| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 10, शनिवार, शाके 1948- अगस् त 01, 2026 Sravana 10, Saturday, Saka 1948- August 01, 2026 |
भाग-7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टे(cid:214)डर मांगने की सचनाओं को सम्मिलित करते हये सार्वजनिक और निजी
विज्ञापन आदि।
राजस्थान राज्य वि(cid:217)यत प्रसारण निगम लिमिटेडु कार्यालय सम्भागीय मख्य अभियन्ता ु (प्र.एवं नि.)अजमेर अधिसचनाू
अजमेर, जलाईु 15, 2026
D. 549: भारतीय वि(cid:217)यतु अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (के न्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसचनाू दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पष्ठ ृ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार (cid:217)वारा जारी संशधित अधिसचनाू सं. एफ.15(4) ऊर्जा/2017 एवं 2024 क्रमशः दिनांक 03.10.17 एवं 05.11.2024 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 एवं 08.11.2024 को प्रकाशित किया गया।जिसके अनसारु सम्भागीय मख्यु अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उ(cid:217)देश्य से बिजली की लाइनों या
अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी बिजली की आपर्ति
बिजली संयत्रों को खड़ा करने के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट ऑफ़ वे की उपयक्तु मंजरीू जारी करने हेतु अधिकतृ किया गया है। अतः उक्त अधिनियम (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ू हेतु 132 के वि ग्रिड सब स्टेशन आर पी एल नगर (भीलवाड़ा) हेत पर्वनिर्मितु
लाइन के निर्माण कार्य हेत मार्ग
ू 132 के वि एकल परिपथिय भीलवाड़ा - कारोई लाइन से (िcid:217)व परिपथिय लीलो ु -अधिकार (Right of Way) की उपयक्तु मंजरीू जारी करते है। उक्त
| क्र. सं. | गांवो के नाम |
| 1 | परु |
लखपत लाल मीणा,
सम्भागीय मख्यु अभियन्ता (प्र. एवं नि), अजमेर।
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