| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026 |
भाग 1 (क)
नियक्तियोंु , छटिटयोंु आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपरु पीठ, जयपरु
कार्यालय आदेश
जयपरु , जलाईु 21, 2026
ू हो) के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के संख्या एफ-7(38)रालसा/संस्था/पी.एल.ए. सदस्य नियक्तिु /2026/527 :- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान सरकार, विधि (ग्रपु -2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपरु की आज्ञा संख्या पं.8(7) विधि-2/विरसं.(39)/2002पार्ट।।।-52508 दिनांक 20.07.2026 (cid:217)वारा निम्नलिखित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के सदस्य हेतु नाम निदशर्ने (Nomination) के अनसारु नाम निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पर्व अध्यधीन एत(cid:217)(cid:217)वारा नियक्तिु की जाती है:-
| क्र.स. | जिला न्यायक्षेत्र स्थायी लोक अदालत | नियक्ति ु हेतु चयनित व्यक्ति का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सश्री ) ु | अन्य विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | दौसा | शर्मा पनमू | अधिवक्ता |
| 2 | जयपरु जिला | प्रीति भÖडारी | अधिवक्ता |
| 3 | झालावाड़ | भपेन्द्र सिंह शेखावत ू | अधिवक्ता |
इस आदेश (cid:217)वारा नियक्तु स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सविधाु यें The Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 (As Amended) तथा समय-समय पर राज्य सरकार (cid:217)वारा जारी आदेश /स्वीकतियोंृ के अनरूपु देय होगी।
उपरोक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में अंकित व्यक्तियों को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियक्तिु समाप्त समझी जावेगी।
आज्ञा से,
हरि ओम अत्री,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपर।ु
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