| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| भाद्र, 09, सोमवार, शाके 1948- अगस् त 31, 2026 Bhadra 09, Monday, Saka 1948- August 31, 2026 |
भाग 6 (ग)
ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
अधिसचनाू
जयपरु , अगस्त 31, 2026
संख्या एफ.15(41)पंरावि/विधि/प्रशासक/2025/ई-72044/24178613:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार (cid:217)वारा, राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल दिनांक 07.09.2026 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चनावु अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त पंचायत समितियों में उस जिले के जिला कलक्टर (cid:217)वारा इस प्रयोजनार्थ आदेशित किये जाने वाले उपख(cid:214)ड़ अधिकारी को प्रशासक नियक्तु करने का निर्णय लिया गया है।
अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या13) की धारा-95 तथा धारा-101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु राज्य सरकार (cid:217)वारा राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियों में उपख(cid:214)ड़ अधिकारी को संबंधित पंचायत समिति का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियक्तु करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को उक्त अधिनियम की धारा- 98 के तहत अधिकतृ किया जाता है। प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पर्ववर्तीू दिन तक निर्धारित की जाती है।
आज्ञा से,
डॉ0 जोगा राम,
शासन सचिव एवं आयक्तु ।
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