| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| श्रावण 29, गरूवार , शाके 1948- अगस् त 20, 2026 ु Sravana 29, Thursday, Saka 1948- August 20, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
विभाग का नामः उपायक्त लै(cid:214)ड ु (प्रथम), नगर निगम जयपर।ु
अधिसचनाू
जयपरु , मार्च 15, 2024
राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन नियम) 2010 एवं (संशोधित भू-उपयोग परिवर्तन नियम
2021) के तहत ्
भू-उपयोग परिवर्तन आदेश
संख्या एफ13( ) उपा.आयो.प्रथम/ननिज/2024/1048 :- पारस चन्द सराणाु , भू.सं. बी-7 ई, सराणा ु एन्क्लेव, राम सिंह रोड, जयपर (cid:217)वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भ उपयोग परिवर्तन ू (संशोधित) नियम 2021 के अधीन आवासीय से मिश्रित
-
भू-उपयोग प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के लिए निम्नानसार आवेदन किया हैः
| शहर का नाम | योजना का नाम | भखÖड ू | क्ष ेत्रफल |
| जयपर शहर ु | संगानेरी गेट | भू.सं. 684-690, सांगानेरी ग ेट, जयपरु | 400.67 व.ग. |
इस भख(cid:214)ड के आवासीय से मिश्रित भू
ू-उपयोग परिवर्तन शल्क के पेटे राशि ु 9,94,950/- रूपए दिनांक 14.03.2024 को जमा करा दिया गया है।
राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेष दिनांक 04.08.2022 एवं आदेश दिनांक 15.06.2023 के अधीन आवेदित भख(cid:214)ड का उपयोग आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन सक्षम स्तर पर स्वीकति अनसार निर्णय की पालना में स्वकति निम्नलिखित शर्तों की अध्याधीन की जाती हैः-
1. यह के वल आवेदित भमि के भू
ू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकति है। इस स्वीकति को आवेदित भमिू के स्वामित्व के
सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावे।
2. उक्त जारी होने के पश्चात नियमानसार मास्टर डवलपमेंट प्लान
ु 2025 रीजन में अंकित
प्रावधानों व जयपर ु 706 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 20] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ करवाने होंग तथा भख(cid:214)ड में पार्किं ग व वाटर हावस्टिंग व अन्य आवष्यक मापद(cid:214)डों का प्रावधान करना होगा।
3. उक्त आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि में परिवर्तित रूपान्तरण के अनसार न्यनतम ु
ू 25
प्रतिशत निर्माण कार्य, नियमानसार स्वीकति प्राप्त कर करना आवश्यक होगा। यदि उक्त अवधि में निर्माण नहीं किया गया तो नगर निगम (cid:217)वारा भू-रूपांतरण शल्क की ु 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ती के रूप में वसल की जावेंगी एवं उक्त अवधि
ू 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकें गी। यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पर्ण नहीं करवाया गया है तो मिश्रित भू
ू-उपयोग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त मान लिया जावेंगा तथा पनः भु ू-उपयोग परिवर्तन हेत नवीनु रूप से आवेदन प्रस्तत करना ु होगा।
4. बिन्द सं
ु . 02 की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदित भमि पर स्थित निर्माण ू
कार्य को अवैध माना
जावेगा तथा नगर निगम उसे हटाने के लिए नियमानसार कार्यवाही कर सके गा। ु
5. मिश्रित भू-उपयोग के पष्चात प्रनष्गत भख(cid:214)ड पर ऐसी को
ू ई गतिविधि नहीं की जा सकें गी जो आस-पास के
निवासकर्ताआं◌े के लिए हानिकारक एवं संकटमय हो।
6. मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी होने की तिथि से आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ लीज
नियमानसार शहरी जमाबन्दी के प्रावधानसार जमा करानी होगी। जो प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से पर्व जमा करानी होगी। ू
7. भख(cid:214)ड पर आवासीय से मिश्रित भू
ू-उपयोग किये जाने के दौरान यह सनिष्चित किया जावे ु
कि किसी भी परिस्थिति में वाहनों की पार्किं ग भख(cid:214)ड की कम्पाउ(cid:214)डवाल के बाहर नहीं किया जावे। समस्त पार्किं ग कम्पाउ(cid:214)डवाल के अन्दर ही की जावे।
ओम प्रकाश कसेरा,
आयक्तु ,
नगर निगम जयपरु ।