| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| आषाढ़ 15, सोमवार, शाके 1948- जलाई 06, 2026 ु Asadha 15, Monday, Saka 1948- July 06, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जलाई ु 01, 2026
संख्या प.12(08)नविवि/म(cid:214)डली खर्द
ु (पाली)/2026-17352 :-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु
1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए राु ज्य सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, पाली (cid:217)वारा राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नं
ु . 200 रकबा 2.78442 एवं खसरा नं. 201 रकबा 0.0728 कल ु रकबा 2.8570 हैक्टेयर में ''श्री राम विहार आवासीय योजना'' बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानसार है
ु :-
उत्तर :- खसरा नं. 197, 90/6, 90/7, 90/8 व 90/9 को बाहर छोड़ते हए।ु
पर्वःू - खसरा नं. 198/1 व 199/2 को बाहर छोड़ते हए।ु
दक्षिणः- खसरा नं. 199/3 को बाहर छोड़ते हए।ु
पश्चिम:- खसरा नं. 200/2 एवं 200/1 को बाहर छोड़ते हए।ु
उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, पाली के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।