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Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 24 July 2026

Published 24 July 2026

Department
Medical and Health Department
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Statutory Notification /Order
Subdepartment
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119748
Languages
English, Hindi

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राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
श्रावण 02, शक्रवार , शाके 1948- जलाई 24, 2026 ु ु Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रपु -3) विभाग

अधिसचनाू

जयपरु , जलाई ु 23, 2026 संख्या एफ 38(11)चिस्वा./ग्रपु -3/2026 :-खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार (cid:217)वारा खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 (34 ऑफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खा(cid:217)य सरक्षाु और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त 03 विभागीय कर्मचारियों को खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी के मलू पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (cid:217)वारा चयनित कार्मिकों की नियमित नियक्तिु होने तक कार्य व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक

क्र .स. विभागीय कर्मचारी का नाम पद मलू
1 श्री सभाष राजोरा ु वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन
2 श्री रोहित कमार शर्मा ु लैब टैक्नीशियन
3 डॉ राजेश कमार शर्मा ु वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन

उक्त विभागीय कर्मचारी (cid:217)वारा निम्न शर्तो के अधीन खा(cid:217)य सरक्षाु एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे। 1. खा(cid:217)य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पर्णतयाू राज्य सरकार/ विभाग का होगा अर्थात ् खा(cid:217)य सरक्षाु अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगे।

2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मलपदू के वेतनमान पर ही राजकार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगति का लाभ देय नहीं होगा।

3. अधिसचितू विभागीय कर्मचारी के विरू(cid:217)ध कार्य में लापरवाही/शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसे कार्मिकों को प्रदत्त खा(cid:217)य शक्तियां प्रत्याहरित कर मलू पद पर कायर्मक्तु कर मलू विभाग में भिजवा दिया जाएगा।

राके श कमारु शर्मा,

संयक्तु शासन सचिव।

4506

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 24 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119748/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-24.5119748.