| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| 23, 2026 आषाढ़ 02, मंगलवार, शाके 1948- जनू Asadha 02, Tuesday, Saka 1948- June 23, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण सरकारीू आज्ञायें।
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 22, 2026 सख्या प. 01(01)न्याय/2026 :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन ् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा, तरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या ु 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेत कॉलम संख्या ु 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सजित एवं स्थापित करती है तथा जिसकी बैठ
ृ क का स्थान कॉलम संख्या 4 के
| क्र.सं. | जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम | अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम | ब ैठक का स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जिला एवं सेशन न्यायाधीश,जैसलमेर | अपर जिला न्यायाधीश संख् या 2, पोकरण | पोकरण |
साथ ही वतर्मान में कार्यरत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पोकरण का नाम परिवर्तित करते हए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, पोकरण निर्धारित किया जाता है।
नोट-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सरक्षा सं
ु हिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश (cid:217)वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सरक्षा संहिता की धारा ु 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय (cid:217)वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।
राज्यपाल के आदेश से,
राघवेन्द्र काछवाल,
प्रमख शासन सचिवु ।
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