स्थान पर प्रकरण में दिनाक................... को प्रयोजनार्थ लीज होल्ड / फ्री होल्ड लीज डीड जारी की गयी पढ़ा जावें ।

24- प्रपत्र- 1 की तालिका के क्रम संख्या 10 के पश्चात भवन मानचित्रो का तकनिकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 के स्थान पर भवन मानचित्रो का तकनिकी विश्लेषण भवन विनियम 2025 अनसारु पढ़ा जावें।

25- प्रपत्र 2 शल्क गणना संलग्नक ु

(परिशिष्ट 'अ') के अनसार के स्थान पर ु शल्क गणना संलग्नक ु

(प्रपत्र-3) के अनसारु पढ़ा जावें।

26- प्रपत्र- 02 में अंकित नोट में भवन विनियम, 2020 की अनसची ु ू 2 के बिन्द सख्या ु 16 के अनसार के ु स्थान पर भवन विनियम, 2025 की अनसची ु ू 02 के बिन्द संख्या ु 15 के नोट के अनसारु पढा जावें। Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] जनू 19, 2026 509

27- Annexure-1 Check List For Occupancy Certificate के Note 1 में अंकित In case the Completion Certificate /Partial Completion Certificate के स्थान पर In case the Occupancy Certificate/Partial Occupancy Certificate पढ़ा जावें ।

28- प्रारूप-सः- 500 व.मी. तक के भख(cid:214)ड अथवा ऐसे भख(cid:214)ड जिनमें अधिकतम

ू 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेत भवन विनियम ु 6.0 (प) के स्थान पर विनियम 13.4 तथा तकनीकीविद्/आवेदन के स्थान पर तकनीकीविद्/आवेदक पढा जावें।

29-विनियम संख्या 18.5: नगरीय विकास विभाग (cid:217)वारा भवन विनियमों के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले विभिन्न आदेशों/परिपत्रों/अधिसचनाओं को जयपर रीजन भवन विनियमू ु -2025, जयपर विकास प्राधिकरणु , जयपर का भाग माना जावेगा।ु

डॉ. गौरव सैनी,

सचिव, जयपर विकास प्राधिकरणु

, जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु , जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 19 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118492/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-06-19.5118492.