| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| भाद्र 02, सोमवार, शाके 1948- अगस् त 24, 2026 Bhadra 02, Monday, Saka 1948- August 24, 2026 |
भाग 6 (ख)
जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
स्थानीय निकाय विभाग
नगर परिषद श्रीगंगानगर
अनज्ञप्ति नियम ु 2026
ु , विनियमन और नियंत्रण)
(तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत लाईसेन्सू
श्रीगंगानगर अगस्त 13, 2026
RajKaj Ref.No. 24023323 :- राजस्थान सरकार, स्वायत शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8 (ग)() नियम/डीएलबी/17/720 दिनांक 04.01.2018 में प्रदान निदशों के अनक्रम मेंर् े
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 269, 102, 105 सगठित धारा 339 (ख), 340 की उपधारा (1) के ख(cid:214)ड (1);(vii) के (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए नगरपरिषदु , श्रीगंगानगर (तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत लाईसेन्स विनियमन और नियंत्रण ) अनज्ञप्ति नियमु , 2026 प्रस्तावित करती है। समाज में ध(cid:296)पानु , तम्बाक की प्रवति के बढते चलन एवं इससे उत्पन्न होने वाली गम्भीर बीमारीयों से बढने वाले राष्ट्र पर दष्प्रभाव पर प्रभावी नियन्त्रण करने एवं नियन्त्रण के उ(cid:217)देश्य से नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 के अन्तर्गत बनाए जाने वाली उपविधियों व उपविधियों में नियमन शल्क के निर्धारण हेत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
ु 2009 की धारा 102 में जिसके अन्तर्गत नगर परिषद् को वतिृ , व्यापार, आजीविका ओर नियोजन पर कररोपण की धारा 105 जिसके अन्तर्गत फीस, जर्माने शल्क उदगहित करने की शक्ति दी गई है , के अन्तर्गत नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 339 (ख)ए 340 की उपधारा (1) के ख(cid:214)ड (1) (6) के अन्तर्गत निम्न प्रकार उपविधिया बनाती है।
1- संक्षिप्त नाम आरम्भ और विस्तार :-
1. ये नियम नगरपरिषद, श्रीगंगानगर तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत लाईसेन्स विनियमन और नियंत्रण नियम 2026 कहलायेगें।
2. ये नियम नगरपरिषद, श्रीगंगानगर की सम्पर्ण सीमा क्षेत्रू में प्रभावशाली होगें।
3. ये नियम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशाली होगें।
2- परिभाषाऐ :- जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न आती हो इन नियमों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषाएँ निम्नप्रकार व्यवह्त रहेगी। निम्नांकित शब्दों के अतिरिक्त इन नियमों में प्रमख शब्दों की परिभाषा वही होगी , जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित हैः-708 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ 1. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से है।
2. स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगरपरिषद, श्रीगंगानगर से है।
3. अध्यक्ष से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम 2009 के आधार पर नगरपरिषद सभापति से है।
4. कार्यपालक अधिकारी से तात्पर्य नगरपरिषद, श्रीगंगानगर के आयक्त से है जिसमें मख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल है।
अंतर्गत प्रपत्र (ख) में प्रदान किया जानेवाले या किये गये 5. अनज्ञापत्र से तात्पर्य इन नियमों के
अनज्ञापत्र से है।ु
6. उपयोग व उपभोग व उत्पादन अनमति से तात्पर्य तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत विनियमन और नियंत्रण हेत नगरपरिषदु , श्रीगंगानगर (cid:217)वारा इन नियमों के अंतर्गत दी जाने वाली अनमति से है
ु ।
7. अनमति प्राप्तकर्ता से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत लाईसेंन्स , विनियमन और नियंत्रण अनज्ञप्ति शल्क देते हए पंजीयन करवाकर अनमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अभिप्रेत है। इसमें उनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक भी सम्मलित है।
, श्रीगंगानगरके आयक्तु / (cid:217)वारा इस आशय हेत नियक्त ु
8. प्राधिकत प्राधिकारी से तात्पर्य नगरपरिषदृ
प्राधिकारी से है जो अनज्ञापन अधिकारी भी होगा। ु
9. पत्र से तात्पर्य इन उपनियमों के साथ संलग्र प्रपत्रों से है।
10. तम्बाक एवं तम्बाू क उत्पाद से तात्पर्य सिगरेटू
, गटखाु , बीडी, ई-सिगरेट, हक्काु , खैनी, चीलम, सिगार एवं अन्य उत्पाद जिसमें तम्बाक एवं निकोटिन की उपलब्धता एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाक अधिनियम (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपर्ति एवं वितरण का ू
नियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा), किशोरन्याय (बच्चों का संरक्षण एवं सरक्षाु ) अधिनियम 2015 तथा खा(cid:217)यय सरक्षा अधिनियमु , 2006 में उल्लेखित समस्त प्रदार्थों से है।
11. अस्थाई दकान से अभिप्राय है ऐसी अस्थाई संरचना जिसमें कच्ची चारदीवार व एक दरवाजा एवं छत हो तथा जिसका निर्माण लकड़ी इस्पात की च(cid:217)दरों या ऐसी किसी वस्त (cid:217)वारा किया गया हो ु
अर्थात अस्थाई तौरपर निर्मित स्थान जैसे कियोस्क, बथू , थडी, टपरी, एवं लकड़ी का खोखा इत्यादि नामों से जाना जाता है।
12. स्थाई संरचना से अभिप्राय है कि ऐसी स्थाई संरचना/ढांचा निर्माण जिसमें पक्की चारदीवारी, छत एवं एक दरवाजा हो जैसे सीमेंट, आरसीसी, पत्थर व चना इत्यादि से निर्मित संरचना। ु
13. फटकर व्यवसाईू /व्यापारी विक्रे ता से तात्पर्य छोटे दकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं से हैं। पैदल चलकर सामान बेचने वाले फे रीवाले एकदाम की दकानु , परचन की दकान चलाने ू
वाले सभी फटकर व्यापारीु /व्यवसायी विक्रे ता है।
14. थोक विक्रे ता से तात्पर्य ऐसे समस्त विक्रे ताओं से हैं जो सीधे ही माल निर्माता से या उत्पादक से बहतायत में खरीदता है तथा फटकर व्यवसाई व्यापारी विक्रे ता को विक्रय करता है।
जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किए गए हैं उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लाग होती हैं। ूHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24, 2026 709 3- निषेध :- नगरपरिषद, श्रीगंगानगर की सीमा में कोई भी व्यक्ति संस्थान इत्यादि बिना नगरपरिषद की पर्व अनज्ञाप्राप्त किए तम्बाक उत्पादों की उत्पादन
ू बिक्री, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं विपणन नहीं कर सके गा। बिना पर्वअनज्ञा प्राप्त तम्बाक उत्पादों की बिक्री प्रसंस्करण भ(cid:214)डारण , वितरण एवं विपणन करने वाले व्यक्ति या संस्थान के विरु(cid:217)ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 तथा उक्तनियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेत नगरपरिषद श्रीगंगानगरं स्वतंत्र होगा।
4- अनज्ञाप्राधिकारी की नियक्तिु
ु :- इन नियमों के प्रयोजनार्थ नगरपरिषद, श्रीगंगानगर (cid:217)वारा अनज्ञा प्राधिकारी की नियक्ति की जावेगी जो राजस्व अधिकारी से न्यनतम पद का नहीं होगा।
ू 5- अनज्ञाु -पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र एवं योगयता :-
1. कोई भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी जो तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं
, वह प्रपत्र-1 विपणन नियम के तहत किसी दकानु /संस्था/कम्पनी को प्रयक्त करने की अपेक्षा करता है
में, जो नगरपरिषद श्रीगंगानगर से 10 रूपयें मल्य पर प्राप्त होगा , प्रार्थना-पत्र अनज्ञाप्राधिकारी को ु
प्रस्तत करेगा। अनज्ञार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ , प्रस्तावित स्थल का दो प्रतियों में मानचित्र तथा अपने स्वामित्व/किरायेदारी से संबधित दस्तावेज प्रस्तत करेगा। ु
2. ख(cid:214)ड (क) में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अनज्ञाधिकारीु , प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपकों इस बात के लिए आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थल तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन के प्रयोजनार्थ हर प्रकार से उपयक्त है
ु , तथा उससे किसी प्रकार का जनअनवासु , जनअसविधा या जनउत्पीडन नहीं होगा।
ु
3. ख(cid:214)ड (ख) में अनज्ञाप्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनज्ञार्थी को निर्धारित शल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनज्ञार्थी (cid:217)वारा ऐसा निर्धारित शल्क जमा करा दिये जाने पर प्रपत्र (ख) में अनज्ञाु -पत्र जारी करेगा।
4. अनज्ञाप्राधिकारी ख(cid:214)ड ु (क) के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के 60 दिवस में तथा ख(cid:214)ड (ख) के अनसार स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात अनज्ञापत्र जारी किये जाने के लिए यदि अनपयक्त हो तो, वह लिखित में कारण अभिलिखित करते हए प्रार्थ
ु ना पत्र को 60 दिवस में निर्णीत करेगा अथवा जो कमी हो उन्हें निर्दिष्ट समयावधि (15 दिवस से अधिक नही) में पर्ति हेत अनज्ञार्थी को सचित ू
करेगा। यदि निर्दिष्ट समयावधि में अनज्ञार्थी (cid:217)वारा कमियों को दर नही किये जाने पर प्रार्थनापत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा परंत यदि प्रार्थना पत्र प्राप्ति के ु 60 दिवस में निर्णीत नही किया जाता है तोख(cid:214)ड (क) में प्राप्त प्रार्थनापत्र स्वतः स्वीकार मान्य किया जायेगा। लेकिन उक्तस्थिति में अनज्ञाप्राप्तकर्ता (cid:217)वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाताहै तो इन नियमों में वर्णित प्रावधानसार कार्यवाही की जासके गी। ु
:-
5. तम्बाक वेंडर के लिये योग्यता ू • वह भारत का नागरिक हो।
• आवेदन कर्ता की न्यनतम उ(cid:296) ू 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
• आवेदक के नाम का आधारकार्ड अनिवार्य है, श्रीगंगानगर से बाहर का आधार कार्ड होने के स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।
710 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½• आवेदनतकर्ता की तम्बाक उत्पादों की दकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के
की परिधि में नही होनी चाहिए।
• आवेदनकर्ता की दकान स्थायी एवं नगरपरिषदु
नीति के अंतर्गत अस्थायी दकान भी होसकती है।ु
) अधिनियम 2003 (कोटपा, किशोरन्याय (बच्चों का आपर्ति एवं वितरण का नियमनू
समय-समय पर संशोधन उपरांत जारी निदश भी आवेदन कर्ता पर अनिवार्य रूप से लाग होगें।ु
6- अनज्ञाु -पत्र की अवधि :- इन नियमों के अधीन जारी प्रत्येक अनज्ञाु -पत्र की अवधि एक वर्ष अर्थात 12 माह के लिए होगी।
7- अनज्ञाु -पत्र का पंजीकरण एवं नवीनीकरण :-
1. तम्बाक विक्रे ताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा , अर्थात जिस दिनांक को लाइसेंस जारी हआ उस तारीख से ु 12 माह तक उदाहरण के लिएः 1 जनवरी 2024 को जारी लाइसेंस 31 दिसम्बर 2024 तक मान्य रहेगा, तत्पश्चात अनज्ञाु -पत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के अंतर्गत होगा जो कि सारणी निम्नानसार हैःु -
क्र.सं श्रेणी पंजीयन शल्कु वार्षिक अनमति शल्कु ु
1. अस्थायी दकानें
ु 200 1000
2. फटपाथ पर गमटीु
ु / खोखा/ कियोस्क इत्यादि 500 2000
3. फटकर स्थायी दकाने
ु 1000 4000
4. थोक विक्रे ता 2000 30000
2. उपरोक्त पंजीयन का प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात पनः पंजीयन शल्क पथक से जमा आगामी
ृ 3 वर्ष के लिए करवाना होगा परंत अनमति शल्क प्रतिवर्ष पथक से नवीनीकरण पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक अनज्ञाधिकारी को वार्षिक अनमति शल्क अनज्ञा
ु -पत्र/अनमतिपत्र की अवधि समाप्त होने पर आगामी वर्ष हेत अवधि समाप्ति होने से पहले नियमानसार शल्क जमाकराकर अनमतिपत्र
ु /अनज्ञाु -पत्र नवीनीकरण करवा सके गा, इसके पश्चात 500/- प्रतिमाह अतिरिक्त शल्क देय होगा। ु
4. नगरपरिषद, श्रीगंगानगरको उपरोक्त नियमों में उल्लेखित समस्त प्रकार के तम्बाक उत्पादों की ू
बिक्री हेत लाईसेन्स शल्क का निर्धारणु
ु , विनियमन और नियंत्रण हेत निर्धारित शल्क में प्रत्येक तीनवर्ष पश्चातव(िcid:217)ध करने का अधिकार होगा। ृ
8- तम्बाक नियंत्रण कानन एवं अधिनियम का अनपालन
ु :-
पंजीकत तम्बाक विक्रे ताओं को निम्नलिखित का अनपालन करना अनिवार्य होगा -Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24, 2026 711 1. शैक्षणिक संस्थानों, के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाक उत्पाद की दकान संचालित नही की जायेगी। अ. सिगरेट एवं अन्य तंबाक उत्पाद ू (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य,
) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 6ब के अंतर्गत उत्पादन, आपर्ति एवं वितरण का नियमनू
ु
श्रीगंगानगरशहर के उक्त स्थानों पर तम्बाक की दकाने प्रतिबंधित होंगी। ू
2. तम्बाक विक्रे ता (cid:217)वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाक उत्पाद
ू (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं
) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 5 के वाणिज्य, उत्पादन, आपर्ति एवं वितरण का नियमनू
अंतर्गत साईनेज लगाना अनिवार्य होगा।
3. तम्बाक विक्रे ता (cid:217)वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाक उत्पाद
ू (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपर्ति एवं वितरण का नियमनू
) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 7 अनसार ु वैधानिक चेतावनी उल्लेखित किये गए समस्त तम्बाक उत्पादों की ही बिक्री करेगा। ू
4. तम्बाक विक्रे ता सिगरेट एवं अन्य तम्बाक उत्पाद
ू (विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपर्ति एवं वितरण का नियमनू
) अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 6 (अ) के अनसार ु किसी नाबालिग को तम्बाक उत्पाद की न ू तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग (cid:217)वारा तम्बाक उत्पादों ू की बिक्री करवायेगा और न ही नाबालिग (cid:217)वारा तम्बाक उत्पादों की बिक्री की जायेगी।
ू
1. दकान पर खली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।
9- अनज्ञाु -पत्र अहस्तान्तरणीय होगा :-
1. इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी अनज्ञापत्र जिस स्थान व व्यक्ति संस्था के लिए अथवा जिस कार्य के लिए स्वीकार किया जायेगा उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नही हो सके गा तथा अनज्ञाु -पत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
2. प्रत्येक अनज्ञाधिकारी अनज्ञा
ु -पत्र को अपने वाणिज्यिक स्थान पर सहज दृष्टव्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
10- अनज्ञाु -पत्र का निलबंन या निस्तीकरण :-
1. कोई भी अनज्ञापत्र जनसरक्षा अथवा जनस्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनज्ञाधिकारी (cid:217)वारा इन नियमों में प्रतिबंधों व शर्ता के उल्लघन किये जाने पर अनज्ञाप्रधिकारी (cid:217)वारा निलंबित या निरस्तु
किया जा सके गा।
2. ख(cid:214)ड (ख) में अनज्ञाु -पत्र के निरस्तीकरण से पर्व
ू , अनज्ञाधारी को एतदर्थ कारण बताने का यथोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।
3. ख(cid:214)ड (ख) में अनज्ञापत्र का निलम्बन या निरस्तीकरण किये जाने के अतिरिक्त अनज्ञाधारी को इन उपनियमों के अंतर्गत अभियोजित भी किया जा सके गा।
11- अनज्ञाु -पत्र की सामान्य शतर् े :-
इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक अनज्ञाु -पत्र निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीनस्वीकत किया जावेगाःृ - 1. अनज्ञापत्रधारी को नगरपरिषद श्री
ु गंगानगरमें प्रस्तावित स्थल के सबंध में बकाया लीज व अन्य कर की जमा की रसीदें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तत करनी होगी। ु
2. अनज्ञाधारीु , अनज्ञापत्रित क्षेत्र को सदैव स्वच्छ रखेगा।
712 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½वा नगरपरिषद के 3. अनज्ञापत्रित स्थान पर एकत्रित होने वाले कडे करकट को निर्धारित स्थान पर अथ
संवाहक को सखा व गीला पथकू
ृ -पथक करने के लिये हरा व नीला डस्टबिन रखेगा।
4. अनज्ञापत्र जारी किये जाने से अनज्ञाधारी को स्वामित्व के कोई अधिकार प्राप्त नही होगें। यह मात्र जीविकोपार्जन हेत अस्थाई व्यवस्था रहेगी। ु
5. अनज्ञापत्रित स्थान हेतु
ु फायर अनापति प्रमाणपत्र, नगरपरिषद फायर शाखा से निर्धारित शल्क जमा ु
करवा कर प्राप्त करने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तत किया जाना अनिवार्य होगा ु
(यदि लाग हो ू तो)
6. अनज्ञापत्रित स्थान के अनसार पार्किं ग की व्यवस्था अनज्ञाधारी को स्वयं के स्तर पर निय
ु मानसार ु करानी आवश्यक होगी।
7. इसके अतिरिक्त, नगरपरिषद (cid:217)वारा समय समय पर आवश्यकतानसार निर्धारित अन्य शर्तों की ु
पालना अनज्ञाधारी को करनी आवश्यक होगी।
8. एकव्यक्ति, एक लाईसेन्स की प्रक्रिया अपनायी जायेगी/एक लाईसेन्स एक दकान के लिये ही मान्य ु
होगा अर्थात दिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरणीय होगा।
9. किन्ही परिस्थितियों में के न्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगरपरिषद, अथवा अन्य विभागों (cid:217)वारा जारी नियम काननू /अधिनियम में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथ्वा अन्य विभागों के (cid:217)वारा जारी नियम और कानन में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर अथवा उसके दिशानिदशों का अनपालर्ने
ु , पंजीकत दकानदारों (cid:217)वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
10. तम्बाक उत्पाद की बिक्री हेत देय लाईसेन्स के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाईसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी (cid:217)वारा चेतावनी दी जायेगी। लाईसेंस धारक (cid:217)वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगरपरिषद, श्रीगंगानगर (cid:217)वारा निलबंन की कार्यवाही की जायेगी। फिरभी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाईसेन्स र(cid:217)द किया जा सकता है तथा दकान परिषद को निर्धारित अवधि के लिए सीज भी किया जा सके गा। एक बार लाईसेन्स र(cid:217)द होने पर दबारा लाईसेन्स देने पर विचार नही किया जायेगा।
11. तम्बाक या तम्बाक उत्पाद की बिक्री लाईसेन्स धारक के अतिरिक्त कोई भी कॉमर्शियल मॉल , थोक व्यापारी (cid:217)वारा तम्बाक उत्पादों की बिक्री नही की जायेगी। इसमें वे दकाने भी सम्मिलित हो
ु गी जो गमटी लगाते है उक्त का उल्लंघन होने पर प्रथम बार रूपये 500 जर्माना व सामग्री जब्त दसरी ु
बार रूपये 2000 व सामग्री जब्त तीसरी बार रूपये 5000 व सामग्री जब्त करने के साथ-साथ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जाये। जिस पंजीकत फटकर व्यापारी
ु , थोक व्यापारी (cid:217)वारा इन नियमों के
, प्रसंस्करण, उत्पादन आदि किया जाता है। उनके (cid:217)वारा अंतर्गत तम्बाक उत्पाद का विक्रय विपणनू
बच्चों को तम्बाक उत्पादों से सरक्षित रखने के लिए किसी गैर तम्बाक उत्पाद जैसा की टॉफी , कै (cid:214)डी, चिप्स, बिस्किट एवं शीतलपेय उत्पाद इत्यादि विक्रय नहीं की जावेगी।
12. लाईसेन्स धारक विक्रे ता, के वल भारतीय तम्बाक उत्पादोंू , जिन पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अंतर्गत आयातित तम्बाक उत्पादों की ही बिक्री करेगा। ू 12- अनज्ञापित स्थान की जांच एवं निरीक्षण :-
Hkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24, 2026 713, 1. अनज्ञाधारी वाणिज्य किु भवन में एक निरीक्षण पस्तिका रखेगा जो आयक्त अथवा नगरपरिषद श्रीगंगानगर (cid:217)वारा प्राधिकारी के निरीक्षणार्थ सदैव खली होगी। ु
2. अनज्ञाधिकारीु /अनज्ञाप्राधिकारी या अन्य अधिकारी जिसका कार्यपालक अधिकारी (cid:217)वारा निरीक्षण करने हेत प्राधिकत किया गया है। वह उक्त निरीक्षण पस्तिका का निरीक्षण करने के उपरांत किये गये निरीक्षण कार्य की रिपोर्ट अनज्ञाप्राधिकारी को देगें , जो उस पर नियमानसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण ु
रिपोर्ट को एतदर्थ रखी गई निरीक्षण पस्तिका में भी अंकित किया जावेगा। अनज्ञाधारी
ु , निरीक्षण के समय उक्त प्राधिकारियों को निरीक्षण हेत अपेक्षित सभी सविधाएँ प्रदान करेगा।
ु
ु /अनज्ञाप्राधिकरी निरीक्षक या ु
3. अनज्ञाधिकारीु , नगरपरिषद, श्रीगंगानगर (cid:217)वारा प्राधिकत अनज्ञाधिकारीृ
अन्य अधिकारी या जिस ग्रेडमान व उपयोग के लिये अनचित हो स्वयं हटाने या उन्हें हटवाने के अतिरिक्त अनज्ञाधिकारी के विरु(cid:217)ध नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रस्तत किये जाने की अभिशषा किये जाने के लिए सक्षम होगा।
4. आयक्तु , अनज्ञाप्राधिकारी अथवा नगरपरिषद (cid:217)वारा प्राधिकत अधिकारी
ृ , व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात आश्वस्त हो या अनज्ञाप्राधिकारी ु के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर व संतष्ट हो कि ु
अनज्ञाधारी उनकी अभियोजित किये जाने की अपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निदश देसके गें जो नियमों के अनपालन हेत आवश्यक हो तथा अनज्ञाधारी (cid:217)वारा दिये गये ऐसे निदश का पालन तत्काल किया जावेगा।
ेर् :-
13. अनुज्ञाप्राधिकारी/अनज्ञाअधिकारी (cid:217)वारा निदश आदि
1. इन नियमों में किसी बात के न होते हए भी अनज्ञाप्राधिकारी
ु , नियमों की भली प्रकार पालना किये जाने के यथोचित आदेश व निदश प्रसारित करने हेत सक्षम होगा तथा स्वामी या अनज्ञाधारी (cid:217)वारा उनका तत्काल पालन किया जावेगा।
2. विशेष असाधारण परिस्थितियों में जिनकों अभिलिखित में किया जावेगा तथा जनस्वास्थ्य सरक्षा के ु लिए उपयक्त कारण होने पर अनज्ञाप्राधिकारी (cid:217)वारा नियमों में निर्धारित शर्तों में कमी या व(िcid:217)ध की जा सके गी।
3. इन नियमों की क्रियान्विति का उत्तरदायित्व अनज्ञाप्राधिकारी का होगा। ु
14. शक्तियां :-
1. इन नियमों में किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को उसके दोषी ठहरायें जाने पर द(cid:214)डनायक (cid:217)वारा उसके प्रथम दोष के लिए ऐसी शक्ति जो 5000 रूपये से अधिक हो भागी बना देगा और उसके पश्चात प्रत्येक अनवर्तीु दोष के लिए प्रतिदिवस 100 रूपये तक के अर्थद(cid:214)ड के लिए दायीहोगा।
) 2. तम्बाक उत्पाद ू (प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पाद, आपर्ति तथा वितरण का नियमनू
अधिनियम 2003 (कोटपा) की धारा 20, धारा 22, धारा 24 एवं किशोरन्याय (बच्चों का सरंक्षण एवं सरक्षाु ) अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनसार कार्यवाही करने की अनशंसा जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट कार्यालय में की जावेगी।
15. अभियोजन :- नगरपरिषद, श्रीगंगानगर (cid:217)वारा प्राधिकत अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक के कनिष्ठपद का नही होगा, तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन714 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½ इत्यादि का निरीक्षण कर सके गा। यदि उपयोग व उपभोग में निदशित शर्र्तोंे , नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो प्राधिकत प्राधिकारी (cid:217)वारा ृ 3 दिवस में पर्ति करने हेत अनमति प्राप्तकर्ता को सचित किया जावेगा, यदि नियम अवधि में अनमति ु प्राप्तकर्ता पालना नही करता है तो अनमतिपत्र अविलम्ब ु
निरस्त किया जाकर प्राधिकत अधिकारी (cid:217)वारा तम्बाक उत्पादों की बिक्री
ू , प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण एवं विपणन एवं इत्यादि सम्पति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी के विरु(cid:217)ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन प्रस्तत करने की कार्यवाही प्राधिकत प्राधिकारी (cid:217)वारा प्रारम्भ की जा सके गी।
16. समझौता :- न्यायालय में विचाराधिन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकारी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित समिति या नगरपरिषद (cid:217)वारा प्राधिकृ त समिति/अधिकारी को होगा।
17. नियमों का उल्लंघनः- इन नियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकत ृ प्राधिकारी (cid:217)वारा 1,00,000 रूपयें का अर्थद(cid:214)ड दिया जाकर नियम 14 के अंतर्गत कार्यवाही अनमति ु प्राप्तकर्ता के विरू(cid:217)ध अमल में लाई जावेगी।
18. अर्थद(cid:214)ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवानाः- अर्थद(cid:214)ड की धनराशि अनमति ु प्राप्तकर्ता (cid:217)वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनसार नगरपरिषदु , श्रीगंगानगरके कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकतअधिकारी को सचित किया जाना आवश्यक होगा।
19. अपीलः- नियमों की किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर संस्थान को सीज करने का अधिकार अनज्ञप्तिअधिकारी को होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में आयक्त को की जा सके गी। आयक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर दोनों पक्षों को सनकर निर्णय पारित करेगें। ु
जानाः- प्राधिकत अधिकारी (cid:217)वारा संस्थान की 20. अनमति प्राप्तकर्ता से शपथपत्र प्राप्त किया
स्वीकती जारी करने से पर्व अनमति प्राप्तकर्ता से
ु 100 रूपयें के नॉनज्यडिशियल स्टा◌ॅम्प पत्र पर इस ू
आश्य का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उनके (cid:217)वारा इन नियमों में वर्णित समस्त दिशानिदशों अक्षरशः पालना र्से
ुनिश्चित की जावेगी ऐसा नही करने पर उसका लाईसेन्स स्वतः निरस्त समक्षा जा सके गा।
अनज्ञापराधिकारीु / प्राधिकत अधिकारीृ नगर परिषद श्री गंगानगरHkkx 6 ¼[k½ jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24, 2026 715 नगरपरिषद श्रीगंगानगर(तम्बाक उत्पादों की बिक्री हेत लाईसेन्स शल्क का निर्धारण
ु , विनियमन और
नियंत्रण)
अनज्ञप्ति हेत लाईसेन्स प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र
- प्रपत्र क
1-तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता
का पंजीयन/अनमतिु /अनज्ञा
नाम.....................................................................................................................................
2- तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंसकरण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/अनमतिु /अनज्ञा का पता ...................................................................................................................................
3- आवेदक का नाम ................................................................................................................
4- पता/दूरभाष न ............................................
5- (कार्य/निवास/मोबाईल) ...............................................................................................
6-तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन पंजीयन/अनमतिु /अनज्ञा का ु कल
क्षेत्रफल ....................................................................................................................................
7- आवेदित स्थल पर कल व्यक्तियों के समाहित करने की क्षमता .................................................
8- अग्निशमन के अनापत्तिप्रमाण-पत्र के जमा शल्क की रसीद नंबर मय दिनांक की फोटो प्रति .........
9- नगरीय विकास कर एवं लीज जमा की रसीद नं. मय दिनांक .....................................................
10-अन्य विवरण मय नक्शा तम्बाक उत्पादों की बिक्री
ू , प्रसंसकरण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन स्वामित्व किरायेदारी सबंधी दस्तावेज ...........................................................................................
11- शपथपत्र - 100 रू. का स्टाम्प (सलंग्न)
कपया उपरोक्त तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंसकरण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/अनमतिु /अनज्ञा का वर्ष ु ............ के लिए अनज्ञापत्र जारी करने का श्रम करावें।
दिनांकः-
आवेदक के हस्ताक्षर
नामः............
पता/टेलीफोन नं............
716 jktLFkku jkt&i=] अगस्त 24] 2026 Hkkx 6 ¼[k½प्रपत्र - ख
तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/ अनमतिु / अनज्ञा अस्थायी अनज्ञा
ु -पत्र वर्ष .....................................................................
आवेदक (cid:217)वारा प्रस्तत दस्तावेजु , शपथ-पत्र आदि के आधार पर वित्तीय वर्ष ....................... के लिये
, श्रीगंगानगरके तम्बाक उत्पादों की बिक्री
निम्न भख(cid:214)ड का उपयोग नगर परिषदू
ू , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/अनमतिु /अनज्ञा के रूप में करने की अस्थाई अनज्ञा
ु , प्रस्तत ु दस्तावेजों एवं तथ्यों की तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन पर भौतिक जांच में सही पाये जाने के अध्याधीन दी जाती है।
1- आवेदक का नाम............
2- पिता का नाम............
3- फर्म/संस्थान का नाम एवं पता दरभाष नं
ू ............
4- तम्बाक उत्पादोंकी बिक्री
ू , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/ अनमतिु / अनज्ञास्थल का कल क्षेत्रफल ु
ु .....................................................................................
5- आवेदित स्थल की कल व्यक्तियों को समाहित करने की क्षमता ............
6- अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जमा शल्क की रसीद नं
ु . मय दिनांक की फोटो प्रति............
7- पंजीयन जमा शल्क की रसीदनं
ु . मय दिनांक............
8- अनमति जमा शल्क की रसीद नं
ु . मय दिनांक............ की फोटो प्रति.
9- अन्य विवरण मय नक्शा तम्बाक उत्पादों की बिक्री , प्रसंस्करण, भ(cid:214)डारण, वितरण एवं विपणन विक्रे ता पंजीयन/ अनमतिु / अनज्ञा ु ...................................... स्वामित्व तथा किरायेदारी सबंधी दस्तावेज
उक्त अनमति पत्र को स्थाई निर्मित दकान या संरचना हेत किसी भी प्रकार की भवन निर्माण स्वीकति अथवा निर्मित निर्माण अथवा भू-उपयोग का नियमन अथवा भख(cid:214)डू /भवन के स्वामित्व का प्रमाण नहीं ही समझा जावेगा।
अस्थाई निर्माण या संरचना अर्थात कियोस्क थडी/खोखा/ठे ला या बथ के संदर्भ में उक्त अनमति पत्र भू-स्वामित्व का प्रमाण नही होगा तथा राज्य सरकार एवं नगरपरिषद (cid:217)वारा आवश्यक होने पर उक्त अस्थाई संरचना को हटाने का अधिकार होगा।