| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| 23, 2026 आषाढ़ 02, मंगलवार, शाके 1948- जनू Asadha 02, Tuesday, Saka 1948- June 23, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनू 15, 2026
संख्या प.12(06)नविवि/मेवानगर(बालोतरा)/2026 :-राजस्थान नगर सधारु अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बालोतरा (cid:217)वारा राजस्व ग्राम मेवानगर के खसरा नं. 847/260 रकबा 22.8971 हैक्टेयर में से 15.2312 हैक्टेयर में श्री नाकोड़ा धाम फार्म हाऊस बहउ(cid:217)देशीयु योजना बनाने का विनिश्चय किया है।
इस योजना की सीमायें निम्नानसारु है:-
उत्तरः- खसरा नं. 847/260 का अवशेष भाग, खसरा नं. 1653/1524 व 849/260
दक्षिणः- खसरा संख्या 850/260, 1645/260 व 711/214
पर्वःू - खसरा संख्या 1444/261 व 1445/261 पश्चिमः- खसरा संख्या 1653/1524
उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचनाू राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।