| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| 30, 2026 आषाढ़ 09, मंगलवार, शाके 1948- जनू Asadha 09, Tuesday, Saka 1948- June 30, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 17, 2026
संख्या प.12(04)नविवि/जियाई(जैसलमेर)/2026:-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्य सरकारु , एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर (cid:217)वारा राजस्व ग्राम जियाई के खसरा नं. 157 रकबा 15.4115 हैक्टेयर, खसरा संख्या 158 रकबा 9.4005 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 159 रकबा 13.4375 हैक्टेयर कल रकबा ु 38.2495 हैक्टेयर भमि पर रिसोट स्कीम ू
योजना बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानसार है
ु :-
उत्तर:- खसरा नं. 160, 160/259, 159/258, 161 एवं 162
दक्षिण:- खसरा संख्या 140, 141 व 147
पर्व
ू :- खसरा संख्या 159/258, 81/261 व 81/205
पश्चिम:- खसरा संख्या 148, 156, 163, 215/155, 214/155 व 216/155
उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनमानित क्षेत्रफल ु 38.2495 हैक्टेयर है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशू न तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।