| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 29, गरूवार , शाके 1948- अगस् त 20, 2026 ु Sravana 29, Thursday, Saka 1948- August 20, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
विभाग का नामः उपायक्त लै(cid:214)ड ु (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च, 15, 2024
राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम) 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम
2021) के तहत ्
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या एफ13( ) उपा.आयो.प्रथम/ननिज/2024/ 1051 :-श्री कमलचन्द सराणा पत्र श्री राजमल ु
सराणाु , भू.सं. बी-7 ई, सराणा एन्क्लेवु , राम सिंह रोड, जयपर (cid:217)वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू- उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भ उपयोग परिवर्तन ू (संशोधित) नियम 2021 के अधीन आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निम्नानसार ु आवेदन किया हैः-
| शहर का नाम | योजना का नाम | भखÖड ू | क्ष ेत्रफल |
| जयपर शहर ु | संगानेरी गेट | भू.सं. 684-690, सांगानेरी ग ेट, जयपरु | 400.67 व.ग. |
इस भख(cid:214)ड के आवासीय से मिश्रित भू
ू-उपयोग परिवर्तन शल्क के पेटे राशि ु 9,94,950/- रूपए दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दिया गया है।
राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेश दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भख(cid:214)ड का उपयोग आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर स्वीकति अनसार निर्णय की पालना में स्वकति निम्नलिखित शर्तों की अध्याधीन की जाती हैः-
1. यह के वल आवेदित भमि के भू
ू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकति है
ृ । इस स्वीकति को आवेदित ृ
भमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
2. उक्त जारी होने के पश्चात नियमानसार मास्टर डवलपमेंट प्लान
ु 2025 रीजन में अंकित
प्रावधानों व जयपर विकास प्राधिकरण ु
(जयपर रीजन भवनु ) विनियम 2020 (संशोधित 704 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 20] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ भवन मानचित्र अनमोदित करवाने होंग तथा भख(cid:214)ड में पार्किं ग व वाटर हावस्टिंग व अन्य आवष्यक मापद(cid:214)डों का प्रावधान करना होगा।
3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपान्तरण के अनसार न्यनतम ु
ू 25 प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसार स्वीकति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा। यदि उक्त अवधि में निर्माण नहीं किया गया तो नगर निगम (cid:217)वारा भू- रूपांतरण शल्क की ु 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसल की जावेंगी एवं उक्त ू
अवधि 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण नहीं करवाया गया है तो मिश्रित भू
ू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पनः भु ू-उपयोग परिवर्तन हेत नवीन ु रूप से आवेदन प्रस्तत करना होगा।ु
4. बिन्द सं
ु . 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भमि पर स्थित निर्माण ू
कार्य को अवैध माना जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानसार कार्यवाही ु
कर सके गा।
5. मिश्रित भू-उपयोग के पष्चात प्रनष्गत भख(cid:214)ड पर ऐसी कोई्
ू गतिविधि नहीं की जा सकें गी जो आस-पास के निवासकर्ताओं के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ लीज नियमानसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानसार जमा करानी होगी। जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पर्व जमा करानी होगी। ू
7. भख(cid:214)ड पर आवासीय से मिश्रित भू
ू-उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिष्चित किया जावे ु
कि किसी भी परिस्थिति में वाहनों की पार्किं ग भख(cid:214)ड की कम्पाउ(cid:214)डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किं ग कम्पाउ(cid:214)डवाल के अन्दर ही की जावे।
ओम प्रकाश कसेरा,
आयक्तु ,
नगर निगम जयपरु ।