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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 24 July 2026

Published 24 July 2026

Department
Forest department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
Forest department
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119731
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपरु , दिसम्बर 23, 2025

क्रम संख्या:- प. 2(19) वन/2025 :-चकिू ँ निम्नलिखित अनसचीु ू में दिखाई गई वन भमिू सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पर्ण

ू वन उपज उसके किसी अंश की स्वत्तधारी (Entitled)है।

ँ सरकार उपर्य

और चकिू

ुक्त वन भमिू तथा बंजर भमिू को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करनें का विचार रखती है।

और चकिू ँ सरकार यह भी विचार रखती है कि पर्वोक्तू वन भमिू अथवा बंजर भमिू मे अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच

ँ इन कार्यो के किया जाना तथा उन्हें लेखब(cid:217)ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चकिू

सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहचानें

ँ की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु सरकार इसके (cid:217)वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखब(cid:217)ध करने हेतू नियकितु करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्त की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18,तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तकु (cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसराु में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भमिू को इस विज्ञप्ति (cid:217)वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वतर्मान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नही आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30(cid:217)वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनसरणु में

ू में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वह वक्षृ जो संलग्न (िcid:217)वतीय अनसचीु अकितं किये गये है,राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित4458 राजस्थान राज-पत्र, जलाईु 24, 2026 भाग 1(ख) (Reserved) है और पर्वोक्तू तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चनाू या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भमिू का कषिृ अथवा भवन निर्माण अथवा पशपालनु अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषि(cid:217)ध करती है।

प्रथम अनसचिु ू (वन भमिू और बंजर भमिू )

(िcid:217)वतीय अनसचिु ू (आरक्षित वक्षृ )

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

क्र. सं नाम ब्लॉक नाम तहसील नाम जिला सीमा ग्राम का नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1 1NWM अनपगढ़ ू गंगानगर उतर मे आबादी भमिू मु.नं. 220 व 220 36 44 दक्षिण में रकबा व खातेदारी भमिू म ु.नं. 220 व 220 38 46 पर्व में खातेदारी ू भमिू मु.नं. 220 45 पश्चिम में खातेदारी भमिू म ु.नं. 220 29 1 NWM क्र. सं प. न./ मु. न. भमिू विवरण
कि. न. /ख.न रकबा ह ैक्टेयर मे भमिू किस्म
1 220/29 1 0.2530 नर्सरी (क)
39
2 0.2530 नर्सरी (क)
3 0.2530 नर्सरी (क)
4 0.2530 नर्सरी (क)
5 0.2530 नर्सरी (क)
6 0.2530 नर्सरी (क)
7 0.2530 नर्सरी (क)
8 0.2530 नर्सरी (क)
9 0.2530 नर्सरी (क)
10 0.2530 नर्सरी (क)
11 0.2530 नर्सरी (क)
12 0.2530 नर्सरी (क)
13 0.2530 नर्सरी (क)
14 0.2530 नर्सरी (क)
15 0.2530 नर्सरी (क)
16 0.2530 नर्सरी (क)
17 0.2530 नर्सरी (क)
18 0.2530 नर्सरी (क)
19 0.2530 नर्सरी (क)
20 0.2530 नर्सरी (क)
21 0.2530 नर्सरी (क)
22 0.2530 नर्सरी (क)
23 0.2530 नर्सरी (क)
24 0.2530 नर्सरी (क)
25 0.2530 नर्सरी (क)
योग - किता 25 कलु 6.3250 नर्सरी (क)
2 220/37 1 0.2530 नर्सरी (क)
40
2 0.2530 नर्सरी (क)
3 0.2530 नर्सरी (क)
4 0.2530 नर्सरी (क)
5 0.2530 नर्सरी (क)
6 0.2530 नर्सरी (क)
7 0.2530 नर्सरी (क)
8 0.2530 नर्सरी (क)
9 0.2530 नर्सरी (क)
10 0.2530 नर्सरी (क)
11 0.2530 नर्सरी (क)
12 0.2530 नर्सरी (क)
13 0.2530 नर्सरी (क)
14 0.2530 नर्सरी (क)
15 0.2530 नर्सरी (क)
16 0.2530 नर्सरी (क)
17 0.2530 नर्सरी (क)
18 0.2530 नर्सरी (क)
19 0.2530 नर्सरी (क)
20 0.2530 नर्सरी (क)
21 0.2530 नर्सरी (क)
22 0.2530 नर्सरी (क)
23 0.2530 नर्सरी (क)
24 0.2530 नर्सरी (क)
25 0.2530 नर्सरी (क)
योग - किता 25 कलु 6.3250 नर्सरी (क)
महायोग कलु किता 50 12.6500 नर्सरी (क.)
कलयोग ु 12.6500 ह ैक्टेयर

श्यामलाल, राके श दलारु ,भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जलाईु 24, 2026 4461 क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

4462 राजस्थान राज-पत्र, जलाईु 24, 2026 भाग 1(ख)

(िcid:217)वतीय अनसचीु

ू

आरक्षित वक्षृ

क्र.सं. वानस्पतिक नाम हिन्दी नाम
1 Acacia Tortalis ईजराईल बबलू
2 Acacia Nilotica द ेशी बबलू
3 Z i zyphusjhujhuba lam ब ेर
4 Prosopis Cineraria ख ेजड़ी
5 Capparis Decidna क े र
6 Aerua Tometosa सफे द/काली बईु
7 Calotropis Procera आक
8 Cenchrus Cilliaris धामण घास
9 Leptadeniapyrotechnica खींप
10 Z i zyphus Nummularia झड़ बेर
11 Saccharum Munja मजा घास ू

श्यामलाल, राके श दलारु ,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

परिशिष्ठ ''क'' प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक (cid:217)वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन ख(cid:214)ड & 1 NWM

नाम रेंज & घड़साना

नाम तहसील & अनपगढ़ू

नाम वन म(cid:214)डल & श्रीगंगानगरभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जलाईु 24, 2026 4463 1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भमि का वर्गीकरण वन विभाग नरसरी हिस्सा -पर्ण साू . देह विभागीय कि भमि है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम

ू 7 में विस्तत रूप से किला नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।

2. वतर्मान में राजस्व रिकार्ड में भमिू वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर वन विभाग (cid:217)वारा वन विकास कार्य करवाये गये इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।

3. वतर्मान में कलु क्षेत्र में वक्षारोपणृ करवाया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।

4. भमिू पर वक्षोंृ झाडियों व घास का घनत्व 65 प्रतिशत है। इस वनख(cid:214)ड में वक्षारोपणृ कार्य करवाया गया है।

5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों की भमिू है तथा चारों और सीमाओं का विस्ततृ उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।

6. वनख(cid:214)डों के वांछित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनरूपु है। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगत किया गया है।

7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पर्व

ू नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के काननीू स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनरूपु शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भमियोंू पर वन विभाग का साक्ष्य सि(cid:217)ध हो सके ।

ू में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हआु है।

8. उक्त वन विभाग की भमिू का पर्व 9. भमिू प्रकार के अनसारु वर्गीकरण वन विभाग नरसरी हिस्सा-पर्ण

ू सा. देह विभागीय कि भमिू है कलु किता/खसरे 50 नरसरी (क) 12.6500 हैक्टेयर कलु क्षेत्रफल 12.6500 हैक्टेयर है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।

श्यामलाल, राके श दलारु ,

क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक,

घड़साना। श्रीगंगानगर।

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 24 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119731/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119731.