| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रपु -3) विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जलाई ु 23, 2026 संख्या एफ 38(11)चिस्वा./ग्रपु -3/2026 :-खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार (cid:217)वारा खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 (34 ऑफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खा(cid:217)य सरक्षाु और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त 03 विभागीय कर्मचारियों को खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी के मलू पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (cid:217)वारा चयनित कार्मिकों की नियमित नियक्तिु होने तक कार्य व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक
| क्र .स. | विभागीय कर्मचारी का नाम | पद मलू |
| 1 | श्री सभाष राजोरा ु | वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन |
| 2 | श्री रोहित कमार शर्मा ु | लैब टैक्नीशियन |
| 3 | डॉ राजेश कमार शर्मा ु | वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन |
उक्त विभागीय कर्मचारी (cid:217)वारा निम्न शर्तो के अधीन खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे। 1. खा(cid:217)य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पर्णतयाू राज्य सरकार/ विभाग का होगा अर्थात ् खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगे।
2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मलपदू के वेतनमान पर ही राजकार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय नहीं होगा।
3. अधिसचितू विभागीय कर्मचारी के विरू(cid:217)ध कार्य में लापरवाही/शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे कार्मिकों को प्रदत्त खा(cid:217)य शक्तियां प्रत्याहरित कर मलू पद पर कायर्मक्तु कर मलू विभाग में भिजवा दिया जाएगा।
राके श कमारु शर्मा,
संयक्तु शासन सचिव।
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