| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 08, गरूवार , शाके 1948- जलाई 30, 2026 ु ु Sravana 08, Thursday, Saka 1948- July 30, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी , विज्ञप्तियां आदि।
नगरीय विकास विभाग
अधिसचनाू
जयपरु , जलाई ु 22, 2026
संख्या प.12(09)नविवि/म(cid:214)डली खर्द
ु (पाली)/2026-17706 :-राजस्थान नगर सधार अधिनियम ु 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन ् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) (cid:217)वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए राज्यु सरकार, एत(cid:217)(cid:217)वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, पाली (cid:217)वारा राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नम्बर ु 90/6 रकबा 1.6916 हैक्टेयर, 90/7 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 90/8 रकबा 0.1133 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 90/9 रकबा 1.5783 हैक्टेयर, कल रकबा ु
3.5127 हैक्टेयर भमि में ू ''श्री राम विहार व्यावसायिक योजना'' बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानसार है
ु :-
पर्व
ू :- राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नम्बर ु 91/2
पश्चिम:- राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नम्बर ु 202
उत्तर:-राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नम्बर ु 90/1, 90/2, 90/3, 90/4 व 90/5 की भमि ू
(राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62)
दक्षिण:-राजस्व ग्राम म(cid:214)डली खर्द के खसरा नम्बर ु 202, 201 व 197
उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, पाली के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।
उक्त अधिसचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।
राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।
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