Servants of Knowledge
Rajasthan Extraordinary Gazette · Government of Rajasthan

Rajasthan Extraordinary Gazette, Part Part 1 (B), 29 July 2026

Published 29 July 2026

Department
Public Works Department(PWD)
Type
Extraordinary
Part
Part 1 (B)
Notification no.
nil
Category
Statutory Notification
Document Type
Rules
Subdepartment
Public Works Department(PWD)
Identifier
in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-29.5119752
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

राजस् थान राजपत्र विशेषांक RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित Published by Authority
श्रावण 07, बधवार , शाके 1948- जलाई 29, 2026 ु ु Sravana 07, Wednesday, Saka 1948- July 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपर्ण

ू सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ), राजस्थान, जयपरु

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भमिू अर्जन,पनर्वासनु और पनव्र्यवस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

प्रारम्भिक अधिसचनाू

जयपरु , जलाई ु 20, 2026 Rajkaj ref 22804274 :-भमिू अर्जन,पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए नवली गेट नोखा स्थित रेलवे समपार संख्या एलसी 27 पर प्रगतिरत आर ओ बी के निर्माण किये जाने के लिए ग्राम नोखा मे कलु 0.0175 हैक्टेयर भमिू अवाप्त हेतू अपेक्षित हैं।

समाजिक समाघात निर्धारण रइकारइ् ् (cid:217)वारा राजस्थान भमिू अर्जन,पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2016 विहित है प्रक्रिया अनसारु समाजिक

् का समाघात निर्धारण की रिर्पोट प्रस्ततु की गरइ् जिसमे सामाजिक समाघात निर्धारण रइकारइ् सारांष निम्नानसारु हैं।

भमिू अर्जन स्वरूप कोरइ् भी परिवार विस्थापित नही हो रहा हैं। पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु के उदेष्य से उपख(cid:214)ड अधिकारी नोखा ़ को प्रषासक नियक्तु किया जाता है। अत: उपरोक्त परियोजना के लिए बीकानेर जिले की नोखा तहसील के राजस्व ग्राम नोखा मे उक्त परियोजना के लिए 0.0175 हैक्टेयर भमिू अधिसचितू की जाती हैं। प्रस्तावित भमिू अर्जन का विवरण निम्नलिखित हैं।

क्र. स खस रा न. राजस्व रिकॉर्ड के अनसार भु स्वामी का नाम नगरपालिका पट◌ाधारक का ृ नाम गाँ व का ना म निजी व सरकारी भमिू की किस्म प्रभावित क्षेत्रफल (मिट) प्रभावि त क्षेत्रफल (हेक्ट ) उ. अन्य सीमाय संरचना ए
द. प ु प.
नगरपालिका पट◌ाधारक का ृ नाम अन्य सीमाय
1 1 नगरपालि का नोखा सीता देवी पत्नि श्रीयालाल, बसन्ती द ेवी,जगलकिशो ु र ,राजेन्द्र प्रसाद, सरोजदेवी ,जेठमल पिसरान स्व. श्री श्रीयालाल नोखा निजी ग े-मु आबा दी 25.096 0.0025 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 तीन मंजील मिष्ठान भÖडार
2 1 नगरपालि का नोखा राजेन्द्र कमार ु भंवरलाल पत्रु नोखा निजी गे-मु आबादी 25.096 0.0025 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 दकान ु वह टिनसेड
3 1 नगरपालि का नोखा ...... नोखा सरका री ग े-मु आबादी 7.668 0.0007 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 मिनीब स स्टेंड का भवन
4 1 नगरपालि का नोखा ...... नोखा सरकारी गे-मु आबादी 81.982 0.0081 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 डाक घर भवन
5 1 नगरपालिका नोखा ...... नोखा सरकारी गे-मु आबादी 31.789 0.0031 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 ---
6 1 नगरपालिका नोखा ......... नोखा सरकारी गे-मु आबादी 6.692 0.0006 अन्य गांव की सीमा 101/1 176 2,3 ---
नोखा कलु 178.323 0.0175
5990 राजस्थान राज-पत्र, जलाई ु 29, 2026 भाग 1(ख)

यह अधिसचनाू इसमे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भमिू अर्जन,पनर्वासनु और पर्नव्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गरइ् हैं। भमिू से संबंधित रेखांकन भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी, नोखा, जिला-बीकानेर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. ख(cid:214)ड नोखा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं।

् करने या वेधन करने और आपके कार्य के उचित निश्पादन के सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी, नोखा, जिला-बीकानेर और उसके कर्मचारिवंदृ , अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. ख(cid:214)ड नोखा को भमिू में प्रवेष करने और उसका सवक्षर्णे करने, किसी भी भमिू के स्तर लेने, अवमदाृ में खदारइु लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकतृ करती हैं। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोरइ् भी भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी, नोखा के पर्व

ू अनमोदनु केभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, जलाई ु 29, 2026 5991 बिना ऐसी अधिसचनाू के प्रकाषन की तारीख से भमिू का कोरइ् भी संव्यवहार नही करेगा या कोरइ् भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भमिू पर कोरइ् भी विल्लंगम सजितृ नही करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसचनाू के प्रकाषन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छकु व्यक्ति (cid:217)वारा भमिू अर्जन के बारे मे भमिू अवाप्ति अधिकारी एवं उपख(cid:214)ड अधिकारी नोखा, जिला-बीकानेर के समक्ष आक्षेप, यदि कोरइ् हो, प्रस्ततु किए जा सके गें।

आर.के . लथराू ,

संयक्त सचिवु (पथ),

सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपर।ु

राज्य के न्द्रीय मद्रणालयु ,जयपर।ु

Cite this issue. Rajasthan Extraordinary Gazette, Government of Rajasthan, 29 July 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-29.5119752/. Archive identifier in.gazette.rajasthan_extraordinary.2026-07-29.5119752.