| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| आषाढ़ 20, शनिवार, शाके 1948- जलाई 11, 2026 ु Asadha 20, Saturday, Saka 1948- July 11, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
् -2)विभाग
कषिृ (गरपु
अधिसचनाू
जयपरु , जन ू 18, 2026
संख्या प.10(44)कषिृ /ग्रपु -2/1985 :-जैसा कि राजस्थान सरकार कषिृ (ग्रपु -2) विभाग, जयपरु से जारी अधिसचनाू दिनांक 29.11.1965 के (cid:217)वारा कषिृ उपज मंडी समिति, मेडता सिटी की स्थापना की गई थी एवं कषिृ उपज म(cid:214)डी समिति, मेडता सिटी के म(cid:214)डी क्षेत्र में अधिसचनाू दिनांक 16.07.1979 (cid:217)वारा ''गौण म(cid:214)डी यार्ड, रियांबडी नाम से स्थापना की गई थी। अब कषिृ उपज मंडी समिति मेडता सिटी (cid:217)वारा म(cid:214)डी क्षेत्र के ग्राम रियांबडी में गौण म(cid:214)डी यार्ड रियांबडी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।
अतः राज्य सरकार राजस्थान कषिृ उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु यह घोषणा करती है कि गौंण म(cid:214)डी यार्ड रियांबडी से तात्पर्य वतर्मान क्षेत्र से होगा, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होंगीः- पर्व
ू में - खसरा संख्या 234, 235, 236 एवं 237
पश्चिम में - खसरा संख्या 223, 2412/239 एवं 1800/239 तथा आम सडक रियाबडी से पादू ु खर्द
उत्तर में - खसरा संख्या 2247, 230, 231 एवं 232
दक्षिण में - खसरा संख्या 2478/2459 एवं 2479/2459
गौण म(cid:214)डी यार्ड रियांबडी की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दकानें
ु एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।
राज्यपाल की आज्ञा से,
नरेन्द्र सिंह,
शासन उप सचिव।
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