| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| भाद्र, 12, गरूवार , शाके 1948- सितम् बर 03, 2026 ु Bhadra 12, Thursday, Saka 1948- September 03, 2026 |
भाग 6 (क)
नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
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अधिसचनाू
जयपरु , अगस्त 12, 2026 संख्या एफ.10(न.पा.)(चनावु )(जन)/डीएलबी/2026/23395:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 6 व 43 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 6 (cid:217)वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएु , इस विभाग की अधिसचना संख्या ू प.8(ग)नियम/चनावु /डीएलबी/99/10334 दिनांक 30-10-1999 को आंशिक संशोधित करते हएु , राज्य सरकार एत(cid:217)(cid:217)वारा राज्य की सभी 309 नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद पर आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के निदशर् े संख्या 12, 14 एवं 15 को निम्नानसार ु प्रतिस्थापित करती है : -
12. उपरोक्त निर्धारण के अनसार राज्य के कल ु
ु 309 नगरीय निकायों में से महापौर/सभापति/अध्यक्ष पद हेत आरक्षित पदों पर प्रतिशत निम्न प्रकार होगा :-
प्रतिशत 16.03
3.62
क्र.सं. श्रेणी 1 अनसचित जातियां ू 2 अनसचित जनजातियां ु 3 पिछड़ा वर्ग (संभागवार) राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग
(राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग) से प्राप्त रिपोर्ट के
19.42
आधार पर 4 महिलाएं (संभागवार)
एक तिहाई
14. समस्त नगरीय निकायों के सन्दर्भ में वर्ष 2026 में चनाव सम्पन्न होने हैं , वहां जनगणना 2011 के आधार पर महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों का आरक्षण आगामी साधारण निर्वाचन 2026 में प्रभावी होगा।
15. वर्ष 2026-27 में 309 नगरीय निकायों में होने वाले आगामी साधारण निर्वाचन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षित महापौर/सभापति/अध्यक्ष पदों के आधार पर होंगे।
राज्यपाल की आज्ञा से,
जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।