| राजस् थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary | |
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority | |
| भाद्र, 27, शक्रवार , शाके 1948- सितम् बर 18, 2026 ु Bhadra 27 , Friday, Saka 1948- September 18, 2026 |
भाग-1(ख)
महत्वपर्ण
ू सरकारी आज्ञायें।
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपरु
अधिसचनाू
जयपरु , सितम्बर 16, 2026
अनज्ञप्तिु
( अन्तर्गत राजस्थान रोपवे नियम 2000 के नियम 14(10) के तहत )
संख्या न्याय/ग्रपु -2/2026/2912 –'
1- अनज्ञप्तिधारीु का नाम:-जीå आरå इन्फ्राप्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेड
2- रज्जमार्ग
ु का विवरण जहां रज्जमार्ग
ु सन्निर्मित/संस्थापित/संचालित किया जावेगा:-मावठा झील के पास से आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ रज्जमार्ग
ु कलु लम्बाई 6.2 किमी।
ु के लिए निर्धारित अवधि:-तीन माह
3- सन्निर्माण हेतु अपेक्षित पंजीू जटाने 4- कार्य पर्णताू अवधि:- 36 माह के भीतर सन्निर्माण कार्य पर्ण
ू कर रज्जमार्ग
ु कलु लम्बाई 6.2 क्रियाशील (उपयोग योग्य) हो जावेगा। नवम्बर 2027 तक (जयपरु स्थापना के 300 वर्ष पर्ण
ू होने पर) मावठा झील आमेर से जयगढ तक का कार्य पर्ण।ू शेष कार्य 36 माह में से शेष अवधि में पर्ण
ू कर लिया जावेगा।
5- वित्तीय सहायता:-सरकार की तरफ से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
यह करार राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके बाद अनज्ञापकु /लाइसेंसप्रदाता (Licensor) कहा गया है और जी0आर0 इन्फ्राप्रोजेक्(cid:210)स लिमिटेड जिसे इसके बाद अनज्ञप्तिधारीु (Licensee) कहा गया है के बीच आज दिनांक 19.08.2026 को किया गया ।
अनज्ञप्तिधारीु ने राजस्थान के जयपरु जिले में स्थित मावठा झील के पास एक कें द्रीकतृ स्थान (संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित अनसारु ) से नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किलों के बीच के वल यात्रियों के परिवहन के लिए, वांछित सविधाओं
ु यक्तु एक रोपवे के निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए आवेदन किया है। अनज्ञप्तिधारीु जयपरु में मावठा झील के पास एक कें द्रीकतृ स्थान (संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित अनसारु ) से नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किलों के बीच यात्री परिवहन के लिए अपने स्वयं के खर्च पर रोपवे स्थापित करने, बनाए रखने और संचालित करने तथा अन्य संबंधित और राज्य सरकार से नियमत: अनमतु अनषांगिकु पर्यटन सविधाएं
ु उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है।
अनज्ञापकु राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 तथा राज्य सरकार (cid:217)वारा इस हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों के उपाबंधों एवं प्रावधानों के30020 राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 भाग 1(ख) तहत अनज्ञप्तिु मंजरू करने के लिए सहमत है। अब, यह अनज्ञप्तिु करार इसमें इसके पश्चात अभिव्यक्त निबन्धनों और शर्तो पर अनज्ञप्तिधारीु की स्वतंत्रता और शक्तियां मंजरू करता है ।
यह लाइसेंस करार इस बात का साक्षी है कि-
1- इसमें इसके आगे आरक्षित रॉयल्टी के , जिसका संदाय किया जाना है और अनज्ञप्तिधारी की ओर ु
, से की गयी उन प्रसंविदाओं के और शर्तो के जिनका अनपालना और पालन किया जाना है
प्रतिफलस्वरूप अनज्ञापक ु (लाइसेंस जारीकत्र्ता) अनज्ञप्तिधारी के प्रस्ता
ु वों पर राजस्थान रज्जमार्ग ु अधिनियम 1996 के अनसार विचार कर लेने पर अनज्ञप्तिधारी को इसके (cid:217)वारा प्रस्तत योजना
में चिन्हित मार्ग के नक्शे में प्रदर्शित लाइन पर स्थित ऐसी निकटवर्ती भमि और पहाड़ी ढलानों ू
पर जो इससे संलग्न रेखांक में हवारइ रज्जमार्ग की ् ु रेखा रूप में सभिन्न प्रकार से दर्शाया गया ु
है, प्रवेश करने और उस पर लाल रेखा के उतना निकट जितना सविधाजनक रूप से हो सके ु
सभी आवश्यक सामान्य और अन्य सामान्य आनषांगिक संकर्म सविधाओं सहित यात्रियों के
लिए रोपवे के निर्माण, रखरखाव और उसके बाद संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता और शक्ति मंजर करते हैं। परन्त उक्त स्वतंत्रताएं सदैव ही राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 और तदधीन बनाये गये समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के उपाबंधों और इसमें इसके आगे अंतर्विष्ट निर्बन्धनों के अध्यधीन होगी।
2- अनज्ञप्तिधारीु इस समझौते के निष्पादन की तारीख से गिने जाने वाले 35 (पैंतीस) वर्षो की अवधि के लिए इसमें दिए गए सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा। लाइसेंस अवधि को अनज्ञापकु और अनज्ञप्तिधारीु की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, जो खंड (3) में वर्णित रॉयल्टी प्रावधानों के अधीन होगा। यदि 35 वर्ष की समयावधि के पश्चात ् लाइसेंस का विस्तार नहीं किया जाता है, तो अनज्ञप्तिु अवधि की समाप्ति पर प्राधिकरण को परियोजना हस्तांतरित करते समय, वतर्मान अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा नए अनज्ञप्तिधारीु /सरकार को आवश्यक प्रशिक्षण एवं परिचालन संबंधी उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
3- अनज्ञप्तिधारीु अनज्ञप्तिु (लाइसेंस) की मलू अवधि के दौरान 6,00,000 (छ: लाख रुपये) की वार्षिक रॉयल्टी का भगतानु करेगा। बढायी गयी अवधि के लिए, रॉयल्टी अनज्ञापकु (cid:217)वारा राज्य सरकार की अनमतिु से निर्धारित की जाएगी।
4- अनज्ञप्तिधारीु को संबोधित सभी पत्र या तो इसमें उल्लिखित पंजीकतृ कार्यालय या उसके स्थानीय रोपवे कार्यालय में भेजे जाएंगे।
5- रोपवे का निर्माण/स्थापना राजस्थान के जयपरु जिले में स्थित मावठा झील के पास एक के न्द्रीकतृ स्थान से नाहरगढ़-जयगढ़-आमेर किलों के बीच किया जाएगा। प्रस्तावित रोपवे परियोजना की वहन क्षमता अधिकतम 800 यात्री प्रति घंटा प्रति दिशा (PPHD) होगी। यह परियोजना मोनोके बल डिटेचेबल प्रौ(cid:217)योगिकी पर आधारित होगी तथा यरोपीयू CEN सरक्षाु मानकों के अनरूपु विकसित की जाएगी। रज्जु के विभिन्न भागों के अधीन न्यनत्तू म हेडवे 5.5 मीटर होगा। परियोजना में कलु तीन स्टेशन तथा अधिकतम पच्चीस टावर प्रस्तावित हैं तथा रोपवे की कलु लम्बारइ् लगभग 6.2 किलोमीटर होगी परियोजना की अनमानितु लागत 310भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 30021 करोड़ रुपये है। अनज्ञप्तिधारीु परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान यथासंभव पर्यावरण-अनकलु ू (Eco-friendly) तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का उपयोग करेगा, तथा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सविधाओं
ु , सेवाओं एवं उत्पादों में भी पर्यावरण-अनकलु ू विकल्पों को प्राथमिकता देगा।
6- यदि अनज्ञप्तिधारीु के पास पर्याप्त पंजीू नहीं है तो वह इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 3 महीने के भीतर आवश्यक धन जटाएगा।ु किसी भी मामले में कार्य का निर्माण शरूु करने से पहले अनज्ञप्तिधारीु के पास आवश्यक पंजीू होना चाहिए ताकि निर्माण में कोरइ् देरी न हो और धन की कमी के कारण किसी भी कार्य को रोकना न पड़े। पंजीू की अनपलब्धताु अथवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण परियोजना में होने वाले किसी भी विलंब के आधार पर 36 माह की समयावधि में कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा एवं अनज्ञप्तिकरारु निरस्त करने के लिए अनज्ञापकु स्वतंत्र होगा।
7- रोपवे के निर्माण एवं स्थापन कार्य, लागू काननोंू एवं नियमों के अनसारु आवश्यक सभी वैधानिक एवं अन्य अनिवार्य अनमतियाँ
ु प्राप्त होने की तिथि से 36 माह के भीतर पर्ण
ू किया जाएगा अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसके लिए अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा यक्तिसंगतु कारणों सहित लिखित अनरोधु प्रस्ततु किया गया हो तथा जिसे अनज्ञापकु (cid:217)वारा अपने विवेकानसारु लिखित रूप से अनमोदितु किया गया हो। यहां अनज्ञप्तिधारीु से यह अपेक्षित होगा कि वह समस्त वांछित अनमतिु प्राप्त करने में स्वयं के स्तर से यथा आवेदन करने, कमी पर्तीू करने, शल्कु जमा कराने में किसी प्रकार का विलंब स्वयं के स्तर से नहीं करे, यदि अनज्ञप्तिधारीु के स्तर से इस प्रकार का विलंब होना पाया जाता है तो अनज्ञापकु सरक्षाु राशि को जब्त कर अनज्ञप्तिकरारु निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सके गा। चकिू ँ यह परियोजना वायु सेना के रक्षा क्षेत्र के निकट स्थित है, अत: नागरिक उ(cid:212)डयन महानिदेशालय (DGCA) से सभी आवश्यक अनमतियाँ
ु प्राप्त करने की पर्ण
ू जिम्मेदारी अनज्ञप्तिधारीु की होगी।
8- अनज्ञप्तिधारीु पंजीू जटाते
ु समय रज्जमार्ग
ु को, किसी निश्चित समय पर अपनी श(cid:217)धु ़ पंजीू के मल्यू से ज्यादा भारग्रस्त नहीं करेगा।
9- अनज्ञप्तिधारीु रज्जमार्ग
ु को राज्य सरकार, उस वतृ के स्थानीय प्राधिकारी को या किसी भी व्यक्ति, फर्म या किसी निगमित निकाय को किसी भी समय अंतरित करने का हकदार होगा, किन्तु किसी भी व्यक्ति या निकाय को उपक्रम का अंतरण करते समय अनज्ञप्तिधारीु अनज्ञापकु को पहले से सचितू कर अनमतिु प्राप्त करेगा और सभी शोध्य बकायाओं का, यदि कोई हों, समाशोधन करेगा। अनज्ञप्तिधारीु रज्जमार्ग
ु की स्थापना और प्रचालन के उचित लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार (cid:217)वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।
10- रोपवे संरचनात्मक डिजाइन, सामग्री की गणवत्ताु , सरक्षाु कारकों, दबाव गणना विधियों और इस समझौते से संलग्न उपाबंध 1 (तकनीकी विवरण) में उपवर्णित है/निर्दिष्ट है के अनरूपु होगा। 11- रोपवे, इसके उपप्रणालियों और अनलग्नकोंु की गति और स्थिति संबंधी सीमाएं उपाबंध 2 में दिए गए अनसारु होंगी।
12- अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा प्रस्ततु और अनज्ञापकु (cid:217)वारा अनमोदितु नक्शे, चित्र, अनभागु और आरेख उपाबंध 3 में दिए गए हैं।
30022 राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 भाग 1(ख)13- अनज्ञप्तिधारीु खंड रोपवे का निर्माण व संचालन करते समय बिन्दु संख्या 5 व 10 से 12 में उपवर्णित विनिदर्शोंे , संरचनात्मक डिजाइनों और सामग्री की गणवत्ताु का परीू तरह से अनपालनु करेगा।
14- रज्जमार्ग
ु के सनिर्माण, मरम्मत, कार्यकरण, अनरक्षणु या प्रबंध के दौरान अनज्ञप्तिधारीु जलमार्ग, यदि कोरइ् हो, को सम्मिलित करते हएु संचार के किन्हीं भी लोक या अन्य साधनों या किसी हाइटेन्शन (उच्च शक्ति) पावर लाइन या लोकोपयोगी सेवा की किसी भी अन्य वस्तु को कोरइ् स्थारइ् क्षति कारित नहीं करेगा या किसी लोक सडक, जलमार्ग को सम्मिलित करते हएु आम संचार के किन्हीं भी अन्य साधनों के यातायात में, अस्थायी रूप से अन्यथा, जो आपात स्थितियों में आवश्यक हो, बाधा या विघ्न नहीं डालेगा।
15- रज्जओं
ु के प्रवहण और प्रणाली के चालन के लिए प्रयक्तु की जाने वाली चालक शक्ति और साथ ही अवलम्ब देने की व्यवस्थाएं उपाबंध 4 में दी गयी है। (टिप्पणी:- इस उपाबंध में प्रयक्तु चालन शक्ति और जनरेटर या इंजन को सम्मिलित करते हएु अवलंब देने की व्यवस्था के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।)
16- अनज्ञप्तिधारीु अपने स्वयं के खर्च पर आवश्यक स्थानों पर पलोंु , बाड़ों और उ(cid:217)यानों का निर्माण और रखरखाव अनज्ञापकु की अनमतिु से करा सके गा।
17- अनज्ञप्तिधारीु को मानव यात्रियों और यात्री सविधाु , रोपवे रखरखाव संबंधी सामानों के परिवहन के लिए अधिकतृ किया जाएगा, लेकिन अन्य जीवित प्राणियों के लिए नहीं। किसी भी आपात स्थिति में अनज्ञापकु अनज्ञप्तिधारीु को आवश्यक निदर्शे प्रदान कर अन्य प्रकार के परिवहन करवा सके गा।
18- अनज्ञप्तिधारीु के पास यात्री परिवहन के लिए अधिकत्तम दर 21 (IV) के अध्यधीन रहते हएु किराया तय करने की शक्ति होगी, जो अनज्ञापकु (cid:217)वारा निर्धारित अधिकत्तम दरों के अधीन होगा।
19- अनज्ञप्तिधारीु इस अनज्ञप्तिु करार में निहित सभी नियमों और शर्तो का अनपालनु करेगा। 20- राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18), उसके तहत बनाए गए नियमों या इस समझौते की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अनज्ञापकु को किसी भी समय लाइसेंस को निलंबित या र(cid:217)द बिना किसी हर्ज खर्चे के करने की शक्ति होगी।
21- अन्य निबंधन/ शर्ते निम्नानसारु हैं:-
I- यदि अनज्ञप्तिधारीु जी.आर. इन्फ्रा प्रॉजेक्टस ् लिमिटेड अपनी एस.पी.वी राजस्थान ऐरियल स्काई सफारी प्राइवेट लिमिटेड (U42101RJ2026PTC113584) के माध्यम से इस रोपवे का निमार्ण करना चाहती है तो वह 30 दिवस के अन्दर इस प्रकार की अन्डरटेकिगं प्रस्ततु करेगी कि उक्त एस.पी.वी. की समस्त देयता को चकताु करने की समस्त जिम्मेदारी उसकी होगी।
II- परियोजना निर्माण की अवधि 36 माह तय की गई है, जिसके भीतर सभी सिविल निर्माण और रोपवे की स्थापना पर्ण
ू कर संचालन के लिए तैयार करना होगा। III- 35 वर्ष के बाद, यदि अवधि नहीं बढ़ाई जाती है या नवीनीकरण नहीं किया जाता है या किसी अन्य को अन्तरीत नहीं किया जाता है तो अनज्ञप्तिधारीु अनज्ञापकु की अनमतिु से सिविलभाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 30023 संरचनाओं को नकसानु पहंचाएु बिना अपने खर्च पर मशीनरी और उपकरण हटाने का अधिकारी होगा।
IV- अनज्ञप्तिधारीु अपने खर्च पर सभी आवश्यक परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करनी होगी।
V- वयस्क यात्रियों/पर्यटकों (जिनकी शारीरिक ऊं चारइ् 110 सेमी से अधिक है) तथा नाबालिग/बाल यात्रियों पर्यटकों जिनकी शारीरिक ऊं चारइ् 110 सेमी से कम है से एक तरफा रोपवे यात्रा हेतु निम्नलिखित आधार पर किराया लिया जाएगा, जिस पर समय-समय पर लागू जीएसटी एवं अन्य वैधानिक कर सम्मिलित किये जाकर अतिरिक्त रूप से देय होंगे।
आमेर मावठा से जयगढ़ तक एक तरफा रोपवे का प्रस्तावित किराया घरेलू 3 वर्ष से छोटे बालक/बालिका नि:शल्कु अन्य नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 350 रुपये और घरेलू वयस्क यात्रियों के लिए 500 रुपये होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह किराया नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 750 रुपये और वयस्कों के लिए 1000 रुपये होगा। इसी प्रकार आमेर मावठा से नाहरगढ़ तक एक तरफा रोपवे का प्रस्तावित किराया घरेलू 3 वर्ष से छोटे बालक/बालिका नि:शल्कु अन्य नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 550 रुपये और घरेलू वयस्क यात्रियों के लिए 700 रुपये होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह किराया नाबालिग बाल यात्रियों के लिए 950 और वयस्कों के लिए 1200 रुपये होगा।
ये सभी दरे आधार वर्ष 2025-2026 के लिए हैं और साल दर साल वार्षिक दर व(िcid:217)धृ के आधार पर इन्हें फिर से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) पर उक्तानसारु निर्धारित किराये पर 50 प्रतिशत छटु दी जावेगी ।
इन सभी दरों को उस तारीख से प्रभावी पर्णताू तिथि से रोपवे शरूु होने के वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिस दिन से लाइसेंस समझौता प्रभावी होता है। उपरोक्त शल्कु में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वार्षिक व(िcid:217)धृ की जा सकती है, हालांकि ऐसी व(िcid:217)धृ को लागू करने से पहले अनज्ञप्तिधारीु को अनिवार्य रूप से अनज्ञापकु से पर्व
ू लिखित स्वीकतिृ प्राप्त करनी होगी।
रोपवे के निर्माण और संचालन के लिए किसी भी स्थानीय कर, और राज्य सरकार या कें द्र सरकार को देय किसी भी प्रकतिृ के करों के भगतानु की जिम्मेदारी परीू तरह से अनज्ञप्तिधारीु की होगी।
VI- रोपवे संचालन शरूु होने के बाद से अनज्ञप्तिधारीु 6,00,000 रुपये (छ: लाख रुपये) को वार्षिक
राशि का भगतानु करेगा, जिसमें हर साल 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) की व(िcid:217)धृ की जाएगी। इसके अलावा, रोपवे तक पहंचने
ु और
ु के लिए आवश्यक बनियादीु पहंचु सविधाएं प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज आदि जैसी अन्य संबंधित सहायक सविधाएं
ु प्रदान करने और उनके संचालन और रखरखाव के लिए, अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा स्थानीय नियम अनसारु जयपरु
विकास प्राधिकरण/नगर निगम को नियमित भगतानु करेगा। अनज्ञप्तिधारीु लागू काननोंू
एवं नियमों के प्रावधानों के अनसारु तथा अनज्ञापकु के सझावोंु एवं परामर्श के अनरूपु , कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित कार्यो का निष्पादन करेगा।
30024 राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 भाग 1(ख) VII- अनज्ञप्तिधारीु किसी भी तरीके से रोपवे से संबंधित अपने अधिकारों और दायित्वों को किसीभी व्यक्ति, फर्म या कं पनी को हस्तांतरित नहीं करेगा। हालांकि अनज्ञप्तिधारीु की पर्व
ू लिखित अनमतिु के साथ अनज्ञप्तिधारीु रोपवे के यांत्रिकी संचालन और रख-रखाव में अनभवु रखने वाली किसी भी एजेंसी को शामिल कर सकता है। ऐसे मामले में भी, परीू जिम्मेदारी और देयता परीू तरह से अनज्ञप्तिधारीु की ही रहेगी।
VIII- अनज्ञप्तिधारीु रोपवे के संचालन के लिए के वल प्रशिक्षित और अनभवीु कर्मियों की नियक्तिु करेगा और औ(cid:217)योगिक विवाद अधिनियम श्रमिक संबंधी अधिनियम, नियम और अन्य सभी लागू काननोंू और नियमों के अनपालनु के लिए प्रमखु नियोक्ता के रूप में जिम्मेदारी रहेगा।
IX- सभी विवादों के लिए अधिकार क्षेत्र जयपरु रहेगा। सभी विवादों का समाधान राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 के तहत या एकल मध्यस्थ के माध्यम से किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षो की आपसी सहमति से नियक्तु किया जाएगा। दोनों पक्ष राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 एवं मध्यस्थता अधिनियम (यथा स्थिति) के प्रावधानों का अनपालनु करने के लिए बाध्य होंगे।
X- अनज्ञप्तिधारीु इस लाइसेंस समझौते के निष्पादन की तारीख से 30 दिन के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सरक्षाु जमा के रूप में 30,00,000 (तीस लाख रुपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रस्ततु करेगा। जिसमें विफल रहने पर यह अनज्ञापत्रु समझौता स्वत: शन्यू और अमान्य माना जाएगा।
XI- अनज्ञप्तिधारीु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अ(cid:217)यतन और लागू प्रावधानों का परीू तरह से अनपालनु करेगा, और अपने स्वयं के खर्च/लागत पर पर्यावरण विभाग से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
XII- अनज्ञप्तिधारीु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रासंगिक अ(cid:217)यतन और लागू प्रावधानों का परीू तरह से अनपालनु करेगा। संनिर्माण के दौरान प्रकतिृ एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उ(cid:217)देश्य से, परियोजना हेतु वन विभाग से प्राप्त अनमतिु उपरांत काटे गए प्रत्येक वक्षृ के एवज में अनज्ञप्तिधारीु को कम से कम 10 (दस) वक्षोंृ का रोपण करना होगा तथा उनके संरक्षण की समचितु व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य हेतु आवश्यक भमिू अनज्ञापकु (cid:217)वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
XIII- यदि रोपवे के निर्माण, संचालन या विघटन/हटाने के दौरान कोई शारीरिक चोट या संपत्ति का नकसानु होता है, तो मआवजे
ु /देयता की परीू जिम्मेदारी परीू तरह से अनज्ञाप्तिधारीु की होगी।
XIV- अनज्ञाप्तिधारीु अनिवार्य रूप से सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए दर्घटनाु जोखिम को कवर करने के लिए कं पनी अधिनियम के तहत पंजीकतृ एक बीमा कं पनी से कम से कम 5,00,000 (के वल पांच लाख रुपये) मत्यृ ु होने की स्थिति में, 2,00,000 (के वल दो लाख रुपये) घायल होने पर व 50,000 (पचास हजार रुपये) मामलीू चोट प्रति व्यक्ति को कवरेज के लिए एक समहू बीमा पॉलिसी स्वयं के स्तर/लागत से प्राप्त करेगा।
भाग 1(ख) राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 30025XV- निर्माण पराू होने के बाद और रोपवे का संचालन शरूु करने से पहले, अनज्ञप्तिधारीु मुख्य निरीक्षक, रोपवे और अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपरु से अंतिम फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ततु करेगा।
XVI- उपख(cid:214)ड अधिकारी जयपरु (उत्तर) के साथ रोपवे निरीक्षक और अधीक्षण अभियंता (यांत्रिकी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपरु के साथ निर्माण और संचालन के दौरान रोपवे का त्रैमासिक निरीक्षण करेंगे और निर्धारित सरक्षाु मानकों का अनपालनु सनिश्चितु करेंगे।
XVII- Force Majeure इस अनज्ञापत्रु करार की वैधता के दौरान यदि य(cid:217)धु , प्राकतिकृ आपदाओं या अनज्ञाप्तिधारीु के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से परियोजना के निर्माण में देरी होती है तो अनज्ञापकु , अनज्ञप्तिधारीु के लिखित आवेदन पर प्रोजेक्ट पर्ण
ू करने के लिए समय बढ़ाने की अनमतिु प्रदान कर सके गा।
सविधाएँ
ु और पर्यटन सविधाएँ
XVIII- अनज्ञप्तिधारीु इस रोपवे परियोजना के अंतर्गत रोपवे मार्ग/परिसर में आवश्यक नागरिक ु प्रदान करेगा। जिसमें कार/स्कटरू /बसों के लिए पार्किं ग, कतार क्षेत्र, विश्राम क्षेत्र लाउं ज, कि(cid:212)स जोन, शिशु स्तनपान कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ, रेस्तरां, भोजन क्षेत्र, प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए मनोरंजन क्षेत्र, पीने का पानी, शौचालय, व्हीलचेयर और स्टेशन परिसर के भीतर पर्याप्त अग्नि सरक्षाु व्यवस्था शामिल है, उक्त समस्त सविधाएं
ु दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकजन के मित्रवत हो यह सनिश्चितु करेगा।
XIX- राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 के अध्याय 7 के अनपालनु में लारइसेंसिंग् प्राधिकरण अपने निदर्शोंे के अनसारु , संभावित खतरे और यातायात संबंधी पहलओं
ु को ध्यान में रखते हएु रोपवे या उसके किसी भी निर्दिष्ट भाग को अनज्ञापकु को कारणों से अवगत कराते व सचितू करते हएु बंद या निलंबित कर सकता है। ऐसे बंद या निलंबित रोपवे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और आवश्यक निरीक्षण करने के बाद सक्षम आदेश के माध्यम से फिर से खोला जा सके गा।
XX- पंजीकरण से संबंधित सभी व्यय तथा उससे जडे
ु आकस्मिक अथवा परिणामी प्रकतिृ के सभी खर्चों का वहन अनिवार्य रूप से इच्छित अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा किया जाएगा, जिस हेतु किसी प्रकार का दावा अनज्ञप्तिधारीु (cid:217)वारा अनज्ञापकु पर निर्धारित अनज्ञप्तिकरारु अवधि तक नहीं किया जायेगा।
इसके साक्ष्य स्वरूप पर्वोक्तू पक्षकारों ने आज दिनांक 19.08.2026 को नीचे दिये गये साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये है।
अनज्ञप्तिधारीु
अनज्ञापकु अधिकारी
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
(राजस्थान के राज्यपाल के लिए और ) श्री अनिरु(cid:217)ध कमारु जसवाल पत्रु श्री सभाषु चन्द जसवाल अधिकतृ प्रतिनिधी पंजीकतृ कार्यालय -: जी आर इं(cid:329)ा प्रोजेक्ट लिमिटेड
रेवन्यू ब्लॉक नम्बर 223 ओल्ड सर्वे नम्बर
384/1, 384/1 , पैकी और 384/3 खाता
नम्बर 464, कोचरिया अहमदाबाद गजरातु 38222030026 राजस्थान राज-पत्र, सितम्बर 18, 2026 भाग 1(ख) कार्पोरेट आफिस -:
जी आर इं(cid:329)ा प्रोजेक्ट लिमिटेड
जी आर वन प्लाट नम्बर 7बी , सेक्टर 18 मारूती
इंन्ट्रीस्टीयलकॉम्पलेक्स गडगावु 122015
हरियाणा ।
साक्षी
साक्षी
2. यगांतरु शर्मा
संदीप तोमर पत्रु श्री स्व.गजेन्द्र तोमर
अति. जिला मजिस्ट्रेट,शहर दक्षिण जाति राजपतू निवासी आर सी -122 डी
कलेक्ट्रेट, जयपरु ।
अनिल तोमर , खोडा कॉलोनी , गाजियाबाद
खोडा पीओं खोडा गांव , गाजियाबाद