| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
राजस्व (ग्रपु -1) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 26, 2025
संख्या प.9(59)राज-1/2025-26918:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, करौली एवं राजस्व म(cid:214)डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनशंषाु के अनरूपु राज्य सरकार एत(cid:217)(cid:217)वारा निदर्शे देती है कि
| क्र . सं . | जिला / तहसी ल | ग्राम पंचायत / पंचायत समिति | राजस्व ग्राम का मलू विवरण | नवीन राजस् व ग्राम का विवरण | दरी ू K M | मलग्रा ू म का शेष क्षेत्रफ ल ( .में )है | ||||
| ग्राम का नाम | क्षेत्रफ ल )है . ( म ें | जन सं ख्या 2011 | ग्राम का नाम | क्षेत्रफ ल )है . ( म ें | जन सं ख्या 2011 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | करौली / सपोट रा | बाजना / सपोटरा | रामठरा LG Code 77002 | 1149.9 502 | 1542 | ब ंदा की डोंगरी Banda Ki Dongree | 904.31 86 | 635 | 4 | 245.6 316 |
| 2 | हरियाका मंदिर / सपोटरा | बलआपरा ु ु LG Code 76989 | 162.50 43 | 793 | मान् यापरा ु Manyapura | 99.703 5 | 447 | 2 | 62.80 08 | |
| 3 | खेडला / | मीणापरा ु LG Code 76900 | 368.93 34 | 1047 | कहारपरा ु Kaharpura | 113.83 00 | 390 | 3 | 255.1 034 | |
| 4 | सपोटरा | एदलपरा ु LG Code 76898 | 623.75 65 | 1172 | बलवन् तपरा ु Balwantpur a | 163.59 36 | 742 | 1 | 460.1 629 | |
| 5 | दौलतपरा ु / सपोटरा | दौलतपरा ु LG Code 77008 | 2115.9 668 | 1703 | कल् याणपरा ु Kalyanpura | 956.88 87 | 780 | 3 | 1159. 0781 | |
| 6 | इनायती / सपोटरा | इनायती LG Code 76946 | 673.49 08 | 3929 | गलाबपरा ु ु Gulabpura | 281.22 97 | 1221 | 1 | 392.2 611 | |
| 7 | करणपरु / मÖ डरायल | गढी का गांव LG Code 77049 | 2608.2 044 | 2132 | करीलपरा ु Karilpura | 167.16 95 | 255 | 2.5 | 2441. 0349 | |
| 8 | अमरगढ़ / सपोटरा | अमरगढ़ LG Code 77004 | 2636.4 235 | 3605 | बंगला की गआडी ु Bangla Ki Guari | 1966.3 985 | 1081 | 6 | 670.0 250 |
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मलू राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पथकृ कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, करौली को अधिकतृ किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सचनाू से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।
आज्ञा से,
बिरदी चंद गंगवाल,