| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| आषाढ़ 18, गरूवार , शाके 1948- जलाई 09, 2026 ु ु Asadha 18, Thursday, Saka 1948- July 09, 2026 |
भाग 1 (क)
विज्ञप्तियों।
नियक्तियोंु , छटिटयों आदि के संबंध में समस्तु
श्रम विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जलाई ु 01, 2026 संख्या एफ.14(1)(1)श्रम/विधि/67-पार्ट- III /00294 :-उपजीविकाजन्य सरक्षाु , स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 (2020 का के न्द्रीय अधिनियम, संख्या-37) की धारा-57 की उप धारा-(2) के (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार संस्थान में ठेका श्रम कार्य हेतु कोर एक्टिविटी निर्धारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मखु अंकित जिला/क्षेत्र के लिए एतत(cid:217)वारा डेज़ीग्नेटेड प्राधिकारी (Designated Authority)नियक्तु करती हैः-
क्रं .सं. अधिकारी जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियक्तु किया जाता है 1. अतिरिक्त श्रम आयक्तु , मख्यालयु संपर्ण 2. अतिरिक्त श्रम आयक्तु (आई.आर.) संपर्ण 3. संयक्तु श्रम आयक्तु (विधि) संपर्ण
ू राजस्थान ू राजस्थान ू राजस्थान
नोटः- उक्त प्राधिकारियों के कार्यो के जिलों का निर्धारण श्रम आयक्तु , राजस्थान, जयपरु (cid:217)वारा किया जायेगा।
राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सहारण,
अतिरिक्त श्रम आयक्तु एवं पदेन संयक्तु शासन सचिव राजस्थान, जयपर।ु
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