| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| 23, 2026 आषाढ़ 02, मंगलवार, शाके 1948- जनू Asadha 02, Tuesday, Saka 1948- June 23, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जनू 12, 2026
, संख्या प.12(5)नविवि/जैसलमेर (जैसलमेर)/ 2026-17077:-राजस्थान नगर सधार अधिनियमु
1959 राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन ् 1959 की धारा 32 (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर नगरीय क्षेत्र के ग्राम जैसलमेर के खसरा संख्या 791 रकबा 23.7684 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 792 रकबा 22.1828 हैक्टेयर कल रकबा ु 45.9512 हैक्टेयर भमि पर फार्म हाउस स्कीम योजना के नाम से ज्ञात योजना का निर्णय किया गया है। इस योजना की सीमाऐं निम्नानसार हैःु -
1. उत्तर- खसरा संख्या 793/1169, 1176/793, 765, 766/1721 व 767
2. दक्षिण- खसरा संख्या 800, 801, 807 व 807/959
3. पर्व
ू - खसरा संख्या 790
4. पश्चिम- खसरा संख्या 794
उपरोक्त योजना के मौके का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्यदिवस में 3.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है।
इस योजना का अनमानित क्षेत्रफल ु 45.9512 हैक्टर है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशू न तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।