| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसचनाू
जयपरु , जलाई ु 24, 2026
संख्या एफ.15(24)पंरावि/विधि/आरक्षण/2026/42:-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 के अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए पंचायती ु राज संस्थाओं के आम चनावु , 2026 के लिए राज्य सरकार एतद् (cid:217)वारा समस्त जिला कलक्टर्स को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधानों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए तथा समस्त उपख(cid:214)ड अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां संबंधित जिला कलक्टर एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है ।
आज्ञा से,
डॉ. जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयक्तु ।
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