| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 27, मंगलवार, शाके 1948- अगस् त 18, 2026 Sravana 27, Tuesday, Saka 1948- August 18, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
अंतिम अधिसचनाू
जयपरु , अगस्त 17, 2026
(अतर्गत भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 21 के उप- नियम (1) के अधीन घोषणा)
संख्या प.2(02)नविवि/सीकर/2025 :-भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान भमिू अर्जन, पनर्वासनु और पनव्र्यस्थापनु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 21 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के
ु में "रीको से बीकानेर बाईपास तक मास्टर प्लान 2031 की 30 मीटर सीकर जिले के ग्राम गोकलपराु चौड़ी प्रस्तावित सड़क" का निर्माण करने हेतु कलु 0.0387 हेक्टेयर भमिू अपेक्षित है।
इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्यक्तु परियोजना हेतु राजस्थान
| क्रम सं ख्या | जिला का नाम | तहसील का नाम | गाँव का नाम | खस रा सं ख्या | का भमिू प्रकार | भमिू की प्रकतिृ | अवा प्त क्ष ेत्रफ ल (व.मी. ) | अवा प्त क्षेत्र फल (है क्टय र) | कलु क्ष ेत्रफ ल (हैक्ट यर) | भू-स्वामी का नाम |
| 1 | सीकर | सीकर | गोकलपरा ु ु | 21 00/ 18 14 | निजी | बारा नी-1 | 387 | 0.03 87 | 0.03 87 | कमला पत्री ु भगवाना राम जाति जाट सा. द ेह |
यह घोषणा भमिू अधिग्रहण/अर्जन, पनर्वासनु एवं पर्नव्यस्थापनाु में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ू और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपर्ति प्रावधानों के तहत हितब(cid:217)ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भमिू के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सनने
ु एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार (cid:217)वारा अनमोदितु करने के उपरांत की गई है।
भू-अर्जन के कारण पनर्वासनु होने वाले परिवारों की संख्या शन्यू है।
कोयला, लौहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भमिू के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भमिू का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भमिू का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।
प्रस्तावित भमिू का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भमिू अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर (राज.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।
प्रस्तावित भमिू अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
अथवा
उक्त परियोजना के पनर्वासनु योजना प्रस्ताव शन्यू होने से प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पनर्वासितु किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन भमिू अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास सीकर (राज.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।
आज्ञा से,